1.Introduction of the scheme:-
ओडिशा राज्य उपचार निधि”
2.Objective:-
ओडिशा सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने ” ओडिशा राज्य उपचार निधि” नामक एक योजना शुरू की है जिसका उद्देश्य जीवन के लिए खतरा पैदा करने वाले विकारों और बीमारियों से पीड़ित गरीब रोगियों को उनकी बड़ी बीमारियों के इलाज के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस निधि का प्रबंधन एक स्वायत्त सोसायटी द्वारा किया जाता है जिसे “ओडिशा राज्य उपचार निधि सोसायटी” के रूप में जाना जाता है। सोसायटी सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत है। वित्तीय सहायता उन चिकित्सा संस्थानों को जारी की जाएगी जिनमें रोगियों को उपचार दिया गया है/दिया जा रहा है। पात्र रोगियों को विस्तृत दिशा-निर्देशों में अनुलग्नक-डी में उल्लिखित विशिष्ट जीवन के लिए खतरा पैदा करने वाली बीमारियों के उपचार के लिए सहायता प्रदान की जाएगी ।
3.Main Benefits
1.OSTF, RSBY का एक टॉप-अप होगा। मरीज़ को पहली सहायता के समय RSBY के अंतर्गत कवर किया जाएगा और जहाँ सहायता की आवश्यक राशि RSBY की सीमा से अधिक होगी, वहाँ मरीज़ को OSTF के अंतर्गत सहायता प्रदान की जाएगी।
2.अनुमोदित उपचार लागत 3.00 लाख रुपये (केवल तीन लाख रुपये) की ऊपरी सीमा के भीतर होगी।
3.जिला मुख्यालय अस्पतालों की स्वीकृति प्रति मामले 30,000/- रुपये तक सीमित होगी। जहां सहायता की मात्रा 30,000/- रुपये से अधिक है, वहां सीडीएमओ संबंधित कलेक्टर-सह-जिला मजिस्ट्रेट के अनुमोदन से 50,000/- रुपये तक की राशि स्वीकृत कर सकता है।
4.3.00 लाख रुपये से अधिक की सहायता के लिए माननीय मुख्यमंत्री, ओडिशा का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है।
4.लक्ष्यित दर्शक:- लाभार्थी
गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्ति
5.पात्रता मानदंड
1.अंग्रेजी / हिंदी विषय पात्रता पात्रता भर्ती के लिए योजना का नाम दर्ज करें… पिछली पात्रता जांच ओडिशा राज्य उपचार निधि ओडिशा वित्तीय सहायताजीवन के लिए खतरा पैदा होने वाले विकार और रोग मैरीजों विवरण अंतिम पात्रता आवेदन प्रक्रिया आवश्यक दस्तावेज पूछताछ जाने वाले यह छात्रवृत्ति गरीबी रेखा से नीचे के लोग, ग्रामीण क्षेत्र में 40,000/- रुपये और शहरी क्षेत्र में 60,000/- रुपये से अधिक वार्षिक पारिवारिक आय वाले लोग पर लागू होते हैं। बीपीएल कार्ड/एएवाई कार्ड या संबंधित जारीकर्ता वार्षिक आय प्रमाण पत्र के लिए पात्रता निर्धारित की जाएगी।
2. राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) कार्ड धारक भी इस योजना के पात्र हैं।
3.अज्ञात हताहत पीड़ित, पंजीकृत निराश्रित गृह/अनाथालय/मानसिक आश्रय/बाल देखभाल आश्रित से नामांकित व्यक्ति को भी सहायता के लिए पात्र हैं, जिस योजना के अंतर्गत रोगी की सलाह करने के लिए समीचीन कारण नामांकन शामिल है।
4. सहायता केवल उन समुद्र तट को ही उपलब्ध होगी जो किसी भी सरकारी/सूचीबद्ध निजी अस्पताल में इन-पेशेंट के रूप में उपचार करवा रहे हैं। हालाँकि, यह प्रतिबंध पर प्रतिबंध नहीं लगा रहा है: कैंसर के निशान को वर्जित रूप से भर्ती किए बिना सरकारी डी केयर सेंटर में कीमो प्राप्त करने से और सरकारी विशेषज्ञता में योग विज्ञान वाले नामांकन वाले नामांकन की तारीख से 6 महीने तक मुफ्त औषधियां और जांच की आपूर्ति पोस्ट-सहित-ऑटोमैटिक्स देखभाल प्राप्त करने से।
6.Requirements–
आवश्यक दस्तावेज
1.आधार कार्ड.
2.मतदाता पहचान पत्र.
3.बीपीएल कार्ड.
4.अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) राशन कार्ड।
5.राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) कार्ड।
6.संबंधित तहसीलदार द्वारा जारी वार्षिक पारिवारिक आय प्रमाण पत्र।
7.विभाग द्वारा वांछित और वेबसाइट पर उल्लिखित कोई अन्य दस्तावेज
7.Application Process
offline
क. “ओएसटीएफ” के तहत सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, शिशुभवन, कटक और एएचआरसीसी, कटक में उपचार सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया
1.आवेदक को निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ संबंधित विभाग के नोडल अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। नोडल अधिकारी आवेदन की जांच करेंगे और उसे संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष को भेजेंगे।
2.यदि समिति इसे मंजूरी दे देती है तो मरीज का इलाज अस्पताल में मुफ्त किया जाएगा, तथा इलाज की राशि स्वीकृत राशि तक ही सीमित होगी।
3.समिति की स्वीकृति शक्ति केवल 1.00 लाख रुपये तक सीमित होगी। जहां सहायता की मात्रा 1.00 लाख रुपये से अधिक है, स्क्रीनिंग समिति तुरंत 1.00 लाख रुपये तक की सहायता स्वीकृत करेगी और संबंधित राजस्व संभागीय आयुक्त के अनुमोदन से शेष राशि को अधिकतम 2.00 लाख रुपये तक स्वीकृत कर सकती है। 2.00 लाख रुपये से अधिक उपचार सहायता की आवश्यकता होने पर, स्क्रीनिंग समिति द्वारा इसे अपने विचारों के साथ OSTFC की कार्यकारी समिति को विचार और अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा।
4.मेडिकल कॉलेज के नजदीक भारतीय स्टेट बैंक में एक अलग बैंक खाता मेडिकल कॉलेज द्वारा डीन एवं प्रिंसिपल, अधीक्षक और संबंधित डीडीओ के हस्ताक्षर से खोला जाएगा। कम से कम दो खाताधारकों के हस्ताक्षर से राशि निकाली जा सकेगी।
8.वेबसाइट लिंक:-
9.Links to official sources:-
10. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न:-
(प्रश्न -1)लाभार्थी कौन हैं?
उत्तर :-गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्ति, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय ग्रामीण क्षेत्र में 40,000/- रुपये से अधिक नहीं है और शहरी क्षेत्रों में 60,000/- रुपये से अधिक नहीं है। पात्रता निर्धारित करने के लिए बीपीएल कार्ड/एएवाई कार्ड या संबंधित तहसीलदार द्वारा जारी वार्षिक आय प्रमाण पत्र स्वीकार किया जाएगा।
(प्रश्न -2)क्या आरएसबीवाई कार्ड धारक भी इस योजना के अंतर्गत पात्र हैं?
उत्तर :-हाँ।
(प्रश्न -3)क्या कोई अन्य शर्त भी इस योजना के अंतर्गत पात्र है?
उत्तर :-अज्ञात दुर्घटना पीड़ित, पंजीकृत निराश्रित गृह / अनाथालय / मानसिक आश्रय / बाल देखभाल संस्थानों से विधिवत संदर्भित मरीज भी योजना के तहत सहायता के लिए पात्र हैं, बशर्ते कि योजना के तहत मरीज की सिफारिश करने के लिए पर्याप्त कारण बताए जाएं।
(प्रश्न -4)उपचार के लिए सहायता कहां उपलब्ध होगी?
उत्तर :-सभी राज्य सरकार के अस्पतालों में, जिनमें तीन सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, एसवीपीपीजीआईपी (शिशु भवन), कटक और एएचआरसीसी, कटक शामिल हैं। तथा पैनलबद्ध निजी अस्पतालों में सहायता उपलब्ध होगी। सूची दिशानिर्देशों में संलग्न है।
(प्रश्न -5)इस योजना के अंतर्गत कौन सी बीमारियाँ शामिल हैं?
उत्तर :-पात्र मरीजों को विशिष्ट जीवन-घातक बीमारियों के उपचार के लिए सहायता प्रदान की जाएगी।
(प्रश्न -6)क्या सहायता की कोई मात्रा है?
उत्तर :-हाँ
(प्रश्न -7)क्या OSTF, RSBY का पूरक होगा?
उत्तर :-प्रथम सहायता के रूप में मरीज को आरएसबीवाई के अंतर्गत कवर किया जाएगा तथा जहां अपेक्षित सहायता राशि आरएसबीवाई की सीमा से अधिक होगी, वहां मरीज को ओएसटीएफ के अंतर्गत सहायता प्रदान की जाएगी।
(प्रश्न -8)सहायता की मात्रा किस सीमा तक?
उत्तर :-अनुमोदित उपचार लागत 3.00 लाख रुपये (केवल तीन लाख रुपये) की ऊपरी सीमा के भीतर होगी।
(प्रश्न -9)यदि सहायता राशि 3.00 लाख रुपये से अधिक हो?
उत्तर :-3.00 लाख रुपये से अधिक की सहायता के लिए माननीय मुख्यमंत्री, ओडिशा का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है!