Introduction to the scheme(योजना का परिचय):- विकलांगता सहायता और उपकरण योजना
Objective(उद्देश्य)
इस योजना का उद्देश्य पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को कृत्रिम अंग, व्हीलचेयर, ट्राइसाइकिल और अन्य निर्मित उपकरण प्रदान करना है,
main benefit(मुख्य लाभ)
कृत्रिम अंग, व्हीलचेयर/ट्राईसाइकिल और निर्मित उपकरणों का निःशुल्क वितरण।
Target Audience(लक्षित दर्शक):- लाभार्थी
तेलंगाना भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड में पंजीकृत श्रमिक जो दुर्घटनाओं के कारण विकलांग हो गए हैं।
Eligibility Criteria(पात्रता मानदंड)
1.श्रमिक को तेलंगाना भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के साथ पंजीकृत भवन या निर्माण श्रमिक होना चाहिए।
2.विकलांगता कार्यस्थल पर या कहीं भी दुर्घटना के कारण हुई होगी।
Required Documents(आवश्यक दस्तावेज)
A.पासपोर्ट आकार का फोटो.
B.आधार कार्ड
C.बीओसीडब्ल्यू अधिनियम के तहत पंजीकरण कार्ड (सत्यापित प्रति)।
D.नवीकरण चालान प्रति.
E.डॉक्टर प्रमाणपत्र (मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी)
F.चिकित्सा रिपोर्ट (मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी)
Application Process(आवेदन प्रक्रिया)
चरण-1: इच्छुक आवेदक वेबसाइट पर जाएं। आधिकारिक वेबसाइट और “पर क्लिक करें डाउनलोड” मेनू विकल्पों के शीर्ष पर
चरण-2: अब योजना के नाम के अनुरूप डाउनलोड बटन पर क्लिक करें।
चरण-3: आवेदन पत्र में सभी अनिवार्य फ़ील्ड भरें, और सभी अनिवार्य दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न करें (यदि आवश्यक हो तो स्वयं सत्यापित करें)।
चरण-4: विधिवत भरे और हस्ताक्षरित आवेदन पत्र को दस्तावेजों के साथ संबंधित सहायक श्रम अधिकारी को जमा करें।
चरण-5: संबंधित अधिकारी से रसीद या पावती का अनुरोध करें जिसके पास आवेदन जमा किया गया है। सुनिश्चित करें कि रसीद में आवश्यक विवरण जैसे कि आवेदन जमा करने की तिथि और समय, और एक विशिष्ट पहचान संख्या (यदि लागू हो) शामिल हो।
Website link(वेबसाइट लिंक)
https://tbocwwb.telangana.gov.in/index.html
Link to Official sources(आधिकारिक स्रोतों के लिंक)
https://tbocwwb.telangana.gov.in/index.html
इस योजना के लिए कौन पात्र है?
तेलंगाना भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड में पंजीकृत श्रमिक जो दुर्घटनाओं के कारण विकलांग हो गए हैं।
इस योजना के अंतर्गत क्या लाभ प्रदान किये जाते हैं?
इस योजना के तहत पात्र श्रमिकों को कृत्रिम अंग, व्हीलचेयर/ट्राईसाइकिल और अन्य निर्मित उपकरण उपलब्ध कराए जाते हैं।
क्या इसमें श्रमिकों के लिए कोई लागत शामिल है?
नहीं, सभी सहायताएं निःशुल्क प्रदान की जाती हैं।
इस योजना के अंतर्गत किस प्रकार की दुर्घटनाएं कवर की जाती हैं?
दुर्घटनाओं के परिणामस्वरूप विकलांगता होने पर, चाहे वे कार्यस्थल पर हुई हों या अन्यत्र, उन्हें कवर किया जाता है।
क्या कोई श्रमिक इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है यदि उसकी दुर्घटना 1 मई 2016 से पहले हुई हो?
नहीं, यह योजना केवल 1 मई 2016 को या उसके बाद हुई दुर्घटनाओं के लिए लागू है।
सहायता सामग्री कहां से प्राप्त की जाएगी?
सहायक उपकरण भारत सरकार के संगठन, भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिम्को) से प्राप्त किए जाएंगे।
इस योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र सहायक श्रम अधिकारी को जमा करें।
आवेदन का सत्यापन कौन करता है?
सहायक श्रम अधिकारी जिला स्क्रीनिंग समिति को भेजे जाने से पहले आवेदन का सत्यापन करता है।
आवेदन स्वीकृत होने के बाद क्या होता है?
श्रम उपायुक्त एएलआईएमसीओ से आवश्यक सहायता की आपूर्ति की व्यवस्था करेंगे।
इस योजना के कार्यान्वयन की देखरेख कौन करता है?
श्रम आयुक्त, तेलंगाना, हैदराबाद, तथा सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, तेलंगाना भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड।