1. introduction of the scheme योजना का परिचय : इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना
2. objective उद्देश्य :
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगता योजना हमारे देश में दिव्यांग लोगों की सहायता के लिए केंद्र सरकार की अध्यक्षता में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा फरवरी 2009 में शुरू की गई थी। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत शुरू की गई यह योजना दिव्यांगों को उनके जीवन की समृद्धि के लिए मासिक पेंशन प्रदान करती है। कोई भी दिव्यांग व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक है, और 40% गरीबी रेखा से नीचे है, वह इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है।
3. main benefits मुख्य लाभ :
दिव्यांगजनों को 18 वर्ष से 79 वर्ष के बीच 300/- रुपये प्रतिमाह और 80 वर्ष व उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए 500/- रुपये प्रति माह की पेंशन प्रदान की जाएगी।
4. target audience लक्ष्यित दर्शक :
लाभार्थी : किसी भी वर्ग के दिव्यांग
5. eligibility criteria पात्रता मानदंड :
आवेदक की आयु 18-79 वर्ष के बीच होनी चाहिए
आवेदक भारत का निवासी होना चाहिए.
आवेदक शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम होना चाहिए.
आवेदक की दिव्यांगता 40% से अधिक होनी चाहिए.
बौने व्यक्ति भी इस योजना के पात्र हैं.
आवेदक गरीबी रेखा से नीचे होना चाहिए.
6. requirements आवश्यकताएँ :
आवश्यक दस्तावेज :
आधार कार्ड
आयु प्रमाण – आयु के लिए, जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल प्रमाण पत्र को उपयोग में लाया जा सकता है। उनकी अनुपस्थिति में, राशन कार्ड और ई.पी.आई.सी. पर विचार किया जा सकता है। यदि कोई वैध दस्तावेज नहीं है, तो किसी भी सरकारी अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी को आयु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत किया जा सकता है।
दिव्यांगता प्रमाण पत्र:- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र (80% या उससे अधिक) स्वीकार किया जाएगा।
पासपोर्ट साइज फोटो।
7. income limits आय सीमाएँ :
गरीबी रेखा से नीचे वाले पात्र होंगे
8. application Process आवेदन प्रक्रिया :
https://web.umang.gov.in/web_new/home पर जा सकते है
कोई व्यक्ति मोबाइल नंबर और ओटीपी का उपयोग करके लॉगिन कर सकता है।
एक बार लॉग इन करने के बाद,आप एन.एस.ए.पी. की खोज कर सकते हैं.
ऑनलाइन आवेदन ‘पर क्लिक करें’
मूल विवरण भरें, पेंशन के भुगतान का तरीका चुनें, फोटो अपलोड करें और ‘सबमिट करें’ पर क्लिक करें।.
9. important time limits महत्वपूर्ण समय सीमाएँ :
कोई समय सीमा निर्धारित नही
10. website link वेबसाइट लिंक :
https://web.umang.gov.in/web_new/home
11. update and changes अपडेट और परिवर्तन :
समय समय पर अपडेट किया जाएगा
12. recent announcements हाल की घोषणाएँ :
निरंक
13. schemes of the future भविष्य की योजनाएँ :
अपडेट मिलती रहेगी
14. official website link आधिकारिक स्रोतों के लिंक :
https://web.umang.gov.in/web_new/home
15. F&Qs अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न :
क्या ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया सभी राज्यों के लिए समान है?
ऑफ़लाइन आवेदन प्रक्रिया अलग-अलग राज्यों में थोड़ी अलग हो सकती है।
16. general questions सामान्य प्रश्न :
पेंशन प्राप्त करने के कोनसे विभिन्न तरीके हैं?
कोई बैंक खाते, डाकघर खाते, पोस्टल मनीआर्डर या हाथ में नकदी के रूप में पेंशन राशि प्राप्त कर सकते हैं।
हाथ में नकदी कौन वितरित करेगा?
नकद राशि का संबंधित उप जिला/नगरपालिका क्षेत्र के पेंशन संवितरण प्राधिकरण द्वारा वितरण किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय कोई भी पेंशन संवितरण प्राधिकरण का चुनाव कर सकता है।
क्या मैं ऑनलाइन आवेदन कर सकता हूँ?
हाँ, कोई भी पात्र आवेदक ऑनलाइन आवेदन कर सकता है।
https: //web.umang.gov.in/web_new/home
मैं अपने आवेदन की स्थिति को कैसे ट्रैक कर सकता हूं?
कोई भी अपने आवेदन को https://nsap.nic.in/applicationTrack1.do?methodName=showStatus या https://web.umang.gov.in/web_new/home के मध्यम से ट्रैक कर सकता है
क्या मैं एक से ज्यादा दिव्यांगताओं के लिए आवेदन कर सकता हूं?
हाँ।