2.Objective(उद्देश्य)-
“वृद्धावस्था पेंशन (ओएपी)” योजना “एकीकृत सामाजिक सुरक्षा योजना (आईजीएसएसएस)” का एक उप-घटक है जिसे सामाजिक और जनजातीय कल्याण विभाग, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख प्रशासन द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। इस योजना के तहत, वृद्ध व्यक्तियों (60 वर्ष और उससे अधिक) और महिलाओं (55 और उससे अधिक) को पेंशन प्रदान की जाती है और जो इस अर्थ में निराश्रित हैं कि उनके पास अपने स्वयं के आय स्रोत या परिवार के सदस्यों या अन्य स्रोतों से वित्तीय सहायता के माध्यम से निर्वाह का कोई साधन नहीं है।
3.Main Benefits(मुख्य लाभ)
पेंशन की राशि: प्रति लाभार्थी ₹1,000/- प्रति माह
4.Eligibility Criteria(पात्रता मानदंड)-
1.आवेदक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का स्थायी निवासी होना चाहिए।
2.आवेदक गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) श्रेणी से संबंधित होना चाहिए।
3.आवेदक की आयु पुरुषों के लिए 60 वर्ष या उससे अधिक तथा महिलाओं के लिए 55 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
4.आवेदक के पास स्वयं की आय का कोई स्रोत नहीं होना चाहिए, अथवा उसे परिवार के सदस्यों या अन्य स्रोतों से वित्तीय सहायता नहीं मिलनी चाहिए।
5.requirements
Required Documents(आवश्यकताएँआवश्यक दस्तावेज)-
1.पासपोर्ट आकार का फोटो
2.पहचान प्रमाण अर्थात आधार कार्ड
3.उम्र का सबूत
4.आय का प्रमाण
5.स्थिति का प्रमाण: गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) श्रेणी
6.निवास प्रमाण पत्र
7.बैंक खाता विवरण/बैंक पासबुक
8.आवश्यकतानुसार कोई अन्य दस्तावेज
6.Application Process(आवेदन प्रक्रिया)
Online
Registration Process
चरण 1:पर जाएँलद्दाख ई-सेवा प्लेटफॉर्म’ और स्क्रीन के दाईं ओर “गो लाइव सर्विसेज” टैब पर जाएँ। ‘सोशल वेलफेयर’ सेक्शन के अंतर्गत ISSS योजना चुनें।
चरण 2: ‘पर क्लिक करेंपंजीकरण’ टैब पर क्लिक करें।
चरण 3: निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और सभी आवश्यक जानकारी सही-सही भरें। पासपोर्ट आकार की स्कैन फोटो (jpg इमेज) को 50 kB से कम आकार के स्पष्ट बैकग्राउंड में अपलोड करें।
चरण 4: सफल पंजीकरण के बाद उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड को भविष्य के संदर्भ के लिए नोट कर लें।
Login to apply for scheme benefits(योजना लाभ हेतु आवेदन करने हेतु लॉगिन करें)–
चरण 1: योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए, ‘लद्दाख ई-सेवा प्लेटफॉर्म’ फिर से क्लिक करें और स्क्रीन के दाईं ओर “गो लाइव सर्विसेज” टैब पर जाएँ। ‘सोशल वेलफेयर’ सेक्शन के अंतर्गत ISSS योजना चुनें।
चरण 2: अपना विवरण दर्ज करेंलॉग इन करेंक्रेडेंशियल (पंजीकरण के बाद उत्पन्न लॉगिन आईडी और पासवर्ड), “नागरिक” के रूप में “उपयोगकर्ता भूमिका” का चयन करें, कैप्चा दर्ज करें, और “सबमिट” पर क्लिक करें।
चरण 3: लॉगिन के बाद, आवेदक को बाएं मेनू में “ई-सेवाएं” टैब पर क्लिक करना होगा।
चरण 4: “सामाजिक एवं जनजातीय कल्याण विभाग” पर क्लिक करें और “एकीकृत सामाजिक सुरक्षा योजना” के अंतर्गत ‘वृद्धावस्था पेंशन’ चुनें
चरण 5: आवश्यक विवरण सही-सही भरें और अनिवार्य दस्तावेज अपलोड करें, फिर आवेदन प्रक्रिया पूरी करने के लिए सबमिट पर क्लिक करें।
offline
(application process) –
चरण 1: संबंधित तहसील समाज कल्याण अधिकारी (TSWO) के कार्यालय में जाएं और आवेदन पत्र प्राप्त करें, जो निःशुल्क उपलब्ध है।
चरण 2: सभी आवश्यक जानकारी सही एवं स्पष्ट रूप से भरें।
चरण 3: आवेदन के साथ सभी अनिवार्य दस्तावेज (यदि आवश्यक हो तो स्व-सत्यापित) संलग्न करें।
चरण 4: आवेदन को TSWO के पास जमा करें और आवेदन की पुष्टि हेतु उचित रसीद का अनुरोध करें।
(Post-Application Process) –
• संबंधित टीएसडब्ल्यूओ योजना के तहत पात्र आवेदकों की सूची को समेकित करता है और इसे धन की व्यवस्था के लिए संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी को भेजता है और निदेशक समाज कल्याण विभाग, यूटी लद्दाख की अध्यक्षता में नामित जिला स्तरीय मंजूरी समिति द्वारा मंजूरी प्रदान करता है।
नोट: यदि पेंशन हर महीने की 8 तारीख तक प्राप्त नहीं होती है, तो लाभार्थियों से अनुरोध है कि वे ईमेल के माध्यम से या निम्नलिखित पते पर व्यक्तिगत रूप से शिकायत दर्ज कराएं:
ईमेल: directorsocialwelfareladakh@gmail.com
पता:
सामाजिक एवं जनजातीय कल्याण निदेशालय,
भूतल, परिषद सचिवालय,
कुर्बाथांग, कारगिल- 194103.
6 .Website Link:-(वेबसाइट)
https://socialwelfare.ladakh.gov.in/schemes.php
7 .Links to official sources:-(आधिकारिक स्रोतों के)
https://socialwelfare.ladakh.gov.in/schemes.php
.योजना के अंतर्गत कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है?
इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को प्रति माह 1,000 रुपये की पेंशन प्रदान की जाती है।
.इस योजना के लिए कौन पात्र है?
– लद्दाख के स्थायी निवासी, जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक हो (पुरुषों के लिए), तथा 55 वर्ष या उससे अधिक हो (महिलाओं के लिए), जो गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) श्रेणी के हों, तथा जिनके पास जीविका का कोई साधन न हो।
पेंशन भुगतान कब जारी किया जाएगा?
पिछले माह के लिए भुगतान प्रत्येक माह की 8 तारीख तक, ट्रेजरी द्वारा भुगतान जारी किये जाने के बाद 3 कार्य दिवसों के भीतर जारी कर दिया जाता है।
मैं वृद्धावस्था पेंशन के लिए ऑफलाइन आवेदन कैसे कर सकता हूं?
संबंधित तहसील समाज कल्याण अधिकारी (TSWO) के कार्यालय में जाकर आवेदन पत्र प्राप्त करें, जो निःशुल्क उपलब्ध है।
मैं योजना के लाभ के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकता हूं?
लद्दाख ई-सेवा प्लेटफॉर्म’ पर जाएं: https://eseva.ladakh.gov.in/ladakheservices.
यदि मुझे महीने की 8 तारीख तक पेंशन नहीं मिलती है तो मुझे क्या करना चाहिए?
ईमेल के माध्यम से directorsocialwelfareladakh@gmail.com
पर या सामाजिक एवं जनजातीय कल्याण निदेशालय, ग्राउंड फ्लोर, परिषद सचिवालय, कुर्बाथांग, कारगिल-194103 पर व्यक्तिगत रूप से शिकायत दर्ज करें।
क्या इस योजना के अंतर्गत पुरुषों और महिलाओं के लिए कोई विशिष्ट आयु आवश्यकता है?
हां, पुरुषों की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए, तथा महिलाओं की आयु 55 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
क्या मैं अपने आवेदन की स्थिति ऑनलाइन जांच सकता हूं?
हां, आप ‘लद्दाख ई-सेवा प्लेटफॉर्म’ पर जाकर स्थिति की जांच कर सकते हैं।
क्या पेंशन के लिए अर्हता प्राप्त करने हेतु कोई आय मानदंड है?
हां, आवेदकों के पास स्वयं की आय या परिवार या अन्य स्रोतों से वित्तीय सहायता का कोई साधन नहीं होना चाहिए।
वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन करने हेतु कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं?
आमतौर पर, इस योजना के लिए आवेदन करने हेतु आयु, आय, स्थिति और पते से संबंधित प्रमाण अनिवार्य दस्तावेज हैं।
पेंशन कितनी बार वितरित की जाती है?
पेंशन मासिक आधार पर वितरित की जाती है।