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आर.एम.ई.डब्ल्यू.एफ- भूतपूर्व सैनिकों के चिकित्सकीय उपचार के लिए वित्तीय सहायता।

1.introduction of the scheme योजना का परिचय :आर.एम.ई.डब्ल्यू.एफ- भूतपूर्व सैनिकों के चिकित्सकीय उपचार के लिए वित्तीय सहायता।

2. objective उद्देश्य :

हवलदार/समकक्ष रैंक वाले गैर-पेंशनभोगी भूतपूर्व सैनिक/ विधवाओं के नियमित चिकित्सकीय व्ययों को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना।

स्वास्थ्य देखभाल की लगातार बढ़ती लागत के साथ, गैर-पेंशनभोगी ई.एस.एम के लिए विशेष रूप से वृद्धावस्था के दौरान बीमारियों का सामना करना अत्यन्त कठिन हो जाता है। उस आयु में, चिकित्सकीय व्यय ई.एस.एम को निर्धनता एवं प्रतिष्ठा हानि की स्थिति में पहुंचा देते हैं। आय के किसी अन्य स्रोत से रहित एवं निर्धनता की दशाओं में जीवनयापन करने वाले गैर-पेंशनभोगियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना।,

गंभीर रोगों का उपचार

विभिन्न गंभीर बीमारियों के उपचार पर होने वाले व्यय को एक अलग योजना के अंतर्गत कवर किया गया है।

3. main benefits मुख्य लाभ :

प्रत्येक पात्र भूतपूर्व-सैनिक/विधवा को एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम रू.30,000/- तक प्रति वर्ष वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

4. target audience लक्ष्यित दर्शक :

लाभार्थी : हवलदार/समकक्ष रैंक वाले गैर-पेंशनभोगी भूतपूर्व सैनिक/ एवम उनके विधवाएं

5. eligibility criteria पात्रता मानदंड :

  • आवेदक एक गैर-पेंशनभोगी ई.एस.एम या उसकी विधवा होनी चाहिए।
  • हवलदार/समकक्ष एवं इससे नीचे की रैंक का होना चाहिए।
  • संबंधित जिला सैनिक बोर्ड (जेड.एस.बी) द्वारा अनुशंसा की जाए।
  • व्यय को मान्यता प्राप्त सरकारी अस्पतालों में सी.जी.एच.एस / ई.सी.एच.एस के अंतर्गत स्वीकृत दरों पर वहन किया जाना चाहिए।

6. requirements आवश्यकताएँ :

आवश्यक दस्तावेज : जेडएसडब्ल्यूओ द्वारा विधिवत सत्यापित निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियां आवेदन के साथ होनी चाहिए :

डिस्चार्ज बुक/दस्तावेज।
ईएसएम् और विंडोज दोनों के लिए जेडएसबी द्वारा जारी किया गया आई-कार्ड अनिवार्य है।
देखभाल करने वाला चिकित्सक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित मूल चिकित्सा बिल।
देखभाल करने वाले चिकित्सक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित अस्पताल से छुट्टी का सारांश।
आवेदक से एक प्रमाण पत्र जिसमें कहा गया है कि उसने प्रतिपूर्ति या चिकित्सा भत्ते के रूप में राज्य या वर्तमान नियोक्ता से कोई पैसा / अनुदान नहीं लिया है।
बैंक खाता संख्या (केवल पीएनबी/एसबीआई में) और आईएफएस कोड का विवरण।

7. income limits आय सीमाएँ :

निरंक

8. application process आवेदन प्रक्रिया :

पात्र भूतपूर्व सैनिक/उनकी विधवाएं केन्द्रीय सैनिक बोर्ड सचिवालय (के.एस.बी.एस) की आधिकारिक वेबसाइट https://ksb.gov.in/ पर जा सकते हैं।


पोर्टल के होमपेज पर दिए गए “रजिस्टर” पर क्लिक करें।


अब, रजिस्ट्रेशन फार्म प्रदर्शित होगा, इसमें आवश्यक विवरण के साथ फार्म भरें।


फोटो अपलोड करें ।


“सेव” बटन पर क्लिक करके आवेदन को सहेजें, एवं सहेजे गए विवरण एवं पासवर्ड रजिस्टर्ड मेल आई.डी पर भेज दिए जाएंगे।


के.एस.बी पोर्टल में लॉगिन करने के लिए मेल आई.डी पर भेजे गए ऐक्टिवेशन लिंक पर क्लिक करें।


उपयोक्ता का नाम, पासवर्ड एवं सत्यापन कोड भरें एवं “लॉगिन” बटन पर क्लिक करें।


योजना का नाम चुनें एवं आवश्यक विवरण भरते हुए नया आवेदन पत्र भरना शुरू करें।


ऑनलाइन आवेदन के साथ, संबंधित जिला सैनिक कल्याण अधिकारी (जेड.एस.डब्ल्यू.ओ) द्वारा समुचित सत्यापित सहायक दस्तावेजों की प्रतियां अपलोड की जानी चाहिए।


ऑनलाइन आवेदन जमा हो जाने के पश्चात जेड.एस.डब्ल्यू.ओ, ऑनलाइन आवेदनों की जांच करेगा एवं सत्यापन के लिए आवेदक को अप्वाइंटमेंट प्रदान करेगा ।


सत्यापन सफल होने के पश्चात, जेड.डब्ल्यू.एस.ओ ऑनलाइन आवेदन की अनुशंसा करेगा और हार्ड कॉपी तथा सॉफ्ट कॉपी को आगे की कार्यवाही के लिए राज्य सैनिक बोर्ड (आर.एस.बी) के माध्यम से केंद्रीय सैनिक बोर्ड (के.एस.बी) को प्रेषित करेगा।

के.एस.बी सचिवालय में प्रोसेसिंग

केन्द्रीय सैनिक बोर्ड के पास आवेदन पहुंच जाने के पश्चात, अनुभाग प्रभारी उसका सत्यापन करेगा और जे.डी (वेलफेयर) के अनुमोदन के लिए मुद्रित सूची अपलोड करेगा।
तत्पश्चात इस प्रकार अनुमोदित आवेदन सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के लिए एक लॉट में, वरीय रूप से प्रत्येक तिमाही में प्रस्तुत किए जाते हैं।

भुगतान की प्रक्रिया

के.एस.बी के सचिव से अनुमोदन के पश्चात, आवेदन को वेलफेयर अनुभाग द्वारा भुगतान के लिए प्रोसेस किया जाएगा।
वेलफेयर अनुभाग, भूतपूर्व सैनिक की सेवा संख्या, नाम, बैंकर का आई.एफ.एस कोड और बैंक खाता संख्या सत्यापित करेगा और अनुमोदित मामलों की सूची को, भुगतान के लिए लेखा अनुभाग को प्रेषित करेगा।
उसके पश्चात लेखा अनुभाग लाभार्थियों को ई.सी.एस के माध्यम से लाभार्थियों को सीधे भुगतान के लिए सूची पर कार्यवाही करेगा, जैसा भी लागू हो।

आवेदन की स्थिति को ट्रैक करना

आवेदक को उसी पोर्टल पर पुनः विजिट करना होगा https://ksb.gov.in/index.htm

पोर्टल के होमपेज पर “स्टेट्‌स ऑफ अप्लिकेशन” लिंक पर क्लिक करें।

अब अपना डी.ए.के आई.डी और सत्यापन कोड भरें। “सर्च” बटन पर क्लिक करें।

9. important time limits महत्वपूर्ण समय सीमाएँ :

निरंक

10. website link वेबसाइट लिंक :

https://ksb.gov.in/

11. update and changes अपडेट और परिवर्तन :

समय समय पर अपडेट मिलता रहेगा

12. recent announcements हाल की घोषणाएँ :

निरंक

13. schemes of the future भविष्य की योजनाएँ :

अग्रसर

 14. official website link आधिकारिक स्रोतों के लिंक :

https://ksb.gov.in/

15. F&Qs अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न :

क्या मैं इस योजना का लाभ किसी भी निजी या सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए ले सकता हूँ?

नहीं, मान्यता प्राप्त सरकारी अस्पतालों में किए गए व्यय के लिए सीजीएचएस/ईसीएचएस के तहत अनुमोदित दरों पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

16. general questions सामान्य प्रश्न :

क्या मैं किसी भी बैंक का बैंक विवरण दे सकता हूँ?

नहीं। आवेदन के लिए केवल भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) या पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) का खाता विवरण मान्य है।

पंजीकरण फॉर्म में किसके खाते का विवरण भरा जा सकता है?

आवेदक को अपना आधार से जुड़ा बैंक खाता नंबर भरना होगा।

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