1.1. Introduction of the scheme(योजना का परिचय)-
अंतिम संस्कार व्यय सहायता योजना
2.Objective:-
ओडिशा के श्रम विभाग के भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड द्वारा शुरू की गई “अंतिम संस्कार व्यय सहायता” योजना बोर्ड के पंजीकृत श्रमिकों के लिए एक कल्याणकारी योजना है। इस योजना के तहत, प्रत्येक मृतक पंजीकृत सदस्य के नामांकित व्यक्ति को उनके अंतिम संस्कार के खर्चों को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
3.3.Main Benefits(मुख्य लाभ)-
सहायता राशि: ₹5,000/-.
4.लक्ष्यित दर्शक:- लाभार्थी
नामांकित व्यक्ति
5 .पात्रता मानदंड:–
भवन/निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकरण के लिए
A.आवेदक ओडिशा का निवासी होना चाहिए।
B.आवेदक भवन/निर्माण श्रमिक होना चाहिए।
C.आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
D.आवेदक को किसी वर्ष में कम से कम 90 दिनों तक भवन एवं निर्माण कार्य में लगा होना चाहिए।
E.आवेदक किसी भी कानून के तहत स्थापित किसी अन्य F.कल्याण कोष का सदस्य नहीं होना चाहिए।
कल्याण योजना के आवेदन के लिए
A.आवेदक ओडिशा भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक B.कल्याण बोर्ड के अंतर्गत मृतक पंजीकृत सदस्य का नामिती होना चाहिए।
C.सदस्य की मृत्यु किसी दुर्घटना के कारण हुई हो।
6.आवश्यकताएँ
आवश्यक दस्तावेज
भवन/निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकरण के लिए
A.आधार लिंक्ड बैंक पासबुक फ्रंट पेज कॉपी (अनुमत फ़ाइल प्रकार: PNG, JPG, PDF. स्वीकृत आकार: 500 KB से कम).
B.पासपोर्ट आकार का फोटो (अनुमत प्रकार: PNG, JPG. स्वीकृत आकार: 500 KB से कम).
C.आधार कार्ड (अनुमत फ़ाइल प्रकार: PNG, JPG, PDF. स्वीकृत आकार: 500 KB से कम).
D.आवेदक के हस्ताक्षर (स्वीकृत प्रकार: PNG, JPG. स्वीकृत आकार: 500 KB से कम)
E.रोजगार प्रमाणपत्र (स्वीकृत फ़ाइल प्रकार: PNG, JPG, PDF. स्वीकृत आकार: 500 KB से कम).
कल्याण योजना के आवेदन के लिए
A.मृतक सदस्य का पंजीकरण पहचान पत्र।
B.वार्षिक अंशदान जमा करने का प्रमाण।
C.मृतक सदस्य का मृत्यु प्रमाण पत्र (किसी भी सरकारी चिकित्सा अधिकारी से, जो सहायक शल्य चिकित्सक के पद से नीचे का न हो)।
D.आवेदक का आश्रित/उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र।
E.आवश्यकतानुसार कोई अन्य दस्तावेज।
नोट: एक से अधिक नामांकित व्यक्तियों के मामले में, आवेदक को लाभ के भुगतान के लिए अन्य नामांकित व्यक्तियों का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।
7.आवेदन प्रक्रिया
ऑनलाइन
भवन/निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकरण प्रक्रिया:
चरण 1: आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँवेबसाइटओडिशा बीओसीडब्ल्यूडब्ल्यू बोर्ड के।
चरण 2: पृष्ठ के ऊपरी दाईं ओर “वन टाइम रजिस्ट्रेशन” पर क्लिक करें।
चरण 3: घोषणा बॉक्स पर क्लिक करें और फिर “आगे बढ़ें” बटन पर क्लिक करें।
चरण 4: अगली विंडो में सभी आवश्यक विवरण ध्यान से भरें और “आगे बढ़ें” पर क्लिक करें।
चरण 5: प्राप्त ओटीपी दर्ज करें और “सबमिट” पर क्लिक करें।
चरण 6: आपका खाता सफलतापूर्वक बन जाएगा और एक उपयोगकर्ता नाम प्रदर्शित किया जाएगा (भविष्य के संदर्भ के लिए उपयोगकर्ता नाम रखें)।
कल्याण योजना की आवेदन प्रक्रिया
चरण 1: आवेदक से मिलेंलोग इन वाला पन्नाओडिशा बीओसीडब्ल्यूडब्ल्यू बोर्ड के।
चरण 2: अपना उपयोगकर्ता नाम, ओटीपी दर्ज करें और कैप्चा भरें फिर “साइन इन” पर क्लिक करें।
चरण 3: अगली विंडो में, अपना सामान्य विवरण, पता विवरण, परिवार और नामांकित व्यक्ति का विवरण, उस प्रतिष्ठान का विवरण जहां आवेदक ने पिछले एक वर्ष के दौरान काम किया, बैंक विवरण आदि भरें और फिर “सबमिट” पर क्लिक करें।
चरण 4: अब मेनू बार सेक्शन में, “लाभ” पर क्लिक करें। सूची से वह संबंधित लाभ चुनें जिसे आप लागू करना चाहते हैं।
चरण 5: सभी अनिवार्य विवरण ध्यानपूर्वक भरें और आवेदन प्रक्रिया पूरी करने के लिए “सबमिट” पर क्लिक करें।
अपने आवेदन की स्थिति की जांच करें: पंजीकृत श्रमिक इस वेबसाइट पर जाकर अपने आवेदन की स्थिति की जांच कर सकते हैं।जोड़नाअपना आवेदन ट्रैकिंग नंबर दर्ज करने पर।
वार्षिक अंशदान का भुगतान करें: पंजीकृत कर्मचारी इस वेबसाइट पर जाकर वार्षिक अंशदान का भुगतान कर सकते हैं।जोड़नाअपना पंजीकरण नंबर दर्ज करने पर।
8.Website Link
9.Links to official sources
10.अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
(प्रश्न -1)ओडिशा के भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के तहत लाभार्थी के रूप में पंजीकरण के लिए आयु की आवश्यकता क्या है?
उत्तर :-भवन निर्माण श्रमिक की आयु कम से कम 18 वर्ष तथा 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
(प्रश्न -2)क्या लाभार्थी के रूप में पंजीकरण हेतु कोई न्यूनतम सेवा आवश्यकता है?
उत्तर :-हां, भवन निर्माण श्रमिक ने पिछले 12 महीनों में भवन निर्माण श्रमिक के रूप में 90 दिनों की सेवा पूरी कर ली होगी
(प्रश्न -3)कल्याण योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
उत्तर :-बोर्ड का कोई भी पंजीकृत श्रमिक कल्याण योजना के लिए आवेदन कर सकता है।
(प्रश्न -4)किसी श्रमिक को लाभार्थी के रूप में पंजीकृत करने की जिम्मेदारी किसकी है?
उत्तर :-जिला श्रम अधिकारी (डीएलओ)/सहायक श्रम अधिकारी/ग्रामीण श्रम निरीक्षक बोर्ड के अंतर्गत लाभार्थियों के पंजीकरण के लिए पंजीकरण अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं
(प्रश्न -5)बीओसीडब्ल्यू कल्याण बोर्ड के लाभार्थी के रूप में पंजीकरण के लिए कौन पात्र है?
उत्तर :-प्रत्येक भवन श्रमिक जो 18-60 वर्ष की आयु के बीच है और जो पिछले एक वर्ष के दौरान कम से कम 90 दिनों के लिए किसी भवन या अन्य निर्माण कार्य में लगा हुआ है, वह ओडिशा के बीओसीडब्ल्यू कल्याण बोर्ड के लाभार्थी के रूप में पंजीकरण के लिए पात्र है।
(प्रश्न 6) क्या ओडिया प्रवासी श्रमिकों को ओडिशा भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के तहत लाभार्थियों के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है?
उत्तर :-हां, अन्य राज्यों में भवन एवं अन्य निर्माण कार्यों में लगे ओडिया प्रवासी श्रमिकों को ओडिशा भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के तहत लाभार्थी के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है।
(प्रश्न -7)पंजीकरण हेतु आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है?
उत्तर :-बीओसीडब्ल्यू कल्याण बोर्ड के तहत लाभार्थी के रूप में पंजीकरण करने के लिए, आवेदक श्रमिक को फॉर्म-XXVII डाउनलोड करना चाहिए और सभी अनिवार्य दस्तावेज (यदि आवश्यक हो तो स्वयं प्रमाणित) और ₹20/- का शुल्क अपने क्षेत्र के जिला श्रम अधिकारी (डीएलओ)/सहायक श्रम अधिकारी/ग्रामीण श्रम निरीक्षकों के पास संलग्न करना चाहिए। वैकल्पिक रूप से, ओडिशा बीओसीडब्ल्यूडब्ल्यू बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट: https://nirmanshramik.odisha.gov.in/obocwwb/public/cwLogin के माध्यम से भी पंजीकरण किया जा सकता है
(प्रश्न -8)पंजीकरण प्रक्रिया से जुड़ी फीस कितनी है?
उत्तर :-पंजीकरण शुल्क ₹20/- है जो पंजीकरण के दौरान देय है।
(प्रश्न 9)आवेदन शुल्क का भुगतान करने के बाद क्या होगा?
उत्तर :-आपके द्वारा ₹20/- का आवेदन शुल्क जमा करने के बाद, पंजीकरण अधिकारी द्वारा आपके आवेदन की समीक्षा की जाएगी। आपके आवेदन को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का निर्णय आपके आवेदन की योग्यता के आधार पर लिया जाएगा
(प्रश्न 10)यह निर्णय कौन लेगा कि मेरा आवेदन स्वीकृत होगा या अस्वीकृत?
उत्तर :-पंजीकरण अधिकारी यह निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार है कि आपके आवेदन को उसकी योग्यता के आधार पर स्वीकृत किया जाएगा या अस्वीकृत किया जाएगा
(प्रश्न 11)क्या आवेदन शुल्क का भुगतान करने के बाद भी मेरा आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है?
उत्तर :-हां, अगर आपने आवेदन शुल्क का भुगतान कर दिया है तो भी आपका आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है। अंतिम निर्णय पंजीकरण अधिकारी द्वारा आपके आवेदन की योग्यता के आधार पर किया जाता है।
(प्रश्न 12)पंजीकरण के नवीकरण से जुड़ी फीस कितनी है?
उत्तर :-नवीनीकरण शुल्क ₹50/- है जो पंजीकरण की नवीनीकरण प्रक्रिया के दौरान देय है।
(प्रश्न 13)इस लाभ हेतु आवेदक को कौन से मानदंड पूरे करने होंगे?
उत्तर :-ओडिशा भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के मृतक पंजीकृत सदस्य का नामित व्यक्ति इस लाभ के लिए पात्र होगा।
(प्रश्न 14)इस योजना के अंतर्गत किस प्रकार की सहायता प्रदान की जाती है?
उत्तर :–इस योजना के अंतर्गत, बोर्ड अंतिम संस्कार सहायता के लिए ₹5,000/- प्रदान करेगा
(प्रश्न 15)इस कल्याणकारी योजना के लिए आवेदन करने हेतु कौन सा फॉर्म भरना होगा?
उत्तर :आवेदन निर्धारित फॉर्म-XLIII में किया जाना चाहिए। फॉर्म https://bocboard.labdirodisha.gov.in/Building/homecontent/BeneficiaryForms/FUNERAL%20EXPENSES.pdf से डाउनलोड किया जा सकता है या आपके क्षेत्र के जिला श्रम अधिकारी (डीएलओ)/सहायक श्रम अधिकारी/ग्रामीण श्रम निरीक्षकों से प्राप्त किया जा सकता है।
(प्रश्न 16)मैं इस कल्याणकारी योजना के लिए आवेदन कहां जमा करूं?
उत्तर :-आवेदन ऑनलाइन जमा किया जा सकता है: https://nirmanshramik.odisha.gov.in/obocwwb/public/cwLogin वैकल्पिक रूप से, इस कल्याणकारी योजना के लिए ऑफ़लाइन आवेदन आपके क्षेत्र के जिला श्रम अधिकारी (डीएलओ) / सहायक श्रम अधिकारी / ग्रामीण श्रम निरीक्षकों को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।