1.Introduction of the Scheme (योजना का परिचय)
विवाह सहायता (ANBOCWWB
2.Objective(उद्देश्य)
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (ANBOCWWB), श्रम, रोजगार और प्रशिक्षण विभाग, अंडमान और निकोबार प्रशासन द्वारा “विवाह सहायता” योजना शुरू की गई थी। इस योजना के तहत, पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को अपने स्वयं के विवाह या अपने दो आश्रित बच्चों के विवाह के खर्चों को कवर करने के लिए वित्तीय भत्ता मिलेगा।”
3.Key Benefits(मुख्य लाभ)
इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को अपने या अपने दो आश्रित बच्चों के विवाह के खर्च के लिए 20,000 रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी।”
4.Target Audience Beneficiaries(लक्ष्यित दर्शक- लाभार्थी)
पंजीकृत निर्माण श्रमिको के बच्चे
5.Eligibility Criteria(पात्रता मानदंड)
लाभार्थी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह संघ शासित प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
लाभार्थी किसी भवन एवं अन्य निर्माण कार्य में संलग्न होना चाहिए।
लाभार्थी को अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए।
लाभार्थी के पास बोर्ड की सक्रिय सदस्यता होनी चाहिए।
यह सहायता श्रमिक अथवा उसके दो आश्रित बच्चों के विवाह संबंधी खर्चों को पूरा करने के लिए दी जाएगी।
नोट: विवाह सहायता केवल दो बच्चों तक ही सीमित है।”
6.Requirements
Documents Required(आवश्यकताएँ-
आवश्यक दस्तावेज)
पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज
पासपोर्ट आकार का फोटो
उम्र का सबूत
पहचान प्रमाण
ईपीएफ का विवरण, यदि कोई हो
पते का प्रमाण
सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी 90 दिन की कार्य अवधि का प्रमाण पत्र
बैंक के खाते का विवरण
आवश्यकतानुसार कोई अन्य दस्तावेज़
विवाह सहायता योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
श्रमिक का पंजीकरण आईडी कार्ड
श्रमिक का पहचान प्रमाण अर्थात आधार कार्ड
नवीनतम सदस्यता रसीद
निवास प्रमाण पत्र
कर्मचारी का बैंक खाता विवरण/पासबुक की प्रति
जिस पुत्र/पुत्री के विवाह के लिए सहायता मांगी जा रही है, उसका पहचान प्रमाण
आवश्यकतानुसार कोई अन्य दस्तावेज़”
8.Application Process(आवेदन प्रक्रिया)
A.पोर्टल पंजीकरण प्रक्रिया
चरण 01: ऑनलाइन पोर्टल पर जाएं:https://serviceonline.gov.in/login.do
चरण 02: होम पेज पर ‘रजिस्टर’ पर क्लिक करें और सभी अनिवार्य विवरण भरें।
चरण 03: ‘सबमिट’ बटन पर क्लिक करें और प्राप्त ओटीपी का उपयोग करके अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को मान्य करें।
चरण 04: सफल सत्यापन के बाद, आवेदक पंजीकृत हो जाएगा।
B.अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के अंतर्गत निर्माण श्रमिकों की पंजीकरण प्रक्रिया:
चरण 01: आवेदकलॉग इन करेंपंजीकरण करते समय उपयोग की गई उनकी ईमेल आईडी के माध्यम से
चरण 02: पासवर्ड और कैप्चा दर्ज करें
चरण 03: ‘लॉगिन’ पर क्लिक करें
चरण 04: सफल लॉगिन के बाद, ‘सेवाओं के लिए आवेदन करें’ पर क्लिक करें और फिर ‘सभी उपलब्ध सेवाएँ देखें’ पर क्लिक करें
चरण 05: अब, “बीओसीडब्ल्यूडब्ल्यूबी में निर्माण श्रमिकों का पंजीकरण” खोजें और फिर पंजीकरण प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए क्लिक करें।
चरण 06: सभी अनिवार्य विवरण भरें और सभी प्रासंगिक दस्तावेज़ अपलोड करें।
चरण 07: फॉर्म का पूर्वावलोकन करें और ‘सबमिट’ पर क्लिक करें।
चरण 08: सफल पंजीकरण के बाद, आवेदक को एक पंजीकरण आईडी प्राप्त होगी।
C.विवाह वित्तीय सहायता के लिए आवेदन प्रक्रिया
चरण 01: अब, योजना का लाभ उठाने के लिए, आवेदक कर सकते हैंलॉग इन करेंपंजीकरण करते समय उपयोग की गई उनकी ईमेल आईडी के माध्यम से
चरण 02: पासवर्ड और कैप्चा दर्ज करें
चरण 03: ‘लॉगिन’ पर क्लिक करें
चरण 04: सफल लॉगिन के बाद, ‘सेवाओं के लिए आवेदन करें’ पर क्लिक करें और फिर ‘सभी उपलब्ध सेवाएँ देखें’ पर क्लिक करें
चरण 05: अब, ‘विवाह वित्तीय सहायता’ खोजें और आवेदन पत्र भरने के लिए योजना पर क्लिक करें।
चरण 06: सभी अनिवार्य विवरण भरें और सभी अनिवार्य दस्तावेज अपलोड करें।
चरण 07: आवेदन पत्र का पूर्वावलोकन करें और ‘सबमिट’ पर क्लिक करें।
D.आवेदन ट्रैकिंग
चरण 01: आवेदन की स्थिति को ट्रैक करने के लिए, आवेदक ऑनलाइन पोर्टल पर जा सकता है औरलॉग इन करेंअपने ‘यूजर आईडी’ और ‘पासवर्ड’ के माध्यम से।
चरण 02: होम पेज पर, “एप्लिकेशन स्थिति देखें” पर क्लिक करें और फिर “एप्लिकेशन स्थिति ट्रैक करें” पर क्लिक करें।
चरण 03: आवेदन संदर्भ संख्या दर्ज करें और अपने आवेदन की स्थिति जानने के लिए ‘डेटा प्राप्त करें’ पर क्लिक करें।”
ऑफलाइन:-
आवेदक स्वयं या ठेकेदार के माध्यम से सभी प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र संबंधित एएनबीओसीडब्ल्यूडब्ल्यूबी कार्यालय में जमा कर सकता है।
आवेदन फार्मलाभार्थी के रूप में पंजीकरण के लिए
आवेदन फार्मविवाह सहायता के लिए”
10.Website Links(वेबसाइट लिंक)
11.Links to Official Sources(आधिकारिक स्रोतों के लिंक)
12.FAQs(सामान्य प्रश्न)
Q.1 विवाह सहायता” योजना का उद्देश्य क्या है?
Ans.इस योजना का उद्देश्य पंजीकृत निर्माण श्रमिकों या उनके आश्रित बच्चों को विवाह संबंधी खर्चों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।”
Q.2 योजना के अंतर्गत क्या लाभ उपलब्ध कराए गए हैं?
Ans.पंजीकृत निर्माण श्रमिक अपने स्वयं के विवाह अथवा अपने दो आश्रित बच्चों के विवाह व्यय के लिए 20,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं।”
Q.3 क्या सहायता केवल श्रमिक के विवाह संबंधी खर्चों तक ही सीमित है?
Ans.नहीं, सहायता का उपयोग श्रमिक के दो आश्रित बच्चों के विवाह संबंधी खर्चों को पूरा करने के लिए भी किया जा सकता है”
Q.4 क्या उन बच्चों की संख्या की कोई सीमा है जिनके लिए सहायता का दावा किया जा सकता है?
Ans.हां, सहायता श्रमिक के दो आश्रित बच्चों के विवाह व्यय तक सीमित है।”
Q.5 क्या वित्तीय सहायता का उपयोग विवाह व्यय के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया जा सकता है?
Ans.नहीं, यह सहायता विशेष रूप से विवाह संबंधी खर्चों के लिए निर्धारित है तथा इसका उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता”
Q.6 क्या इस योजना के लिए आवेदन करने हेतु कोई दस्तावेज आवश्यक हैं?
Ans.निवास प्रमाण, निर्माण कार्य में रोजगार, कल्याण बोर्ड में पंजीकरण, तथा विवाह समारोह या आश्रित बच्चों के बारे में विवरण जैसे दस्तावेज आवश्यक हो सकते हैं।”