1.Introduction of the Scheme (योजना का परिचय)
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह वृद्धावस्था सहायता योजना”
2.Objective(उद्देश्य)
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह वृद्धावस्था सहायता योजना” अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष से अधिक आयु) को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सामाजिक कल्याण निदेशालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है। इस योजना का उद्देश्य निराश्रित, वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय सहायता के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है, जिनके पास निर्वाह का कोई साधन नहीं है और जिनके पास अपनी आजीविका के लिए वित्तीय सहायता देने वाला कोई नहीं है। इस योजना के अनुसार, केवल वे लोग जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के स्थायी निवासी हैं या आवेदन की तारीख से ठीक पहले कम से कम 10 वर्षों से इस क्षेत्र में रह रहे हैं, वे ही वित्तीय सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं।”
3.Key Benefits(मुख्य लाभ)
60-79 वर्ष आयु वर्ग के व्यक्तियों के लिए सहायता राशि ₹2,500/- प्रति माह होगी।
80 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए सहायता राशि ₹3,000/- होगी।
नोट 01: इस योजना में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (IGNOAPS) के लाभार्थी भी शामिल हैं।
नोट 02: भत्ते का भुगतान मासिक आधार पर बैंक खाते के माध्यम से किया जाएगा।”
4.Target Audience Beneficiaries(लक्ष्यित दर्शक- लाभार्थी)
60 साल के या उससे अधिक उम्र के वृद्ध
5.Eligibility Criteria(पात्रता मानदंड)
आवेदक को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र का स्थायी निवासी होना चाहिए अथवा आवेदन करते समय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र में 10 वर्ष से अधिक समय से निवास कर रहा होना चाहिए।
आवेदक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
आवेदक की घरेलू आय ₹4000/- प्रति माह से अधिक नहीं होनी चाहिए।
आवेदक को सरकार या किसी अन्य स्रोत से कोई अन्य वित्तीय सहायता, पेंशन या अनुदान प्राप्त नहीं होना चाहिए।”
6.Requirements
Documents Required(आवश्यकताएँ-
आवश्यक दस्तावेज)
पासपोर्ट आकार का फोटो
पहचान प्रमाण अर्थात आधार कार्ड
उम्र का सबूत
स्थानीय प्रमाण पत्र/निवास प्रमाण पत्र
श्रेणी/समुदाय प्रमाण पत्र, यदि लागू हो
बैंक खाता विवरण/पासबुक की प्रति
सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय का प्रमाण
आवश्यकतानुसार कोई अन्य दस्तावेज़”
7.Application Process(आवेदन प्रक्रिया)
चरण 01: आवेदन पत्र समाज कल्याण निदेशालय, पोर्ट ब्लेयर और बाल विकास परियोजना अधिकारियों (सीडीपीओ) के उप-विभागीय कार्यालयों में निःशुल्क उपलब्ध होगा।आवेदन फार्मसे डाउनलोड किया जा सकता हैआधिकारिक वेबसाइट.
चरण 2: पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र सभी प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी के कार्यालय में जमा करना होगा।”
08. Website Links(वेबसाइट लिंक)
http://andssw1.and.nic.in/socialwelfare/
09.FAQs(सामान्य प्रश्न)
Q.1 इस योजना का उद्देश्य क्या है?
Ans.इस योजना का उद्देश्य उन निराश्रित, वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय सहायता के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है, जिनके पास जीविका का कोई साधन नहीं है तथा जिनके पास आजीविका के लिए वित्तीय सहायता देने वाला कोई नहीं है”
Q.2 इस योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने के लिए कौन पात्र है?
Ans. पात्र व्यक्ति अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के स्थायी निवासी होने चाहिए या आवेदन तिथि से कम से कम 10 वर्ष पहले से वहां निवास कर रहे हों।”
Q.3 आवेदकों के लिए पात्रता मानदंड क्या हैं?
Ans.आवेदक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए, तथा उसकी पारिवारिक आय 4000 रुपये प्रति माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। उन्हें कोई अन्य वित्तीय सहायता या पेंशन नहीं मिलनी चाहिए।”
Q.4 इस योजना से क्या लाभ मिलेंगे?
Ans.60-79 वर्ष की आयु के व्यक्तियों को ₹2,500 प्रति माह मिलते हैं, जबकि 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों को ₹3,000 प्रति माह मिलते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (IGNOAPS) के लाभार्थी भी इसमें शामिल हैं।”
Q.5 भत्ता कैसे वितरित किया जाता है?
Ans.भत्ते का भुगतान मासिक आधार पर बैंक खातों के माध्यम से किया जाता है।”
Q.6 आवेदन पत्र कहां से प्राप्त किया जा सकता है?
Ans. आवेदन पत्र पोर्ट ब्लेयर स्थित समाज कल्याण निदेशालय और बाल विकास परियोजना अधिकारियों (सीडीपीओ) के उप-विभागीय कार्यालयों में निःशुल्क उपलब्ध हैं। फॉर्म को आधिकारिक वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है”
Q.7 पूरा भरा हुआ आवेदन पत्र कहां जमा किया जाना चाहिए?
Ans.पूर्ण रूप से भरे गए फार्म संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी के कार्यालय में जमा किए जाने चाहिए।
Q.8 क्या आवेदन जमा करने के लिए कोई शुल्क है?
Ans.नहीं, आवेदन पत्र निःशुल्क उपलब्ध है।”
Q.9 क्या पात्रता के लिए कोई आयु सीमा है?
Ans. हां, अर्हता प्राप्त करने के लिए आवेदक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए”