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इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना

1. introduction of the scheme योजना का परिचय : इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना

2. objective उद्देश्य :

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (आई.जी.एन.डब्‍ल्‍यू.पी.एस.) ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित की जाती है। यह समाज के गरीबी रेखा के नीचे के परिवार (बी.पी.एल.) की विधवाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक गैर-अंशदायी पेंशन योजना है।

3. main benefits मुख्य लाभ :

40 वर्ष से 79 वर्ष की विधवाओं को 300/- रुपये प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जाती है। 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए पेंशन 500/- रुपये प्रति माह है।

4. target audience लक्ष्यित दर्शक :

लाभार्थी : बी पी एल विधवा महिला

5. eligibility criteria पात्रता मानदंड :

आवेदक को 40-79 वर्ष के आयु वर्ग वाली विधवा होना चाहिए.
आवेदक को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार से संबंधित होना चाहिए

6. requirements आवश्यकताएँ :

आवश्यक दस्तावेज :

  • पति का मृत्यु प्रमाण पत्र – जीवित पत्नी (विधवा) के नाम के साथ।
  • बीपीएल कार्ड।
  • आयु प्रमाण – आयु के लिए, जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल प्रमाण पत्र पर भरोसा किया जा सकता है। उनकी अनुपस्थिति में राशन कार्ड और ईपीआईसी पर विचार किया जा सकता है। यदि कोई वैध दस्तावेज नहीं है, तो किसी भी सरकारी अस्पताल के किसी भी चिकित्सा अधिकारी को आयु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत किया जा सकता है।

7. income limits आय सीमाएँ :

गरीबी रेखा के अंतर्गत

8. application process आवेदन प्रक्रिया :

वेबसाइट पर https://web.umang.gov.in/web_new/home जाकर कोई भी

नागरिक मोबाइल नंबर और ओटीपी का उपयोग करके लॉगिन कर सकता है।

एक बार लॉग इन करने के बाद, नागरिक एन.एस.ए.पी. की खोज कर सकते हैं.

ऑनलाइन आवेदन करें‘ पर क्लिक करें

मूल विवरण भरें, पेंशन के भुगतान का तरीका चुनें, फोटो अपलोड करें और ‘सबमिट करें’ पर क्लिक करें।.

9. important time limits महत्वपूर्ण समय सीमाएँ :

कोई समय सीमा निर्धारण नही

10. website link वेबसाइट लिंक :

https://web.umang.gov.in/web_new/home

11. update and changes अपडेट और परिवर्तन :

अपडेट की जानकारी समय समय पर दी जाएगी

12. recent announcements हाल की घोषणाएँ :

निरंक

13. schemes of the future भविष्य की योजनाएँ :

योजना का विस्तार

14. official website link आधिकारिक स्रोतों के लिंक :

https://web.umang.gov.in/web_new/home

15. F&Qs अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न :

पेंशन प्राप्त करने के विभिन्न तरीके क्या हैं?

पेंशन की राशि बैंक खाते, डाकघर खाते, पोस्टल मनीआर्डर या नकद रूप में प्राप्त की जा सकती है।

16. general questions सामान्य प्रश्न :

हाथ में नकदी का संवितरण कौन करेगा?

संबंधित उप जिला/नगरपालिका क्षेत्र के पेंशन संवितरण प्राधिकारी द्वारा नकद राशि का वितरण किया जाएगा। उमंग पर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय कोई भी पेंशन संवितरण प्राधिकारी का चयन कर सकता है।

आईजीएनडब्ल्यूपीएस के तहत पेंशन प्राप्त करने के लिए पात्रता क्या है?

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (आईजीएनडब्ल्यूपीएस) के तहत पात्रता का मानदंड है:-

1. आवेदक 40-79 वर्ष के आयु वर्ग में विधवा होना चाहिए।

2. आवेदक को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार से संबंधित होना चाहिए।

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