1.Introduction of the Scheme (योजना का परिचय)
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह विकलांगता भत्ता योजना
2.Objective(उद्देश्य)
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह विकलांगता भत्ता योजना, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सामाजिक कल्याण निदेशालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है, जिसका उद्देश्य अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 40% या उससे अधिक विकलांगता वाले विकलांग बेरोजगार व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
3.Key Benefits(मुख्य लाभ)
विकलांगता भत्ते की राशि पात्रता के अधीन ₹2500/- प्रति माह होगी।
वित्तीय सहायता की स्वीकृति विकलांग व्यक्ति को उसकी मृत्यु तक शर्तों के अधीन देय होगी।
विकलांगता भत्ता स्वीकृत होने के अगले माह से देय होगा।
टिप्पणी: विकलांग व्यक्ति की मृत्यु होने पर सहायता बंद कर दी जाएगी, यदि विकलांग व्यक्ति किसी विशेष अवधि के लिए सहायता प्राप्त करने से पहले मर जाता है, तो वह सहायता समाप्त हो जाएगी।
भुगतान का तरीका:
भत्ते का भुगतान मासिक आधार पर बैंक खाते के माध्यम से किया जाएगा।
4.Target Audience Beneficiaries(लक्ष्यित दर्शक- लाभार्थी)
विकलांग
5.Eligibility Criteria(पात्रता मानदंड)
वे व्यक्ति जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र के स्थायी निवासी हैं या आवेदन करते समय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र में 10 वर्ष से अधिक समय से रह रहे हैं।
एक माह या उससे अधिक आयु का तथा 40% या उससे अधिक विकलांगता वाला व्यक्ति इस योजना के अंतर्गत पात्र है।
इस भत्ते का लाभ उठाने के लिए कोई आय सीमा नहीं है।
आवेदक को न तो कोई अन्य वित्तीय सहायता/भत्ता प्राप्त हो रहा है और न ही वह कहीं कार्यरत है।
सहायता रद्द करना:
यदि यह पाया जाता है कि सहायता गलत आधार पर स्वीकृत की गई है या गलत सूचना दी गई है या जिन शर्तों के तहत सहायता प्रदान की गई थी वे अब मौजूद नहीं हैं, तो मंजूरी देने वाले प्राधिकारी अर्थात निदेशक (समाज कल्याण) को किसी भी स्तर पर सहायता की मंजूरी रद्द करने का अधिकार होगा।
यदि लाभार्थी को रोजगार मिल जाता है तो सहायता बंद कर दी जाएगी।”
6.Requirements
Documents Required(आवश्यकताएँ-
आवश्यक दस्तावेज)
“पहचान प्रमाण अर्थात आधार कार्ड
विकलांगता प्रमाण पत्र
निवास प्रमाण पत्र अर्थात सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थानीय प्रमाण पत्र या द्वीपवासी पहचान पत्र पर विचार किया जाएगा। उपर्युक्त दोनों के अभाव में, संबंधित तहसीलों के तहसीलदार द्वारा जारी प्रमाण पत्र जिसमें यह बताया गया हो कि वे अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में कम से कम 10 वर्ष तक रहे हैं, पर्याप्त होगा।
जाति/समुदाय प्रमाण पत्र, यदि लागू हो
बैंक खाता विवरण/पासबुक की प्रति
शपत पात्र
राज्य शिक्षा संस्थान द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाण पत्र (केवल 18 वर्ष से कम आयु वाले विकलांग व्यक्तियों के मामले में अनिवार्य)
आवश्यकतानुसार कोई अन्य दस्तावेज़
नोट: विकलांगता प्रमाण पत्र का नवीनीकरण प्रत्येक पांच वर्ष में किया जाएगा।”
7.Application Process(आवेदन प्रक्रिया)
“ऑफलाइन
आवेदन प्रक्रिया
चरण 01: आवेदन पत्र समाज कल्याण निदेशालय, पोर्ट ब्लेयर और सीडीपीओ के उप-विभागीय कार्यालयों में निःशुल्क उपलब्ध होगा।आवेदन फार्मसे भी डाउनलोड किया जा सकता है आधिकारिक वेबसाइट.
चरण 02: “वित्तीय सहायता” के लिए आवेदन निर्धारित प्रारूप में पोर्ट ब्लेयर, फेरारगंज, रंगत, डिगलीपुर और कार निकोबार में स्थित संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारियों के कार्यालयों में प्रस्तुत किया जाएगा।
सत्यापन:
योजना के अंतर्गत भत्ते की स्वीकृति के लिए आवेदन को मुख्य सेविकाओं द्वारा या संबंधित सीडीपीओ द्वारा प्रतिहस्ताक्षर के साथ सत्यापित किया जाएगा तथा स्वीकृति के लिए निदेशक (समाज कल्याण) को भेजा जाएगा।
पता/रोजगार स्थिति में परिवर्तन:
सहायता प्राप्त करने वाले व्यक्ति के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह पते/रोजगार की स्थिति में परिवर्तन, यदि कोई हो, के बारे में ऐसे परिवर्तन के कुछ दिनों के भीतर समाज कल्याण निदेशक को सूचित करें।”
8.Website Links(वेबसाइट लिंक)
http://andssw1.and.nic.in/socialwelfare/
9.Links to Official Sources(आधिकारिक स्रोतों के लिंक)
ऑफलाइन आवेदन करनी है इसलिए लिंक नही है
10.FAQs(सामान्य प्रश्न)
Q.1 योजना का उद्देश्य क्या है?
Ans.इस योजना का उद्देश्य अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 40% या उससे अधिक विकलांगता वाले दिव्यांग बेरोजगार व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।”
Q.2 इस योजना के अंतर्गत क्या लाभ दिए जाएंगे?
Ans.इस योजना के अंतर्गत क्या लाभ दिए जाएंगे
Q.3 वित्तीय सहायता कब तक प्रदान की जाती है?
Ans.विकलांग व्यक्ति की मृत्यु तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।”
Q.4 यदि विकलांग व्यक्ति की सहायता प्राप्त करने से पहले ही मृत्यु हो जाती है तो क्या होगा?
Ans.यदि विकलांग व्यक्ति की मृत्यु किसी विशेष अवधि के लिए सहायता प्राप्त करने से पहले हो जाती है, तो उस अवधि के लिए दी जाने वाली सहायता समाप्त हो जाती है”
Q.5 विकलांगता भत्ता कब देय होता है?
Ans.विकलांगता भत्ता स्वीकृत होने के अगले महीने से देय हो जाता है”
Q.6 भत्ता कैसे दिया जाता है?
Ans.भत्ते का भुगतान लाभार्थी के बैंक खाते के माध्यम से मासिक आधार पर किया जाता है”
Q.7 इस योजना के लिए आवेदन करने हेतु कौन पात्र है?
Ans.अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के स्थायी निवासी या वे लोग जो 10 साल से ज़्यादा समय से केंद्र शासित प्रदेश में रह रहे हैं, वे इसके पात्र हैं। इसके अलावा, 01 महीने या उससे ज़्यादा उम्र के ऐसे व्यक्ति भी पात्र हैं जिनकी विकलांगता 40% या उससे ज़्यादा है और वे भी इस भत्ते का लाभ उठाने के लिए पात्र हैं। इसके लिए कोई आय सीमा नहीं है।”
Q.8 किन परिस्थितियों में सहायता रद्द की जा सकती है?
Ans.सहायता राशि को रद्द किया जा सकता है यदि इसे गलत आधारों या झूठी जानकारी के आधार पर स्वीकृत किया गया हो, या यदि जिन शर्तों के लिए इसे प्रदान किया गया था वे अब मौजूद नहीं हैं। यदि लाभार्थी को रोजगार मिल जाता है तो भी सहायता बंद हो जाएगी”
Q.9 सहायता रद्द करने का अधिकार किसके पास है?
Ans.निदेशक (समाज कल्याण) को सहायता की स्वीकृति रद्द करने का अधिकार है।”
Q.10 भत्ते के लिए आवेदन का सत्यापन कैसे किया जाता है?
Ans.आवेदन को मुख्य सेविकाओं द्वारा प्रतिहस्ताक्षर के साथ या संबंधित सीडीपीओ द्वारा सत्यापित किया जाता है, तथा उसके बाद उसे निदेशक (समाज कल्याण) को स्वीकृति हेतु भेजा जाता है।”
Q.11 पते या रोजगार की स्थिति में परिवर्तन के बारे में सूचित करने की प्रक्रिया क्या है?
Ans.लाभार्थियों को अपने पते या रोजगार की स्थिति में किसी भी परिवर्तन के बारे में कुछ दिनों के भीतर समाज कल्याण निदेशक को सूचित करना होगा”
Q.12 आवेदक इस योजना के लिए कैसे आवेदन कर सकता है?
Ans. वित्तीय सहायता” के लिए आवेदन निर्धारित प्रारूप में पोर्ट ब्लेयर, फेरारगंज, रंगत, डिगलीपुर और कार निकोबार स्थित संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारियों के कार्यालयों में प्रस्तुत किया जाएगा”
Q.13 क्या विकलांगता प्रमाण पत्र की कोई वैधता अवधि होती है?
Ans.हां, विकलांगता प्रमाण पत्र का हर पांच साल में नवीनीकरण किया जाना चाहिए”
Q.14 क्या निर्दिष्ट विकलांगता प्रतिशत से बाहर के व्यक्ति इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं?
Ans.नहीं, इस योजना के लिए पात्र होने के लिए व्यक्ति की विकलांगता 40% या उससे अधिक होनी चाहिए।”
Q.15 क्या लाभार्थियों के लिए कोई आयु सीमा है?
Ans.विकलांगता भत्ता प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों के लिए कोई ऊपरी आयु सीमा नहीं है”!