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Cm Gyandip Scheme :“मुख्यमंत्री ज्ञानदीप योजना”

1. ज्ञानदीप योजना

हिमाचल प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा शुरू की गई “मुख्यमंत्री ज्ञानदीप योजना” का उद्देश्य राज्य के छात्रों को शिक्षा ऋण उपलब्ध कराना है। यह योजना उन विद्यार्थियों के लिए है जो भारत में मान्यता प्राप्त संस्थानों से व्यावसायिक/तकनीकी पाठ्यक्रम अथवा उच्च शिक्षा के अन्य पाठ्यक्रम करने के लिए किसी बैंक से शिक्षा ऋण लेना चाहते हैं। योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2016 से हुई, और यह शैक्षणिक वर्ष 2016-17 के दौरान वितरित ऋणों पर लागू है, चाहे ऋण स्वीकृति की तारीख कोई भी हो।

2. उद्देश्य (Objectives)

इस योजना का मुख्य उद्देश्य हिमाचली विद्यार्थियों को भारत या विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए बैंकों से लिए गए शैक्षिक ऋण पर ब्याज सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

3. मुख्य लाभ (Key Benefits)

इस योजना के तहत अधिकतम ₹10 लाख तक के शैक्षिक ऋण पर ब्याज सब्सिडी उपलब्ध है।

ऋण पर 4% वार्षिक ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी।

यह सब्सिडी पुनर्भुगतान अवकाश अवधि, अर्थात् पाठ्यक्रम की अवधि और अधिकतम 1 वर्ष की स्थगन अवधि तक लागू है।

5. पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria)

आवेदक को हिमाचल प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।

वे छात्र, जिन्होंने भारत में मान्यता प्राप्त संस्थानों में व्यावसायिक/तकनीकी पाठ्यक्रम अथवा उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम के लिए बैंक से ऋण लिया है, इस योजना के पात्र हैं।5. पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria)

आवेदक को हिमाचल प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।

वे छात्र, जिन्होंने भारत में मान्यता प्राप्त संस्थानों में व्यावसायिक/तकनीकी पाठ्यक्रम अथवा उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम के लिए बैंक से ऋण लिया है, इस योजना के पात्र हैं।

जो छात्र पहले से राज्य सरकार/भारत सरकार की किसी अन्य योजना के अंतर्गत ब्याज सब्सिडी ले चुके हैं, वे इस योजना के अंतर्गत पात्र नहीं होंगे।

6. आवश्यक दस्तावेज (Documents Required)

1. पासपोर्ट आकार की तस्वीरें

2. आधार कार्ड की प्रति

3. पैन कार्ड की प्रति

4. हिमाचली बोनाफाइड प्रमाण पत्र

5. बैंक खाता विवरण

6. कोर्स का प्रमाण पत्र

7. पते का प्रमाण

8. अन्य आवश्यक दस्तावेज़ (यदि लागू हो )

7. आवेदन प्रक्रिया (Application Process)

ऑफ़लाइन आवेदन प्रक्रिया:

1. इच्छुक छात्र योजना का लाभ उठाने के लिए निकटतम बैंक में आवेदन कर सकते हैं।

2. बैंक से आवेदन पत्र प्राप्त करें और उसे पूरी तरह भरें।

3. आवश्यक दस्तावेज़ आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें।

4. पूर्ण आवेदन पत्र बैंक में जमा करें।

आवेदन पश्चात प्रक्रिया:

1. हिमाचल प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा यूको बैंक को नोडल बैंक नियुक्त किया गया है।

2. नोडल बैंक, सदस्य बैंकों से प्राप्त ब्याज सब्सिडी दावों की प्रक्रिया करेगा।

3. सदस्य बैंक द्वारा छात्रों से ब्याज सब्सिडी का दावा फॉर्म और आवश्यक दस्तावेज़ लिए जाएंगे।

4. नोडल बैंक, उच्च शिक्षा विभाग को दावा विवरण जमा करेगा और स्वीकृत राशि बैंक शाखाओं को प्रेषित करेगा।

5. छात्र के बैंक खाते में सब्सिडी राशि सीधे ट्रांसफर की जाएगी।

08. महत्वपूर्ण प्रश्न (FAQs)

प्रश्न: मुख्यमंत्री ज्ञानदीप योजना क्या है?

उत्तर: यह योजना उन छात्रों को शैक्षिक ऋण पर ब्याज सब्सिडी के रूप में सहायता प्रदान करती है, जो भारत में मान्यता प्राप्त संस्थानों से व्यावसायिक/तकनीकी पाठ्यक्रम या उच्च शिक्षा के लिए ऋण लेते हैं।

प्रश्न: इस योजना का उद्देश्य क्या है?

उत्तर: इस योजना का उद्देश्य हिमाचल प्रदेश के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए बैंकों से लिए गए शैक्षिक ऋण पर ब्याज सब्सिडी प्रदान करना है।

प्रश्न: इस योजना का कार्यान्वयन कौन करता है?

उत्तर: हिमाचल प्रदेश सरकार का उच्च शिक्षा विभाग इस योजना को लागू करता है।

प्रश्न: योजना के अंतर्गत आवेदन के लिए पात्रता क्या है?

उत्तर: वे छात्र, जो हिमाचल प्रदेश के निवासी हैं और भारत में मान्यता प्राप्त संस्थानों से उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम हेतु बैंक से ऋण लेते हैं।

प्रश्न: क्या यह योजना केवल हिमाचल प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए है?

उत्तर: हां, यह योजना केवल हिमाचल प्रदेश के मूल निवासियों के लिए है।

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