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“Madhu Babu Pension Scheme”(” मधु बाबू पेंशन योजना ‘’)

1.Introduction of the Scheme (योजना का परिचय)

” मधु बाबू पेंशन योजना ‘’

2.  Objective(उद्देश्य)-

ओडिशा सरकार के सामाजिक सुरक्षा और विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग के तहत ” मधु बाबू पेंशन योजना ” एक सामाजिक कल्याण योजना है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर बुजुर्ग नागरिकों, विधवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई है। राज्य में “राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना, 1989” और “उड़ीसा विकलांगता पेंशन योजना, 1985” के तहत आने वाले सभी लाभार्थी इस योजना के अंतर्गत आते हैं। यह योजना बेंचमार्क विकलांगता (उम्र की परवाह किए बिना) वाले व्यक्ति पर लागू होती है और अपनी विकृति या विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम के तहत अधिसूचित किसी अन्य विकलांगता के कारण सामान्य काम करने में असमर्थ है।

3. Key Benefits(मुख्य लाभ)-

  • 1.60-79 वर्ष की आयु के लाभार्थी के लिए पेंशन 500 रुपये प्रति माह होगी। 
  • 2. 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के लाभार्थी के लिए पेंशन 700 रुपये प्रति माह होगी।
  • 3.पेंशन प्रत्येक माह की 15 तारीख को “जन सेवा केंद्रों” के माध्यम से ₹ 100/- के मूल्यवर्ग में वितरित की जाएगी।

4. Target Audience  Beneficiaries(लक्ष्यित दर्शक- लाभार्थी)

  • कमज़ोर बुजुर्ग नागरिक, विधवा

5. Eligibility Criteria(पात्रता मानदंड)-

  • 1.आवेदक 20 वर्षों से ओडिशा का स्थायी निवासी/निवासी है।
  • 2.आवेदक को नैतिक अधमता से जुड़े किसी भी आपराधिक अपराध में दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए।
  • 3.आवेदक को निम्नलिखित में से किसी एक के लिए अर्हता प्राप्त करनी चाहिए –
  • आवेदक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
  • आवेदक विधवा है।
  • 4.आवेदक कुष्ठ रोगी है तथा उसमें विकृति के स्पष्ट लक्षण हैं।
  • 5.आवेदक 5 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति हो तथा अपनी विकृति या विकलांगता के कारण सामान्य कार्य करने में असमर्थ हो, जैसे अंधा या अस्थि विकलांग, मानसिक रूप से विकलांग, मस्तिष्क पक्षाघात से ग्रस्त हो।
  • 6.आवेदक एक एड्स रोगी की विधवा है।
  • 7.आवेदक राज्य/जिला एड्स नियंत्रण सोसायटी द्वारा चिन्हित एड्स रोगी है (नियम 6 (बी) के अंतर्गत आय पर ध्यान दिए बिना)।
  • 8.आवेदक बीपीएल श्रेणी से संबंधित अविवाहित महिला है।
  • 9.आवेदक की पारिवारिक आय सभी स्रोतों से ₹ 24,000/- प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • 10.आवेदक को केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या किसी भी सरकार द्वारा सहायता प्राप्त संगठन से कोई अन्य पेंशन प्राप्त नहीं हो रही हो।

6. Requirements Documents Required(आवश्यकताएँ- आवश्यक दस्तावेज)

  • A.आधार कार्ड की स्कैन कॉपी.
  • B.हाल ही में ली गई पासपोर्ट आकार की तस्वीरों की तीन समान सत्यापित प्रतियां (एमबीपी की सभी श्रेणियों के लिए)।
  • C.संबंधित तहसीलदार से कुल वार्षिक पारिवारिक आय के बारे में प्रमाण पत्र (डब्ल्यूपी-एड्स / डीपी-एड्स को छोड़कर सभी के लिए)
  • D.विकलांगता के नवीनतम प्रतिशत के उल्लेख के साथ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र, अथवा विकलांगता के कारण पेंशन के आवेदकों के लिए (डीपी श्रेणी के लिए)
  • E.कुष्ठ रोग से पीड़ित होने, अंगों की हानि होने तथा सामान्य कार्य करने में असमर्थ होने के संबंध में सक्षम F.प्राधिकारी/चिकित्सा अधिकारी, स्थानीय पीएचसी/अस्पताल से जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र, जो संबंधित खंड विकास अधिकारी/तहसीलदार (सीएलपी के लिए) द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित हो।
  • G.उड़ीसा राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी की अनुशंसा (डीपी-एड्स के लिए)
  • H.आवेदक के संबंध में आयु का प्रमाण (ओएपी/डीपी श्रेणियों के लिए) (ग्राम पंचायत/एनएसी/नगर पालिका की मतदाता सूची या स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र या जन्म पंजीकरण प्रमाण पत्र)।

नोट: यदि उपरोक्त में से कोई भी उपलब्ध/विश्वसनीय न हो तो निकटतम पी.एच.सी./अस्पताल के सहायक सर्जन पद से नीचे के रैंक के चिकित्सा अधिकारी से आयु प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकता है।

7.  Income Limits(आय सीमाएँ)-

  • आवेदक की पारिवारिक आय (सभी स्रोतों से) ₹ 24,000/- प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

8. Application Process(आवेदन प्रक्रिया)-

ऑनलाइन-

  • 1.विभाग के अधिकारी से मिलेंवेबसाइटयोजना के लिए आवेदन करने हेतु।
  • 2.योजना टैब चुनें, योजना का नाम “मधु बाबू पेंशन योजना” चुनें। Procced पर क्लिक करें।
  • 3.ऑनलाइनआवेदन फार्मखुल जाएगा.
  • 4.आय प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक कॉपी सहित दस्तावेज अपलोड करें।
  • 5.आवेदन पत्र जमा करें।

9.  Website Links(वेबसाइट लिंक)-

OFFICIAL WEBSITE

10.  Links to Official Sources(आधिकारिक स्रोतों के लिंक)-

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11. FAQs(सामान्य प्रश्न)-

“मधु बाबू पेंशन योजना” कब शुरू की गई थी?

उत्तर :-“मधु बाबू पेंशन योजना” 1 जनवरी 2008 को शुरू की गई थी 

इस योजना का प्रबंधन कौन सा विभाग करता है?

उत्तर :-इस योजना का प्रबंधन महिला एवं बाल विकास विभाग, उड़ीसा सरकार द्वारा किया जाता है

क्या तमिलनाडु के आवेदक इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं?

उत्तर :-नहीं, यह योजना केवल उड़ीसा राज्य के निवासियों के लिए लागू है।

इस योजना के माध्यम से अधिकतम कितनी पेंशन प्राप्त की जा सकती है?

उत्तर :-इस योजना के माध्यम से प्राप्त की जाने वाली पेंशन की अधिकतम राशि ₹ 700/- प्रति माह है।

क्या इस योजना के लिए कोई आयु-संबंधी मानदंड है?

उत्तर :-हां, आवेदक की आयु कम से कम 60 वर्ष होनी चाहिए।

यदि लाभार्थी की आयु 55 वर्ष है तो पेंशन की राशि क्या होगी?

उत्तर :-60-79 वर्ष की आयु के लाभार्थी के लिए पेंशन 500 रुपये प्रति माह होगी।

यदि लाभार्थी की आयु 89 वर्ष है तो पेंशन की राशि क्या होगी?

उत्तर :-80 वर्ष या उससे अधिक आयु के लाभार्थी के लिए पेंशन 700 रुपये प्रति माह होगी।

मैं योजना के दिशा-निर्देशों का लिंक कहां पा सकता हूं?

उत्तर :-योजना के दिशानिर्देश इस लिंक पर देखे जा सकते हैं https://ssepd.gov.in/system/download/mbpy%20guidelines.pdf

यदि मैं पहले से ही किसी अन्य पेंशन का लाभ ले रहा हूं तो क्या मैं आवेदन करने के लिए पात्र होऊंगा?

उत्तर :-नहीं, पात्र होने के लिए आवेदक को पहले से ही केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या किसी भी सरकार द्वारा सहायता प्राप्त संगठन से कोई अन्य पेंशन प्राप्त नहीं करनी चाहिए।

क्या इस योजना में कोई आय-संबंधी मानदंड है?

उत्तर :-हां, आवेदक की पारिवारिक आय (सभी स्रोतों से) ₹ 24,000/- प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए

मैं आवेदन पत्र का प्रारूप कहां से प्राप्त कर सकता हूं?

उत्तर :-आवेदन पत्र का प्रारूप ब्लॉक के खंड विकास अधिकारी के कार्यालय या कार्यकारी अधिकारी, नगर पालिका / एनएसी, ग्राम पंचायत मुख्यालय से निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है

आवेदन पत्र के साथ कौन से दस्तावेज संलग्न करना आवश्यक है?

उत्तर :-निम्नलिखित स्व-सत्यापित दस्तावेज़ संलग्न किए जाने आवश्यक हैं:
1.हाल के पासपोर्ट आकार के फोटो की तीन समान सत्यापित प्रतियां (एमबीपी की सभी श्रेणियों के लिए)।
2.संबंधित तहसीलदार से कुल वार्षिक पारिवारिक आय के बारे में प्रमाणपत्र (डब्ल्यूपी-एड्स / डीपी-एड्स को छोड़कर सभी के लिए) 
3.विकलांगता के नवीनतम प्रतिशत के उचित उल्लेख के साथ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी विकलांगता प्रमाणपत्र या, विकलांगता के कारण पेंशन के आवेदकों के लिए (डीपी श्रेणी के लिए) 
4.सक्षम प्राधिकारी / चिकित्सा अधिकारी स्थानीय पीएचसी / अस्पताल से कुष्ठ रोग से पीड़ित और अंगों की हानि और सामान्य काम करने में असमर्थ होने के बारे में चिकित्सा प्रमाणपत्र, जो संबंधित ब्लॉक विकास अधिकारी / तहसीलदार (सीएलपी के लिए) द्वारा विधिवत प्रतिहस्ताक्षरित हो।
5.उड़ीसा राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी से अनुशंसा (डीपी-एड्स के लिए) 
6.आवेदक के संबंध में आयु का प्रमाण (ओएपी / डीपी नोट: यदि उपरोक्त में से कोई भी उपलब्ध/विश्वसनीय न हो तो निकटतम पी.एच.सी./अस्पताल के सहायक शल्य चिकित्सक से कम रैंक के चिकित्सा अधिकारी से आयु प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकता है।

आयु प्रमाण के रूप में कौन से दस्तावेज़ स्वीकार किये जाते हैं?

उत्तर :-आयु प्रमाण के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज स्वीकार किए जाते हैं: ग्राम पंचायत / एनएसी / नगर पालिका की मतदाता सूची या स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र या जन्म पंजीकरण प्रमाण पत्र।

यदि आवेदक के पास आयु का कोई प्रमाण नहीं है तो क्या होगा?

यदि आवेदक के पास आयु का कोई प्रमाण नहीं है तो क्या होगा?

आवेदन के साथ हाल ही में खींची गई पासपोर्ट आकार की तस्वीरों की कितनी प्रतियां जमा करनी होंगी?

उत्तर :-हाल ही में ली गई पासपोर्ट आकार की तस्वीरों की तीन समान सत्यापित प्रतियां (एमबीपी की सभी श्रेणियों के लिए)।

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