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Andaman and Nicobar Islands Destitute Women Allowance Scheme(अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह निराश्रित महिला भत्ता योजना)-

1.Introduction of the Scheme (योजना का परिचय)

अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह निराश्रित महिला भत्ता योजना

2.Objective(उद्देश्य)

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे गरीब और निराश्रित महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह निराश्रित महिला भत्ता योजना” का कार्यान्वयन समाज कल्याण निदेशालय, केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह द्वारा किया जाता है।”

3.Key Benefits(मुख्य लाभ)

A.निराश्रित महिलाओं को भत्ते की राशि पात्रता के अधीन 2500 रुपये प्रति माह होगी।

B.भत्ते का भुगतान मासिक आधार पर बैंक खाते के माध्यम से किया जाएगा।”

4.Target Audience Beneficiaries(लक्ष्यित दर्शक- लाभार्थी)

निराश्रित महिलाऐं 

5.Eligibility Criteria(पात्रता मानदंड)

आवेदक को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र का स्थायी निवासी होना चाहिए अथवा आवेदन करते समय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र में 10 वर्ष से अधिक समय से निवास कर रहा होना चाहिए।

आवेदक गरीब एवं निराश्रित महिला होनी चाहिए।

आवेदक की घरेलू आय ₹4000/- प्रति माह से अधिक नहीं होनी चाहिए।

आवेदक को सरकार से किसी भी प्रकार की सहायता या पेंशन का लाभ नहीं लेना चाहिए।”

6.Requirements

Documents Required(आवश्यकताएँ- 

आवश्यक दस्तावेज)

1.पासपोर्ट आकार का फोटो

2. पहचान प्रमाण अर्थात आधार कार्ड

3. स्थानीय प्रमाण पत्र/निवास प्रमाण पत्र

4. श्रेणी/समुदाय प्रमाण पत्र, यदि लागू हो

5. बैंक खाते का विवरण/पासबुक की प्रति

6. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय का प्रमाण

7. आवश्यकतानुसार कोई अन्य दस्तावेज”

7.Application Process(आवेदन प्रक्रिया)

ऑफलाइन 

चरण 01: आवेदन पत्र समाज कल्याण निदेशालय, पोर्ट ब्लेयर और बाल विकास परियोजना अधिकारियों (सीडीपीओ) के उप-विभागीय कार्यालयों में निःशुल्क उपलब्ध होगा।आवेदन फार्मसे डाउनलोड किया जा सकता हैआधिकारिक वेबसाइट.

चरण 2: पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र सभी प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी के कार्यालय में जमा किया जाएगा।

नोट 01: लाभार्थी को पता/रोजगार की स्थिति में परिवर्तन (यदि कोई हो) के बारे में तत्काल अर्थात् 15 दिनों के भीतर, समाज कल्याण निदेशक को सूचित करना होगा।

टिप्पणी 2: 15 दिन के भीतर सूचना न देने की स्थिति में, समाज कल्याण निदेशक, समुचित जांच के पश्चात्, भुगतान किए गए भत्ते को राजस्व प्राधिकारियों के माध्यम से भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल करेंगे।”

08. Links to Official Sources(आधिकारिक स्रोतों के लिंक)

http://andssw1.and.nic.in/socialwelfare/

09.FAQs(सामान्य प्रश्न)

Q.1 इस योजना में कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है?

Ans.इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2500 रुपये प्रतिमाह भत्ता प्रदान किया जाता है।”

Q.2 भत्ता कैसे वितरित किया जाता है?

Ans.भत्ता कैसे वितरित किया जाता है?

Q.3 योजना के लिए आवेदन करने हेतु कौन पात्र है?

Ans.इस योजना के लिए पात्र होने के लिए, महिला आवेदक को या तो केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की स्थायी निवासी होना चाहिए या आवेदन के समय 10 वर्ष से अधिक समय से वहां निवास करना चाहिए।

Q.4 इस योजना के लिए आय पात्रता का निर्धारण कैसे किया जाता है?

Ans.पात्रता मानदंड को पूरा करने के लिए आवेदक की घरेलू आय ₹4000/- प्रति माह से अधिक नहीं होनी चाहिए।

Q.5 क्या सरकारी सहायता या पेंशन प्राप्त करने वाले आवेदक भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं?

Ans.नहीं, जो आवेदक वर्तमान में किसी भी प्रकार की सरकारी सहायता या पेंशन का लाभ उठा रहे हैं, वे इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।

Q.6 इस योजना के लिए आवेदन पत्र कहां से प्राप्त किया जा सकता है?

Ans.आवेदन पत्र समाज कल्याण निदेशालय, पोर्ट ब्लेयर और बाल विकास परियोजना अधिकारियों (सीडीपीओ) के उप-विभागीय कार्यालयों में निःशुल्क उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, इसे आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है।

Q.7 आवेदन किसे प्रस्तुत किया जाना चाहिए?

Ans.आवेदन पत्र को आवश्यक दस्तावेजों के साथ संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी के कार्यालय में जमा किया जाना चाहिए।

Q.8 आवेदन पत्र को आवश्यक दस्तावेजों के साथ संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी के कार्यालय में जमा किया जाना चाहिए।

Ans.लाभार्थी को अपने पते या रोजगार की स्थिति में किसी भी परिवर्तन के बारे में 15 दिनों के भीतर समाज कल्याण निदेशक को सूचित करना आवश्यक है।

Q.9 यदि कोई लाभार्थी निर्धारित समय के भीतर पते या रोजगार की स्थिति में परिवर्तन के बारे में सूचित करने में विफल रहता है तो क्या होगा?

Ans. 15 दिनों के भीतर परिवर्तनों के बारे में सूचित न करने पर समाज कल्याण निदेशक द्वारा जांच की जाएगी तथा यदि आवश्यक हुआ तो भू-राजस्व के बकाया के रूप में भुगतान किए गए भत्ते की वसूली की जाएगी।

Q.10 क्या आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए कोई शुल्क है?

Ans. नहीं, आवेदन पत्र निःशुल्क उपलब्ध है।

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