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Inter caste marriage scheme:अंतरजातीय विवाह योजना

योजना का परिचय ( introduction of the scheme)

http://अंतरजातीय विवाहहिमाचल प्रदेश सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा शुरू की गई अंतरजातीय विवाह योजना सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने और अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना के अंतर्गत, अलग-अलग जातियों के जोड़ों को विवाह करने पर 50,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। इस पहल का उद्देश्य जातिगत बाधाओं को समाप्त करना और सामाजिक सद्भाव को मजबूत करना है।

2. उद्देश्य (Objectives)

  • अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देना।
  • सामाजिक एकीकरण को प्रोत्साहन देना।
  • जातिगत भेदभाव को कम करके समाज में समानता स्थापित करना।

3. मुख्य लाभ (Key Benefits)

पात्र जोड़ों को 50,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता।

यह सहायता दो चरणों में प्रदान की जाती है: विवाह पंजीकरण के समय 50,000 रुपये और शेष राशि अधिसूचना के अनुसार।

इस राशि का उपयोग घरेलू खर्च, बच्चों की शिक्षा, या जोड़ों की आवश्यकताओं के अनुसार किया जा सकता है।

4. लक्षित लाभार्थी (Target Audience – Beneficiaries)

  • दूल्हा या दुल्हन में से एक का हिमाचल प्रदेश का निवासी होना अनिवार्य है।
  • जोड़े का संबंध अलग-अलग जातियों से होना चाहिए।

5. पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria)

  • दूल्हा या दुल्हन में से एक हिमाचल प्रदेश का निवासी हो।
  • विवाह विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के तहत पंजीकृत हो।
  • संयुक्त वार्षिक आय 5 लाख रुपये से अधिक न हो।
  • जोड़े का संबंध अलग-अलग जातियों से हो।

6. आवश्यक दस्तावेज़ (Documents Required)

  • हिमाचली प्रमाण पत्र।
  • जाति प्रमाण पत्र।
  • आयु प्रमाण पत्र।
  • विवाह प्रमाण पत्र।
  • यदि संबंधित व्यक्ति किसी अन्य जिले से है, तो उस जिले से अनापत्ति प्रमाण पत्र।

7. आवेदन प्रक्रिया (Application Process)

ऑफ़लाइन आवेदन:

1. विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के तहत विवाह पंजीकरण कराएं।

2. विवाह पंजीकरण के बाद जिला समाज कल्याण कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त करें।

3. आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।

4. आवेदन और दस्तावेज़ सत्यापन के बाद वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

8. आधिकारिक वेबसाइट लिंक (Website Links)

आवेदन और अधिक जानकारी के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

9. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

प्रश्न 1: योजना के लिए पात्रता क्या है?

उत्तर: कोई भी जोड़ा जिसमें एक साथी अनुसूचित जाति से और दूसरा गैर-अनुसूचित जाति से हो, पात्र है।

प्रश्न 2: योजना के तहत क्या लाभ मिलता है?

उत्तर: पात्र जोड़ों को 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

प्रश्न 3: क्या विवाह के बाद आवेदन किया जा सकता है?

उत्तर: नहीं, योजना के लिए आवेदन विवाह से पहले ही करना होता है।

प्रश्न 4: आवेदन प्रक्रिया क्या है?

उत्तर: आवेदन विभाग के ऑफ़लाइन या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है।

प्रश्न 5: आवश्यक दस्तावेज़ क्या हैं?

उत्तर: हिमाचली प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, और अन्य जिले के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र।

प्रश्न 6: योजना का उद्देश्य क्या है?

उत्तर: योजना का उद्देश्य अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन देकर सामाजिक समानता और सद्भाव को बढ़ावा देना है।

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