1 . योजना का परिचय:- नारी निकेतन
2.Objective उद्देश्य: – “नारी निकेतन”1976 में जम्मू और कश्मीर सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा स्थापित किए गए थे, जिसमें जीविका का कोई साधन न होने वाली परित्यक्त/बेसहारा महिलाओं/विधवाओं को प्रवेश दिया जाता है। जम्मू और कश्मीर में सात नारी निकेतन हैं, यानी जम्मू, उधमपुर, कठुआ, डोडा, राजौरी और पुंछ में दो नारी निकेतन, जिनकी कुल क्षमता 280 है। संवासिनी तब तक संस्था में रहेंगी जब तक उनका पुनर्वास नहीं हो जाता/शादी नहीं हो जाती/रोजगार और स्वरोजगार के लिए किसी योजना के तहत कवर नहीं हो जाती। लाभार्थी आवेदन जमा करने के लिए संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी (DSWO) से संपर्क करेगा। यह 100% राज्य प्रायोजित योजना है, और केवल जम्मू और कश्मीर राज्य के स्थायी निवासी ही इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
3.Main Benefits मुख्य लाभ: –
1.संस्थानों में कैदियों को देखभाल और सुरक्षा प्रदान की जाती है।
2.भोजन के अलावा, आश्रय, बिस्तर और कपड़े भी प्रदान किए जाते हैं।
3.स्कूल जाने वाली निराश्रित लड़कियों के लिए अन्य सुविधाओं के अलावा मुफ्त शिक्षा भी प्रदान की जाती है।
4.माताओं के साथ आने वाले बच्चों को इस शर्त के अधीन प्रवेश का अधिकार होगा कि 8 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद लड़कों को बाल आश्रम में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।
5.कैदी को पुनर्वास होने/विवाह होने/रोजगार एवं स्वरोजगार के लिए किसी योजना के अंतर्गत आने तक संस्था में रहना होगा।
4.target audience लक्ष्यित दर्शक:- लाभार्थी महिला वर्ग
5 .Eligibility Criteria पात्रता मानदंड:–
1.आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए।
2.आवेदक जम्मू एवं कश्मीर राज्य का अधिवासी/स्थायी निवासी होना चाहिए।
3.आवेदक महिला होनी चाहिए।
4.आवेदक परित्यक्त/निराश्रित/विधवा होना चाहिए।
5.आवेदक के पास आजीविका का कोई साधन नहीं होना चाहिए।
6.माताओं के साथ आने वाले बच्चों को भी इस शर्त के अधीन प्रवेश का अधिकार होगा कि 8 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद लड़कों को बाल आश्रम में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।
6.Requirements आवश्यकताएँ:–
आवश्यक दस्तावेज:–
1.3 पासपोर्ट आकार का फोटो (हस्ताक्षरित)।
2.जम्मू और कश्मीर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का आवासीय प्रमाण पत्र/निवास प्रमाण पत्र।
3.सबूत की पहचान।
4.आधार कार्ड.
5.पति का मृत्यु प्रमाण पत्र (यदि आवेदक विधवा है)।
6.स्वयं या अभिभावक के बैंक खाते का विवरण (बैंक का नाम, शाखा का नाम, पता, आईएफएससी, आदि)।
जिला समाज कल्याण कार्यालय द्वारा अपेक्षित कोई अन्य दस्तावेज।
7.बच्चे की आयु का प्रमाण (जन्म प्रमाण पत्र) (माता के साथ आने वाले बच्चों के मामले में)।
7 .Application Process आवेदन प्रक्रिया:–
ऑफलाइन
चरण 1: जिला समाज कल्याण कार्यालय जाएं और संबंधित प्राधिकारी से योजना के लिए आवेदन पत्र के प्रारूप की हार्ड कॉपी का अनुरोध करें।
चरण 2: आवेदन पत्र में सभी अनिवार्य फ़ील्ड भरें, पासपोर्ट आकार की तस्वीर (हस्ताक्षरित) चिपकाएं, और सभी (स्व-सत्यापित) अनिवार्य दस्तावेज़ संलग्न करें।
चरण 3: विधिवत भरे और हस्ताक्षरित आवेदन पत्र को दस्तावेजों के साथ जमा करें।जिला समाज कल्याण अधिकारी.
चरण 4: जिला समाज कल्याण कार्यालय से आवेदन पत्र के सफलतापूर्वक जमा होने की रसीद/पावती प्राप्त करें।
आवेदन-पश्चात की प्रक्रियाएँ:
चरण 1: आवेदक द्वारा विधिवत पूर्ण आवेदन प्राप्त होने पर, जिला कल्याण अधिकारी सूची को समेकित करेंगे और उसे जिला स्तरीय स्वीकृति समिति को भेजेंगे।
चरण 2: अधीक्षक संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी और प्रशासन के उप निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय जम्मू के अनुमोदन से किसी भी कैदी को प्रवेश/मुक्ति देगा।
आवेदन की स्थिति जांचें:
योजना की आवेदन स्थिति के बारे में जिला समाज कल्याण अधिकारी (डीएसडब्ल्यूओ) से संपर्क किया जा सकता है।
8. FAQ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न:-
मैं नारी निकेतन के अधिकारियों का संपर्क विवरण (नाम और मोबाइल नंबर) कहां पसकता हूं?
नारी निकेतन के अधिकारियों का जिलावार संपर्क विवरण (नाम और मोबाइल नंबर) यहां पाया जा सकता है –
नारी निकेतन” की स्थापना किस वर्ष हुई?
और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में “नारी निकेतन” की स्थापना वर्ष 1976 में की गई थी।
नारी निकेतन में कौन रह सकता है?
जिन परित्यक्त/बेसहारा महिलाओं/विधवाओं के पास आजीविका का कोई साधन नहीं है, उन्हें नारी निकेतन में प्रवेश दिया जाता है।
और कश्मीर में कितने नारी निकेतन हैं?
जम्मू और कश्मीर में सात नारी निकेतन हैं, यानी जम्मू, उधमपुर, कठुआ, डोडा, राजौरी में और दो नारी निकेतन पुंछ में हैं।
जम्मू और कश्मीर का एकमात्र जिला कौन सा है जहां दो नारी निकेतन हैं?
प्पुंछ जम्मू और कश्मीर का एकमात्र जिला है जहां दो नारी निकेतन हैं।
जम्मू और कश्मीर में सभी नारी निकेतनों की कुल क्षमता कितनी है?
जम्मू और कश्मीर में सभी नारी निकेतनों की कुल क्षमता 280 है।
एक कैदी कितने समय तक संस्था में रह सकता है?
कैदी तब तक संस्था में रहेंगे जब तक उनका पुनर्वास नहीं हो जाता/उनकी शादी नहीं हो जाती/रोजगार और स्वरोजगार के लिए किसी योजना के अंतर्गत उन्हें शामिल नहीं कर लिया जाता।
स्कूल जाने वाली निराश्रित लड़कियों को क्या अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान की जाती हैं?
स्कूल जाने वाली निराश्रित लड़कियों के लिए अन्य सुविधाओं के अलावा मुफ्त शिक्षा भी प्रदान की जाती है।
क्या माताओं के साथ आने वाले बच्चों को भी प्रवेश मिलेगा?
माताओं के साथ आने वाले बच्चों को इस शर्त के अधीन प्रवेश का अधिकार होगा कि 8 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद लड़कों को बाल आश्रम में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।
कैदियों को क्या बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं?
इन संस्थानों में कैदियों को देखभाल और सुरक्षा प्रदान की जाती है। भोजन, आश्रय के अलावा बिस्तर और कपड़े भी उपलब्ध कराए जाते हैं।
लाभार्थी को आवेदन प्रस्तुत करने के लिए किससे संपर्क करना चाहिए?
लाभार्थी को आवेदन प्रस्तुत करने के लिए संबंधित डीएसडब्ल्यूओ से संपर्क करना होगा।
क्या वृद्ध महिलाएं भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं?
आवेदक की आयु के संबंध में कोई मानदंड नहीं है। इसलिए वृद्ध महिलाएं इस योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं।
क्या स्थायी रोजगार वाली महिलाएं पात्र हो सकती हैं?
नहीं, पात्र होने के लिए आवेदक के पास आजीविका का कोई साधन नहीं होना चाहिए।
प्रश्न मामले में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र अनिवार्य दस्तावेज के रूप में आवश्यक है?
यदि आवेदक विधवा है तो पति का मृत्यु प्रमाण पत्र अनिवार्य दस्तावेज के रूप में आवश्यक है।
DSWO का पूर्ण रूप क्या है?
डीएसडब्ल्यूओ का पूर्ण रूप “जिला समाज कल्याण अधिकारी” है।
क्या जम्मू और कश्मीर राज्य का आवासीय प्रमाण पत्र / अधिवास प्रमाण पत्र इस योजना के लिए अनिवार्य दस्तावेज है?
हां, इस योजना के लिए जम्मू और कश्मीर राज्य का आवासीय प्रमाण पत्र / अधिवास प्रमाण पत्र एक अनिवार्य दस्तावेज है।
यदि मैं पहले से ही इस योजना का लाभ उठा रहा हूं तो क्या मैं इस योजना के लिए पुनः आवेदन कर सकता हूं?
नहीं, यदि आपने पहले ही इस योजना का लाभ ले लिया है तो आप इस योजना के लिए पुनः आवेदन नहीं कर सकते।
क्या यह राज्य वित्त पोषित या केन्द्र वित्त पोषित योजना है?
यह 100% राज्य वित्तपोषित योजना है।
क्या कोई आवेदन शुल्क है?
सम्पूर्ण आवेदन प्रक्रिया पूर्णतः निःशुल्क है।
क्या योजना के लाभ के वितरण में देरी के लिए कोई मुआवजा है?
नहीं, योजना के दिशा-निर्देशों में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है।
मैं कैसे जान सकता हूँ कि आवेदन पत्र में कोई फ़ील्ड अनिवार्य है या नहीं?
अनिवार्य फ़ील्ड के अंत में एक तारांकन (*) चिह्न होता है।
क्या पड़ोसी राज्यों के आवेदक भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं?
नहीं, केवल जम्मू और कश्मीर राज्य के स्थायी निवासी ही आवेदन करने के पात्र हैं।
मैं योजना के दिशा-निर्देशों का लिंक कहां पा सकता हूं?
योजना के दिशानिर्देश इस लिंक पर देखे जा सकते हैं
जम्मू और कश्मीर सरकार के समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट का लिंक क्या है?
https://jksocialwelfare.nic.in/
मैं आवेदन पत्र का प्रारूप कहां पा सकता हूं? क्या यह ऑनलाइन उपलब्ध है?
आपको जिला समाज कल्याण कार्यालय जाना होगा और संबंधित प्राधिकारी से योजना के लिए आवेदन पत्र के प्रारूप की हार्ड कॉपी मांगनी होगी।
इस योजना का प्रबंधन कौन सा विभाग करता है?
इस योजना का प्रबंधन जम्मू और कश्मीर सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है।
क्या आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले सभी आवश्यक दस्तावेजों को स्वयं सत्यापित करना अनिवार्य है?
हां, आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले सभी आवश्यक दस्तावेज अनिवार्य रूप से स्व-सत्यापित होने चाहिए।