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दुलारी योजना”(Dulari Yojana)”

1.Introduction of the Scheme (योजना का परिचय)

“दुलारी योजना”

2.Objective(उद्देश्य)

26 जनवरी, 2013 को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के स्वास्थ्य विभाग द्वारा नवजात शिशु बालिकाओं और आठवीं, दसवीं और बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाली बालिकाओं को प्रोत्साहन देने के लिए “दुलारी योजना” शुरू की गई थी। वर्तमान योजना के अनुसार, 26.01.2013 को या उसके बाद जन्म लेने वाली बालिकाएँ जन्म प्रोत्साहन योजना के तहत लाभ पाने के लिए पात्र होंगी और 13 वर्ष से कम आयु की वे बालिकाएँ जो नियोजित परिवार योजना (पुरानी योजना) के तहत पंजीकृत नहीं हैं, उन्हें भी इस योजना का लाभ मिलेगा।”

3.Key Benefits(मुख्य लाभ)

“इस योजना के अनुसार, उन बालिकाओं को निम्नलिखित लाभ दिए जाते हैं जिनके माता-पिता अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के निवासी हैं:

क्रम सं. विवरण सहायता राशि

1.जन्म पर लाभ- संस्था द्वारा प्रदान किया गया ₹8,000/-

         जन्म के समय लाभ- घर पर प्रसव ₹5,000/-

2.आठवीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर मिलने वाले लाभ ₹5,000/-

3.दसवीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर मिलने वाले लाभ ₹10,000/-

4.बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर मिलने वाले लाभ ₹10,000/-

5. 21 वर्ष की आयु में विवाह करने पर मिलने वाले लाभ ₹5,000/-

6. 25 वर्ष की आयु के बाद विवाह करने पर लाभ ₹10,000/-“

4.Target Audience Beneficiaries(लक्ष्यित दर्शक- लाभार्थी)

बालिकाएं 

5.Eligibility Criteria(पात्रता मानदंड)

आवेदक अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह संघ शासित प्रदेश का निवासी होना चाहिए।

इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक महिला अथवा बालिका होनी चाहिए।

यह प्रोत्साहन उन लोगों को दिया जा रहा है जिनका जन्म 01.10.2013 को या उसके बाद हुआ है।

दुलारी योजना के क्रियान्वयन से पहले जन्मी 0-13 वर्ष की बालिकाओं को, जो नियोजित परिवार योजना के अंतर्गत नहीं आती हैं, केवल आठवीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद ही शिक्षा प्रोत्साहन दिया जाएगा, जो बैंक में जमा किया जाएगा। बालिका की 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले या अंडमान एवं निकोबार प्रशासन द्वारा पारित किसी अन्य नियम के तहत राशि नहीं निकाली जा सकती।

लाभ समाप्ति:

यदि माता-पिता या लाभार्थी गिरने/छिपाने का विवरण/प्रमाणपत्र प्रस्तुत करते हैं तो लाभ बंद कर दिया जाएगा।

यदि बच्चे की शादी कम उम्र में यानि 21 वर्ष से पहले हो जाती है तो कोई अतिरिक्त लाभ नहीं दिया जाएगा।

लड़की स्कूल छोड़ देती है (केवल शिक्षा के लिए दिए जाने वाले आगे के लाभ के लिए)।

यदि प्रोत्साहन राशि के वितरण हेतु अपेक्षित आयु प्राप्त करने से पहले किसी कारणवश बच्चे की मृत्यु हो जाती है, तो स्वास्थ्य सेवा निदेशालय (डीएचएस) जमा राशि को समय से पूर्व बंद करने का आदेश पारित कर सकता है तथा लागू राशि माता-पिता को दी जा सकती है।”

6.Requirements

Documents Required(आवश्यकताएँ- 

आवश्यक दस्तावेज)

माता-पिता का पहचान प्रमाण अर्थात आधार कार्ड

माता-पिता का पासपोर्ट आकार का फोटो

बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र

स्थानीय प्रमाण पत्र/निवास प्रमाण पत्र/स्थायी निवासी प्रमाण पत्र

परिवार का राशन कार्ड

माता-पिता का पता प्रमाण

कक्षा XIII/X/XII की मार्कशीट, यदि लागू हो

स्कूल से प्राप्त वास्तविक प्रमाण पत्र या स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, यदि लागू हो

विवाह पंजीकरण प्रमाणपत्र, यदि लागू हो

बैंक खाता विवरण/पासबुक की प्रति

आवश्यकतानुसार कोई अन्य दस्तावेज़”

7.Application Process(आवेदन प्रक्रिया)

ऑनलाइन पोर्टल पंजीकरण प्रक्रिया:

चरण 01: ऑनलाइन पोर्टल पर जाएं:https://serviceonline.gov.in/login.do

चरण 02: होम पेज पर ‘रजिस्टर’ पर क्लिक करें और सभी अनिवार्य विवरण भरें।

चरण 03: ‘सबमिट’ बटन पर क्लिक करें और प्राप्त ओटीपी का उपयोग करके अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को मान्य करें।

चरण 04: सफल सत्यापन के बाद, आवेदक पंजीकृत हो जाएगा।

दुलारी पंजीकरण प्रक्रिया:

चरण 01: आवेदकलॉग इन करेंपंजीकरण करते समय उपयोग की गई उनकी ईमेल आईडी के माध्यम से

चरण 02: पासवर्ड और कैप्चा दर्ज करें

चरण 03: ‘लॉगिन’ पर क्लिक करें

चरण 04: सफल लॉगिन के बाद, ‘सेवाओं के लिए आवेदन करें’ पर क्लिक करें और फिर ‘सभी उपलब्ध सेवाएँ देखें’ पर क्लिक करें

चरण 05: अब, ‘दुलारी’ खोजें और ‘दुलारी पंजीकरण’ पर क्लिक करें।

चरण 06: सभी अनिवार्य विवरण भरें, फॉर्म का पूर्वावलोकन करें और ‘सबमिट’ पर क्लिक करें।

चरण 07: सफल पंजीकरण के बाद, आवेदक को एक पंजीकरण आईडी प्राप्त होगी।

दुलारी आवेदन प्रक्रिया:

चरण 01: अब, योजना का लाभ उठाने के लिए, आवेदक कर सकते हैंलॉग इन करेंपंजीकरण करते समय उपयोग की गई उनकी ईमेल आईडी के माध्यम से

चरण 02: पासवर्ड और कैप्चा दर्ज करें

चरण 03: ‘लॉगिन’ पर क्लिक करें

चरण 04: सफल लॉगिन के बाद, ‘सेवाओं के लिए आवेदन करें’ पर क्लिक करें और फिर ‘सभी उपलब्ध सेवाएँ देखें’ पर क्लिक करें

चरण 05: अब, ‘दुलारी’ खोजें और ‘दुलारी योजना’ पर क्लिक करें।

चरण 06: सभी अनिवार्य विवरण भरें, प्रोत्साहन दावे का चयन करें, और सभी अनिवार्य दस्तावेज़ अपलोड करें।

चरण 07: आवेदन पत्र का पूर्वावलोकन करें और ‘सबमिट’ पर क्लिक करें।”

08.Website Links(वेबसाइट लिंक)

https://serviceonline.gov.in/login.do

11.Links to Official Sources(आधिकारिक स्रोतों के लिंक)

https://serviceonline.gov.in/login.do

12.FAQs(सामान्य प्रश्न)

Q.1 दुलारी योजना क्या है?

Ans.दुलारी योजना’ 26 जनवरी, 2013 को केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के स्वास्थ्य विभाग द्वारा शुरू की गई एक सरकारी पहल है, जिसका उद्देश्य महिलाओं और उनकी बालिकाओं को विभिन्न लाभ प्रदान करना है””दुलारी योजना क्या है?

Q.2 योजना के अंतर्गत लाभ के लिए कौन पात्र है?

Ans.अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में रहने वाले माता-पिता जिनकी बच्चियाँ 26 जनवरी, 2013 को या उसके बाद पैदा हुई हैं, वे लाभ के लिए पात्र हैं। इसके अतिरिक्त, 0-13 वर्ष की आयु की वे बच्चियाँ जो 1 अक्टूबर, 2013 से पहले पैदा हुई हैं और जो पिछली नियोजित परिवार योजना के अंतर्गत नहीं आती हैं, वे भी पात्र हैं।”

 Q.3 योजना के अंतर्गत क्या लाभ उपलब्ध कराए गए हैं?

Ans.यह योजना जन्म के समय, शैक्षिक उपलब्धि (आठवीं, दसवीं और बारहवीं कक्षा) तथा 21 और 25 वर्ष की आयु में विवाह के समय लाभ प्रदान करती है।”

Q.4 संस्थागत प्रसव के कितने लाभ हैं?

Ans.संस्थागत प्रसव के लिए लाभ ₹8,000/- है।”

Q.5 होम डिलीवरी के लिए लाभ राशि क्या है?

Ans.होम डिलीवरी के लिए लाभ ₹5,000/- है।”

Q.6 आठवीं कक्षा पास करने पर कितना लाभ मिलेगा?

Ans.आठवीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर मिलने वाली सहायता राशि ₹5,000/- है।”

Q.7 दसवीं और बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर क्या लाभ प्रदान किये जाते हैं?

Ans.दसवीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर यह लाभ ₹10,000/- है, तथा बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर भी यह ₹10,000/- है।”

Q.8 क्या योजना के अंतर्गत विवाह के लिए कोई लाभ उपलब्ध कराया जाता है?

Ans.हां, विवाह पर लाभ मिलता है। 21 वर्ष की आयु में विवाह करने पर ₹5,000/- दिए जाते हैं तथा 25 वर्ष की आयु के बाद विवाह करने पर ₹10,000/- दिए जाते हैं।”

Q.9 योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता मानदंड क्या हैं?

Ans.पात्रता में यह शामिल है कि माता-पिता अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के निवासी हों तथा उनका जन्म 26 जनवरी, 2013 को या उसके बाद हुआ हो।”

Q.10 दुलारी योजना के अंतर्गत लाभ बंद होने का क्या कारण है?

Ans.यदि गलत सूचना दी जाती है, यदि बच्चे का विवाह 21 वर्ष की आयु से पहले हो जाता है, यदि बच्चा स्कूल छोड़ देता है, या यदि लाभ वितरण की आयु तक पहुंचने से पहले बच्चे की मृत्यु हो जाती है, तो लाभ बंद हो जाएंगे”

Q.11 क्या गलत जानकारी देने पर कोई दंड है?

Ans.हां, यदि माता-पिता या लाभार्थी द्वारा गलत या भ्रामक जानकारी दी जाती है तो लाभ बंद हो जाएगा”

Q.12 मैं इस योजना के अंतर्गत लाभ के लिए कैसे आवेदन कर सकता हूँ?

Ans. पात्र आवेदक ऑनलाइन पोर्टल: https://serviceonline.gov.in/ के माध्यम से योजना के अंतर्गत पंजीकरण और आवेदन कर सकते हैं।”

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