Introduction to the scheme(योजना का परिचय)
घर की खरीद या निर्माण के लिए अग्रिम (एपीबी और ओसीडब्ल्यूडब्ल्यूबी)अरुणाचल प्रदेश
Objective(उद्देश्य)
अरुणाचल प्रदेश सरकार के श्रम एवं रोजगार विभाग द्वारा अरुणाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (APB&OCWWB) के पंजीकृत श्रमिकों के लिए “घर खरीदने या निर्माण के लिए अग्रिम” योजना शुरू की गई थी। राज्य सरकार ने इस योजना को APB&OCWWB के माध्यम से लागू करने के लिए तैयार किया है, जिसमें बोर्ड पात्र भवन एवं निर्माण श्रमिकों को घर खरीदने या घर के निर्माण के लिए राशि स्वीकृत/अनुदान कर सकता है।
Benefits of the scheme(योजना के लाभ)
1. इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों को ₹1.00 लाख की नकद सहायता दी जानी है।
eligibility(पात्रता)
1. आवेदक अरुणाचल प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
2. आवेदक भवन एवं अन्य निर्माण कार्यों में कार्यरत होना चाहिए।
3. आवेदक श्रम कल्याण बोर्ड (एपीबी और ओसीडब्ल्यूडब्ल्यूबी) के साथ पंजीकृत होना चाहिए।
4. आवेदक कम से कम 5 वर्षों से सदस्यता प्राप्त एक सक्रिय पंजीकृत कर्मचारी होना चाहिए।
5. आवेदक की सेवानिवृत्ति से पहले कम से कम 15 वर्ष की सेवा होनी चाहिए।
6. आवेदक को ऋण की मूल राशि को न्यूनतम ब्याज दर पर या बोर्ड द्वारा निर्धारित समान किस्तों में ब्याज के साथ चुकाने में सक्षम होना चाहिए।
application process(आवेदन प्रक्रिया)
चरण 01: इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को संबंधित जिले के पंजीकरण अधिकारी, एपीबी और ओसीडब्ल्यूडब्ल्यूबी से संपर्क करना होगा।
चरण 02: निर्धारित प्रारूप में आवेदन संबंधित कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।
चरण 03: आवेदक को आवेदन पत्र को पूरी तरह से भरना होगा और सभी संबंधित दस्तावेज संलग्न करने होंगे। इसके बाद, आवेदक आवेदन पत्र को संबंधित कार्यालय में जमा कर सकता है।
चरण 04: सफल सत्यापन के बाद आवेदक योजना का लाभ उठा सकता है।
Required Documents(आवश्यक दस्तावेज़)
- पहचान प्रमाण अर्थात आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि।
- कार्यकर्ता के पंजीकरण कार्ड की ज़ेरॉक्स प्रति
- निर्माण हेतु भवन योजना और मकान की सीधी खरीद हेतु अनुबंध की प्रति
- वेतन/मजदूरी विवरण
- समझौते का दस्तावेज/शपथ पत्र
- आवेदन फार्म
- बैंक खाता संख्या/पासबुक का प्रथम पृष्ठ
- पासपोर्ट आकार की तस्वीरें
Official sources and references(आधिकारिक स्रोत और संदर्भ)
इस योजना का उद्देश्य क्या है?
इस योजना का उद्देश्य पात्र भवन एवं निर्माण श्रमिकों को मकान खरीदने अथवा मकान निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
यह योजना किस विभाग द्वारा शुरू की गई?
श्रम और रोजगार विभाग, अरुणाचल प्रदेश सरकार
APB&OCWWB का पूर्ण रूप क्या है?
अरुणाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड
पात्र श्रमिक को कितनी वित्तीय सहायता दी जाएगी?
पात्र पंजीकृत श्रमिक को ₹1.00 लाख की नकद सहायता दी जाएगी।
क्या बोर्ड के अंतर्गत पंजीकृत होना अनिवार्य है?
हां, श्रमिक/कर्मचारी को बोर्ड के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए।
योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए सदस्यता की न्यूनतम अवधि क्या होनी चाहिए?
कम से कम 5 वर्षों से सदस्यता प्राप्त सक्रिय पंजीकृत कर्मचारी इस योजना के लिए पात्र होंगे।
इस योजना के अंतर्गत कौन पात्र है?
पंजीकृत कर्मचारी जिसकी सेवानिवृत्ति से पहले कम से कम 15 वर्ष की सेवा हो, वह वित्तीय सहायता के लिए आवेदन करने के लिए पात्र है।
क्या यह योजना केवल अरुणाचल प्रदेश के कामगारों के लिए है?
हां, आवेदक अरुणाचल प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
क्या कोई कर्मचारी भी इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र हो सकता है, यदि उसकी सदस्यता समाप्त हो गई हो?
नहीं, योजना का लाभ लेने के लिए श्रमिक की सदस्यता सक्रिय होनी चाहिए।
क्या लाभार्थी को ऋण की राशि वापस करनी होगी?
हां, लाभार्थी को ऋण की मूल राशि न्यूनतम ब्याज दर पर या बोर्ड द्वारा निर्धारित समान किस्तों में ब्याज के साथ चुकाने में सक्षम होना चाहिए।
मैं इस योजना का लाभ कैसे उठा सकता हूं?
आवेदक को संबंधित जिले के पंजीकरण अधिकारी, एपीबी एवं ओसीडब्ल्यूडब्ल्यूबी से संपर्क करना होगा।