(राज्य विवाह सहायता योजना
लद्दाख)
1.(Introduction to the scheme)योजना का परिचय – (राज्य विवाह सहायता योजना लद्दाख)
2.(Objective)उद्देश्य –
सामाजिक एवं जनजातीय कल्याण विभाग, यूटी लद्दाख द्वारा शुरू की गई ‘राज्य विवाह सहायता योजना’ का उद्देश्य AAY या PHH राशन कार्डधारक परिवारों की महिला लाभार्थियों को ₹50,000/- की एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इसके अतिरिक्त, दिव्यांगजन लाभार्थियों को ₹1,00,000/- मिलते हैं। आवेदन लेह या कारगिल में जिला या तहसील समाज कल्याण अधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत किए जा सकते हैं।”
3.(main benefits)मुख्य लाभ-
महिला लाभार्थियों को ₹50,000/- की एकमुश्त वित्तीय सहायता दी जाएगी।
दिव्यांगजन लाभार्थियों को ₹1,00,000/- की वित्तीय सहायता दी गई है।
4.(Eligibility Criteria)पात्रता मानदंड-
A.आवेदक अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) या प्राथमिकता घरेलू (पीएचएच) राशन कार्डधारक परिवार से संबंधित होना चाहिए।
B.दूल्हा और दुल्हन लद्दाख के स्थायी निवासी होने चाहिए
C.दुल्हन की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
D.दूल्हे की आयु 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
E.यह विवाह वर और वधू के बीच प्रथम विवाह होना चाहिए।
दिव्यांगजन आवेदक, जिनकी दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 में परिभाषित मानक विकलांगताएं हैं, पात्र हैं।
5.(Requirements Required Documents)आवश्यकताएँ आवश्यक दस्तावेज-
A.दो पासपोर्ट आकार के फोटो – दुल्हन और दूल्हे दोनों के।
B.आधार कार्ड – दूल्हा और दुल्हन दोनों का।
C.जन्म प्रमाण पत्र – दुल्हन और दूल्हे दोनों का।
D.एएवाई/पीएचएच राशन कार्ड जिसमें आवेदक के पिता/पति (विधवा के मामले में) का नाम अंकित हो (एसडीएम/तहसीलदार द्वारा जारी प्रमाण पत्र)।
E.निवास प्रमाण पत्र (एसडीएम/तहसीलदार द्वारा जारी)।
F.विधवा आवेदक के मामले में पूर्व पति का मृत्यु प्रमाण पत्र।
G.तलाक का आदेश (तलाकशुदा आवेदक के मामले में न्यायालय द्वारा जारी किया गया)।
H.शपथ पत्र (अविवाहित महिला आवेदक के लिए उसकी पहले शादी नहीं हुई है)।
I.यूडीआईडी कार्ड की प्रति या विकलांगता प्रमाण पत्र।
6.(application process)आवेदन प्रक्रिया-
चरण 1: इच्छुक आवेदक को (कार्यालय समय के दौरान) जिला समाज कल्याण कार्यालय में जाना चाहिए और भरे हुए आवेदन पत्र जारी करने और एकत्र करने के लिए विशेष रूप से नियुक्त कर्मचारियों से आवेदन पत्र के निर्धारित प्रारूप की हार्ड कॉपी का अनुरोध करना चाहिए।
या इच्छुक आवेदक को इसका प्रिंट लेना चाहिए।निर्धारित प्रारूपआवेदन पत्र का प्रारूप।
चरण 2: आवेदन पत्र में सभी अनिवार्य फ़ील्ड भरें, पासपोर्ट आकार की तस्वीर चिपकाएं (यदि आवश्यक हो तो हस्ताक्षरित), और सभी अनिवार्य दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न करें (Verify yourself if necessary)।
चरण 3: विधिवत भरे और हस्ताक्षरित आवेदन पत्र को दस्तावेजों के साथ लेह/कारगिल में जिला समाज कल्याण अधिकारी/तहसील समाज कल्याण अधिकारी/विभाग के सामाजिक कार्यकर्ता को जमा करें।
चरण 4: लेह/कारगिल में जिस जिला समाज कल्याण अधिकारी/तहसील समाज कल्याण अधिकारी/विभाग के सामाजिक कार्यकर्ता को आवेदन प्रस्तुत किया गया है, उनसे रसीद या पावती का अनुरोध करें। सुनिश्चित करें कि रसीद में आवश्यक विवरण जैसे कि आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि और समय, और एक विशिष्ट पहचान संख्या (यदि लागू हो) शामिल हो।
7.(website link)वेबसाइट लिंक-https://ladakh.gov.in/divyangjans-to-get-1lakh-financial-assistance-for-marriage-ladakh-amends-the-state-marriage-assistance-scheme
8.(FAQ)अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न–
लद्दाख राज्य विवाह सहायता योजना क्या है?
उत्तर – लद्दाख राज्य विवाह सहायता योजना एक वित्तीय सहायता कार्यक्रम है जो पात्र महिला लाभार्थियों को उनके विवाह के लिए एकमुश्त सहायता प्रदान करता है।
लद्दाख राज्य विवाह सहायता योजना के लिए कौन पात्र है?
उत्तर – अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) या प्राथमिकता वाले घरेलू (पीएचएच) राशन कार्डधारक परिवारों से संबंधित महिला लाभार्थी, और दिव्यांगजन लाभार्थी जो “दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016” में परिभाषित बेंचमार्क विकलांगताओं के साथ हैं।
इस योजना के अंतर्गत क्या वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है?
उत्तर – महिला लाभार्थियों को ₹50,000 मिलते हैं, जबकि दिव्यांगजन लाभार्थियों को ₹1,00,000 मिलते हैं।
इस योजना के लिए पात्र होने हेतु वर और वधू की आयु क्या होनी चाहिए?
उत्तर – दुल्हन की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए, तथा दूल्हे की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
.क्या लाभार्थी लद्दाख के निवासी होने चाहिए?
उत्तर – हां, दूल्हा और दुल्हन दोनों लद्दाख के स्थायी निवासी होने चाहिए।
.लाभार्थियों को वित्तीय सहायता कैसे प्रदान की जाती है?
उत्तर – वित्तीय सहायता प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से लाभार्थी के आधार-लिंक्ड बचत बैंक खाते में जमा की जाती है।
योजना के लिए आवेदन करने हेतु कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं?
आवेदकों को एएवाई या पीएचएच राशन कार्ड, आधार कार्ड, लद्दाख में निवास का प्रमाण, आयु प्रमाण और विकलांगता प्रमाण पत्र (दिव्यांगजन लाभार्थियों के लिए) प्रस्तुत करना होगा
आवेदन कहां प्रस्तुत किया जाना चाहिए?
उत्तर – आवेदन जिला समाज कल्याण अधिकारी, तहसील समाज कल्याण अधिकारी या लेह/कारगिल में विभाग के सामाजिक कार्यकर्ता को प्रस्तुत किए जाने चाहिए।
संशोधित योजना कब प्रभावी हुई?
उत्तर – संशोधित योजना 1 जनवरी, 2024 से प्रभावी होगी।
पात्रता का निर्धारण और वित्तीय सहायता कैसे स्वीकृत की जाती है?
उत्तर – पात्रता का निर्धारण दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है, तथा समिति धन की उपलब्धता के आधार पर वित्तीय सहायता स्वीकृत करती है।