Introduction to the scheme(योजना का परिचय)
अरुणाचल प्रदेश के अनुसूचित जनजाति के छात्रों को वजीफा देने की योजना
Objective(उद्देश्य)
अरुणाचल प्रदेश राज्य वजीफा योजना 2012 का उद्देश्य अरुणाचल प्रदेश के अनुसूचित जनजाति के छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि वे अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा अनुमोदित उच्च अध्ययन के विभिन्न पाठ्यक्रमों को आगे बढ़ाने में सक्षम हो सकें।
terms(शर्तें)
वजीफा प्रदान करने की शर्तें नीचे दी गई हैं:
1. वजीफा दिया जाना या जारी रहना छात्र की उस विशेष पाठ्यक्रम में संतोषजनक प्रगति और अच्छे आचरण के अधीन है जिसके लिए उसने वजीफे के लिए आवेदन किया है। यदि संस्थान के प्रमुख या स्थानीय प्रशासन द्वारा यह रिपोर्ट की जाती है कि वजीफा धारक अपने स्वयं के चूक के कारण संतोषजनक प्रगति करने में विफल रहा है या उसे हड़ताल या राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने या अनियमित उपस्थिति आदि जैसे कदाचार का दोषी पाया गया है, तो वजीफा बंद कर दिया जाएगा।
2. सरकार किसी भी छात्र का वजीफा रद्द करने, उसे दिए जाने वाले भुगतान को रोकने या ऐसी अवधि के लिए रोक लगाने का अधिकार सुरक्षित रखती है, जैसा वह उचित समझे।
3. जब संस्थान अवकाश के कारण बंद रहेगा तो उस अवधि के लिए वजीफा देय नहीं होगा।
4. किसी विशेष पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश की तिथि से ही वजीफा देय होगा। लेकिन यदि छात्र किसी महीने की 20 तारीख के बाद प्रवेश लेता है, तो वजीफा अगले महीने से देय होगा।
5. वजीफा देने की शर्तों को राज्य सरकार के विवेकानुसार किसी भी समय बिना कोई कारण बताए बदला जा सकता है।
6. इस योजना के तहत वजीफा पाने वाले छात्र को किसी अन्य स्रोत से वजीफा/छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। यदि किसी छात्र को कोई अन्य वजीफा/छात्रवृत्ति दी जाती है, तो वह दोनों में से किसी एक को चुन सकता है, जो उसके लिए फायदेमंद हो और दूसरे को छोड़ देना चाहिए। 7. एलएलबी के साथ एमए आदि जैसे सहायक/अतिरिक्त पाठ्यक्रम के लिए वजीफा मान्य नहीं है। जो छात्र दो कोर्स करता है, उसे केवल एक कोर्स के लिए वजीफा दिया जाता है।
Benefits of the scheme(योजना के लाभ)
इस योजना के लाभ निम्नलिखित हैं:
- छात्र अपने पाठ्यक्रम के आधार पर मासिक आधार पर वजीफा प्राप्त कर सकेंगे।
- अरुणाचल प्रदेश राज्य वजीफा योजना के तहत नामांकन के बाद लाखों छात्र अपने सपनों को पूरा कर सकेंगे।
- यह वजीफा उन विद्यार्थियों को दिया जाएगा जो उच्च/तकनीकी या व्यावसायिक पाठ्यक्रम में अध्ययन कर रहे हैं।
- छात्रों को प्रतिवर्ष पुस्तक अनुदान प्रदान किया जाएगा।
- छात्रों को 11 महीने की अवधि के लिए वजीफा राशि प्रदान की जाएगी।
- लगभग 24 प्रकार के पाठ्यक्रम हैं जिनके लिए सरकार उन पाठ्यक्रमों को करने वाले छात्रों को वजीफा प्रदान करेगी।
- मासिक आधार पर वजीफे की राशि हस्तांतरित करने के लिए डीबीटी पद्धति का उपयोग किया जाएगा।
- अनुसूचित जनजाति के छात्रों के बीच उच्च शिक्षा को अपनाने को बढ़ावा दिया जाएगा।
eligibility(पात्रता)
पात्रता की शर्तें नीचे दी गई हैं:
1) यह वजीफा उन छात्रों को मिलेगा जो केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित राज्य की अनुसूचित जनजातियों से संबंधित हैं और अरुणाचल प्रदेश के स्थायी निवासी हैं।
2) अनुसूचित जनजाति के छात्र जो पूर्णकालिक रोजगार में हैं, वे वजीफा पाने के लिए पात्र नहीं हैं।
3) कोई छात्र जो किसी विशेष पाठ्यक्रम/धारा में अनुत्तीर्ण हो जाता है और किसी भिन्न पाठ्यक्रम/धारा में उसी स्तर के अध्ययन में पुनः प्रवेश ले लेता है, तो वह उस कक्षा के लिए वजीफा पाने का पात्र नहीं होगा।
4) यदि कोई छात्रा किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाती है तो उसे संस्था प्रमुख की विशिष्ट अनुशंसा पर अगले वर्ष उसी कक्षा के लिए एकमुश्त वजीफा दिया जा सकता है।
5) जिन छात्रों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है, वे वजीफे के लिए पात्र नहीं होंगे।
6) जिन विद्यार्थियों की उपस्थिति किसी भी माह में 75% से कम है (स्वास्थ्य या शोक के प्रमाणित कारणों को छोड़कर) वे वजीफा पाने के लिए पात्र नहीं होंगे।
7) जो छात्र पत्राचार पाठ्यक्रम या दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, वे वजीफे के लिए पात्र नहीं होंगे।
8) यूजीसी, एआईसीटीई, एमसीआई, डीसीआई, बीसीआई, सीसीएच आदि जैसे राज्य या केंद्रीय नियामकों द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं संस्थानों में अध्ययन करने वाले छात्र वजीफा पाने के लिए पात्र नहीं होंगे।
application process(आवेदन प्रक्रिया)
1. वजीफा प्रदान करने के लिए आवेदन राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित तिथि के भीतर निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
2. सभी आवेदनों के साथ निम्नलिखित की एक सत्यापित प्रति संलग्न होनी चाहिए:
अ. अरुणाचल प्रदेश अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति
ख. अंतिम उत्तीर्ण परीक्षा की मार्कशीट की सत्यापित प्रति।
3. सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन संस्था प्रमुख के माध्यम से संबंधित स्वीकृति प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा।
4. अपूर्ण आवेदन या निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन को सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा।
Required Documents(आवश्यक दस्तावेज़)
- छात्र का आधार कार्ड अनिवार्य
- पैन कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- शैक्षिक प्रमाण पत्र
- यदि छात्र अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित है तो जाति प्रमाण पत्र
- सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र
- बैंक खाते के विवरण का प्रमाण
Official sources and references(आधिकारिक स्रोत और संदर्भ)
https://www.scholarships.gov.in//public/schemeGuidelines/ArunachalPradeshStipendSchemeGuideline.pdf