योजना का परिचय :
हिमाचल प्रदेश सरकार के पशुपालन विभाग द्वारा पशुपालकों को अच्छी गुणवत्ता वाले उच्च उपज देने वाले पशुओं के पालन के लिए प्रोत्साहन और प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए “उत्तम पशु पुरस्कार योजना” शुरू की गई थी।
कार्यान्वयन रणनीति:
प्रत्येक जिले के लिए निर्धारित भौतिक लक्ष्यों के अनुसार नियंत्रण अधिकारियों को धनराशि जारी की जाएगी।
इस योजना के अंतर्गत, प्रतिदिन 15 किलोग्राम या इससे अधिक दूध देने वाले मवेशियों/भैंसों को अधिकतम दूध उत्पादन के रूप में दर्ज किया जाएगा।
पशुपालन विभाग के पशु चिकित्सालय/औषधालयों में दूध की रिकार्डिंग की जाएगी।
दूध की रिकॉर्डिंग स्तनपान अवधि के दौरान किसी भी समय की जा सकती है।
यह पुरस्कार प्रति किसान अधिकतम दो पशुओं के लिए स्वीकार्य होगा।
दूध उत्पादन का रिकॉर्ड एक समिति द्वारा रखा जाएगा जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:
o क्षेत्र का पशु चिकित्सा अधिकारी।
o संबंधित संस्थान क्षेत्र के पशु चिकित्सा फार्मासिस्ट/जीपीवीए।
स्थानीय निकाय का प्रतिनिधि, जिसका सत्यापन संबंधित वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया जाएगा।
दूध उत्पादन को लगातार चार बार (सुबह और शाम) दर्ज किया जाएगा और अधिकतम उत्पादन की गणना के लिए तीन बार दूध दुहने का औसत गिना जाएगा।
वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित सभी पात्र पशुओं का विवरण पुरस्कार राशि के वितरण के लिए संबंधित उप निदेशक (एएच/बी) को प्रस्तुत किया जाएगा।
प्रतिदिन 15 लीटर या इससे अधिक दूध देने वाले पशु को प्रति पशु 1000 रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। पुरस्कार राशि चयनित पशु स्वामियों के बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी।
इन उच्च उपज देने वाली मादाओं से पैदा हुए नर बछड़ों को शुक्राणु स्टेशनों पर खरीदा और पाला जा सकता है।
2. Objectives (उद्देश्य)
प्रतिदिन 15 लीटर या इससे अधिक दूध देने वाले पशु को प्रति पशु 1000 रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। पुरस्कार राशि चयनित पशु स्वामियों के बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी।
3. Key Benefits(मुख्य लाभ)
प्रतिदिन 15 लीटर या इससे अधिक दूध देने वाले पशु/भैंस के पशुपालकों को प्रति गाय/भैंस ₹1000/- का नकद पुरस्कार दिया जाएगा।
यह पुरस्कार प्रति किसान अधिकतम दो पशुओं के लिए स्वीकार्य होगा।
पुरस्कार चयनित मालिकों के बैंक खाते में स्थानांतरित कर दिए जाएंगे।
4. Target Audience Beneficiaries(लक्ष्यित दर्शक:- लाभार्थी)
1. लाभार्थी हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
2. प्रतिदिन 15 लीटर या इससे अधिक दूध देने वाले मवेशी/भैंस के लाभार्थी/पशुपालक इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के पात्र हैं।
5. Eligibility Criteria
(पात्रता मानदंड)
प्रतिदिन 15 लीटर या इससे अधिक दूध देने वाले मवेशी/भैंस के लाभार्थी/पशुपालक इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के पात्र हैं।
6.Requirements
Documents Required
(आवश्यकताएं/आवश्यक दस्तावेज)
पहचान प्रमाण अर्थात आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि।
बैंक पासबुक की प्रति
निवास प्रमाण
बीपीएल प्रमाण पत्र
जाति/श्रेणी प्रमाण पत्र
नोट: फ़ाइल का आकार 200 KB से कम या उसके बराबर होना चाहिए तथा pdf या jpg प्रारूप में होना चाहिए।
7. Application Process
(आवेदन करने की प्रकिया)
ऑनलाइन
चरण 01: हिमाचल प्रदेश सरकार के संबंधित विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।https://hpahdbt.hp.gov.in/Home/Index)
चरण 02: “उत्तम पशु पुरस्कार योजना” की योजना देखें।
चरण 03: योजना के दिशा-निर्देश और पात्रता मानदंड ध्यान से पढ़ें। इसके अलावा, नियम और शर्तों से सहमत हों और ‘आगे बढ़ें’ पर क्लिक करें।
चरण 04: योजना के लिए आवेदन पत्र भरें, जो (पर ऑनलाइन उपलब्ध है)https://hpahdbt.hp.gov.in/Home/BeneficiariesRegistration)
चरण 05: योजना के लिए आवश्यक सभी दस्तावेज संलग्न करें, जैसे बीपीएल स्थिति का प्रमाण, भूमि दस्तावेज और बैंक खाता विवरण।
चरण 06: आवेदन पत्र जमा करने के लिए, ‘सबमिट’ पर क्लिक करें।
चरण 07: स्थिति की जांच करें और आवेदन की स्थिति जानने के लिए संबंधित विभाग से संपर्क करें।
नोट 01: लाभार्थी के लिए यह आवश्यक है कि वह भविष्य के संदर्भ के लिए आवेदन पत्र और प्रस्तुत दस्तावेजों की एक प्रति अपने पास रखें।
नोट 02: लाभार्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे योजना के दिशानिर्देशों और विनियमों का अनुपालन करते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे योजना के लाभों के लिए पात्र हैं।
7.Website Links
(वेबसाईट लिंक)
https://hpahdbt.hp.gov.in/Home/BeneficiariesRegistration)
8. Application Process
(आवेदन करने की प्रकिया)
ऑनलाइन
चरण 01: हिमाचल प्रदेश सरकार के संबंधित विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।https://hpahdbt.hp.gov.in/Home/Index)
चरण 02: “उत्तम पशु पुरस्कार योजना” की योजना देखें।
चरण 03: योजना के दिशा-निर्देश और पात्रता मानदंड ध्यान से पढ़ें। इसके अलावा, नियम और शर्तों से सहमत हों और ‘आगे बढ़ें’ पर क्लिक करें।
चरण 04: योजना के लिए आवेदन पत्र भरें, जो (पर ऑनलाइन उपलब्ध है)https://hpahdbt.hp.gov.in/Home/BeneficiariesRegistration)
चरण 05: योजना के लिए आवश्यक सभी दस्तावेज संलग्न करें, जैसे बीपीएल स्थिति का प्रमाण, भूमि दस्तावेज और बैंक खाता विवरण।
चरण 06: आवेदन पत्र जमा करने के लिए, ‘सबमिट’ पर क्लिक करें।
चरण 07: स्थिति की जांच करें और आवेदन की स्थिति जानने के लिए संबंधित विभाग से संपर्क करें।
नोट 01: लाभार्थी के लिए यह आवश्यक है कि वह भविष्य के संदर्भ के लिए आवेदन पत्र और प्रस्तुत दस्तावेजों की एक प्रति अपने पास रखें।
नोट 02: लाभार्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे योजना के दिशानिर्देशों और विनियमों का अनुपालन करते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे योजना के लाभों के लिए पात्र हैं।
9. FAQs
(महत्वपूर्ण प्रश्न)
1.इस योजना का उद्देश्य क्या है?
इस योजना का उद्देश्य पशुपालकों को अच्छी गुणवत्ता वाले उच्च उपज देने वाले पशुओं के पालन के लिए प्रोत्साहन और प्रोत्साहन प्रदान करना है।
2.यह योजना किस विभाग द्वारा शुरू की गई?
पशुपालन विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार
3.इस योजना के अंतर्गत कौन पात्र है?
प्रतिदिन 15 लीटर या इससे अधिक दूध देने वाले पशुपालक इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के पात्र हैं।
4.इस योजना का लाभ क्या है?
प्रतिदिन 15 लीटर या इससे अधिक दूध देने वाले पशु/भैंस के पशुपालकों को प्रति गाय/भैंस ₹1000/- का नकद पुरस्कार दिया जाएगा।
5.मवेशियों/भैंसों का प्रजनन कैसे दर्ज किया जाएगा?
इस योजना के अंतर्गत, प्रतिदिन 15 किलोग्राम या इससे अधिक दूध देने वाले मवेशियों/भैंसों को अधिकतम दूध उत्पादन के रूप में दर्ज किया जाएगा।