एकीकृत सामाजिक सुरक्षा योजना: संकटग्रस्त महिलाओं के लिए पेंशन
लद्दाख
1.(Introduction to the scheme)योजना का परिचय – एकीकृत सामाजिक सुरक्षा योजना: संकटग्रस्त महिलाओं के लिए पेंशन लद्दाख
2.(Objective)उद्देश्य-
संकटग्रस्त महिलाओं के लिए पेंशन” योजना, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के प्रशासन के सामाजिक और जनजातीय कल्याण विभाग द्वारा कार्यान्वित “एकीकृत सामाजिक सुरक्षा योजना (IGSSS)” का एक उप-घटक है। इस योजना के तहत, निराश्रित विधवाओं, तलाकशुदा या परित्यक्त महिलाओं को पेंशन के रूप में प्रति माह ₹1,000/- की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिनके पास आय का कोई स्रोत नहीं है।
3.(main benefits)मुख्य लाभ –
वित्तीय सहायता/पेंशन की राशि: प्रति लाभार्थी ₹1,000/- प्रति माह
4.(Eligibility Criteria)पात्रता मानदंड
- 1.आवेदक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- 2.आवेदक एक संकटग्रस्त महिला होनी चाहिए, जैसे निराश्रित, अलग हुई, तलाकशुदा या विधवा।
- 3.आवेदक गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) श्रेणी से संबंधित होना चाहिए।
- 4.आवेदक की आयु 40 से 79 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- 5.आवेदक के पास आय का कोई स्रोत नहीं होना चाहिए।
5.(Requirements Required Documents)आवश्यकताएँ आवश्यक दस्तावेज –
- 1. पासपोर्ट आकार का फोटो
- 2. पहचान प्रमाण अर्थात आधार कार्ड
- 3. आयु प्रमाण
- 4. आय का प्रमाण
- 5. स्थिति का प्रमाण: गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) श्रेणी
- 6. पता प्रमाण
- 7. बैंक खाता विवरण/बैंक पासबुक
- 8. आवश्यकतानुसार कोई अन्य दस्तावेज
- 5.(application process)आवेदन प्रक्रिया –
A.(Online)ऑनलाइन
(Registration Process)पंजीकरण प्रक्रिया: –
- चरण 1: ‘ पर जाएँलद्दाख ई-सेवा प्लेटफॉर्म’ और स्क्रीन के दाईं ओर “गो लाइव सर्विसेज” टैब पर जाएँ। ‘सोशल वेलफेयर’ सेक्शन के अंतर्गत ISSS योजना चुनें।
- चरण 2: ‘पर क्लिक करेंपंजीकरण’ टैब पर क्लिक करें।
- चरण 3: निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और सभी आवश्यक जानकारी सही-सही भरें। पासपोर्ट आकार की स्कैन फोटो (jpg इमेज) को 50 kB से कम आकार के स्पष्ट बैकग्राउंड में अपलोड करें।
- चरण 4: सफल पंजीकरण के बाद उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड को भविष्य के संदर्भ के लिए नोट कर लें।
(Login to apply for scheme benefits:)योजना लाभ हेतु आवेदन करने हेतु लॉगिन करें:-
- चरण 1: योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए, ‘लद्दाख ई-सेवा प्लेटफॉर्म’ फिर से क्लिक करें और स्क्रीन के दाईं ओर “गो लाइव सर्विसेज” टैब पर जाएँ। ‘सोशल वेलफेयर’ सेक्शन के अंतर्गत ISSS योजना चुनें।
- चरण 2: अपना विवरण दर्ज करेंलॉग इन करेंक्रेडेंशियल (पंजीकरण के बाद उत्पन्न लॉगिन आईडी और पासवर्ड), “नागरिक” के रूप में “उपयोगकर्ता भूमिका” का चयन करें, कैप्चा दर्ज करें, और “सबमिट” पर क्लिक करें।
- चरण 3: लॉगिन के बाद, आवेदक को बाएं मेनू में “ई-सेवाएं” टैब पर क्लिक करना होगा।
- चरण 4: “सामाजिक एवं जनजातीय कल्याण विभाग” पर क्लिक करें और “एकीकृत सामाजिक सुरक्षा योजना” के अंतर्गत ‘संकटग्रस्त महिलाओं के लिए पेंशन’ का चयन करें।
- चरण 5: आवश्यक विवरण सही-सही भरें और अनिवार्य दस्तावेज अपलोड करें, फिर आवेदन प्रक्रिया पूरी करने के लिए सबमिट पर क्लिक करें।
B.(offline)ऑफलाइन
(application process)आवेदन प्रक्रिया –
- चरण 1: संबंधित तहसील समाज कल्याण अधिकारी (TSWO) के कार्यालय में जाएं और आवेदन पत्र प्राप्त करें, जो निःशुल्क उपलब्ध है।
- चरण 2: सभी आवश्यक जानकारी सही एवं स्पष्ट रूप से भरें।
- चरण 3: आवेदन के साथ सभी अनिवार्य दस्तावेज (यदि आवश्यक हो तो स्व-सत्यापित) संलग्न करें।
- चरण 4: आवेदन को TSWO के पास जमा करें और आवेदन की पुष्टि हेतु उचित रसीद का अनुरोध करें।
(Post Application Process:)आवेदन पश्चात प्रक्रिया:-
संबंधित टीएसडब्ल्यूओ योजना के तहत पात्र आवेदकों की सूची को समेकित करता है और इसे धन की व्यवस्था के लिए संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी को भेजता है और निदेशक समाज कल्याण विभाग, यूटी लद्दाख की अध्यक्षता में नामित जिला स्तरीय मंजूरी समिति द्वारा मंजूरी प्रदान करता है।
नोट: यदि पेंशन हर महीने की 8 तारीख तक प्राप्त नहीं होती है, तो लाभार्थियों से अनुरोध है कि वे ईमेल के माध्यम से या निम्नलिखित पते पर व्यक्तिगत रूप से शिकायत दर्ज कराएं:
ईमेल: directorsocialwelfareladakh@gmail.com
पता:
सामाजिक एवं जनजातीय कल्याण निदेशालय,
भूतल, परिषद सचिवालय,
कुर्बाथांग, कारगिल- 194103.
6.(website link)वेबसाइट लिंक –
https://socialwelfare.ladakh.gov.in/schemes.php
7.(Links to official sources)आधिकारिक स्रोतों के लिंक –
https://socialwelfare.ladakh.gov.in/schemes.php
इस पेंशन योजना के लिए कौन पात्र है?
उत्तर – वे महिलाएं जो लद्दाख की स्थायी निवासी हैं, बीपीएल श्रेणी में आती हैं, जिनकी आयु 40 से 79 वर्ष के बीच है, तथा जो या तो निराश्रित हैं, अलग हो चुकी हैं, तलाकशुदा हैं, या विधवा हैं जिनके पास आय का कोई स्रोत नहीं है।
.इस योजना के अंतर्गत कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है?
उत्तर – लाभार्थियों को प्रति माह ₹1,000 मिलते हैं।
पेंशन भुगतान कब जारी किये जाते हैं?
उत्तर – पिछले माह के लिए भुगतान प्रत्येक माह की 8 तारीख तक, ट्रेजरी द्वारा भुगतान जारी किये जाने के बाद 3 कार्य दिवसों के भीतर जारी कर दिया जाता है।
मैं पेंशन के लिए ऑफलाइन आवेदन कैसे कर सकता हूं?
उत्तर – संबंधित तहसील समाज कल्याण अधिकारी (TSWO) के कार्यालय में जाकर आवेदन पत्र प्राप्त करें, जो निःशुल्क उपलब्ध है।
.मैं पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकता हूँ
उत्तर- ‘लद्दाख ई-सेवा प्लेटफॉर्म’ पर जाएं: https://eseva.ladakh.gov.in/ladakheservices
यदि मुझे महीने की 8 तारीख तक पेंशन नहीं मिलती है तो मुझे क्या करना चाहिए?
उत्तर – ईमेल के माध्यम से
directorsocialwelfareladakh@gmail.com
पर या सामाजिक एवं जनजातीय कल्याण निदेशालय, ग्राउंड फ्लोर, परिषद सचिवालय, कुर्बाथांग, कारगिल-194103 पर व्यक्तिगत रूप से शिकायत दर्ज करें।
इस योजना के लिए आयु की आवश्यकता क्या है?
उत्तर – आवेदक की आयु 40 से 79 वर्ष के बीच होनी चाहिए
क्या पेंशन के लिए अर्हता प्राप्त करने हेतु कोई आय मानदंड है?
उत्तर – हां, आवेदकों के पास आय का कोई स्रोत नहीं होना चाहिए।
क्या मैं अपने आवेदन की स्थिति ऑनलाइन जांच सकता हूं?
उत्तर – हां, आप ‘लद्दाख ई-सेवा प्लेटफॉर्म’ पर जाकर स्थिति की जांच कर सकते हैं।
पेंशन कितनी बार वितरित की जाती है?
उत्तर – पेंशन मासिक आधार पर वितरित की जाती है।
क्या यह योजना लद्दाख के गैर-निवासियों पर भी लागू है?
उत्तर – नहीं, यह योजना केवल केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के स्थायी निवासियों के लिए है।