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Relief to unregistered workers(अपंजीकृत श्रमिकों को राहत)

Introduction to the scheme(योजना का परिचय):-अपंजीकृत श्रमिकों को राहत

Objective(उद्देश्य):-इस योजना का उद्देश्य निर्माण स्थलों पर दुर्घटनाओं में मरने वाले अपंजीकृत भवन एवं निर्माण श्रमिकों के आश्रितों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है और दुर्घटनाओं के कारण स्थायी विकलांगता से पीड़ित अपंजीकृत श्रमिकों के लिए भी मुआवजा प्रदान करना है। यह पहल निर्माण श्रमिकों और उनके परिवारों के कल्याण का समर्थन करती है, भले ही श्रमिक घटना के समय पंजीकृत न हों।

Main Benefits(मुख्य लाभ):-A.मृत श्रमिकों के लिए मुआवजाः

निर्माण स्थलों या संबंधित परियोजनाओं पर दुर्घटनाओं में मरने वाले अपंजीकृत श्रमिकों के आश्रितों को ₹50,000/- की वित्तीय सहायता।

B.स्थायी विकलांगता के लिए राहतः

स्थायी विकलांगता के मामले में जहां विकलांगता 50% या उससे अधिक है, ₹20,000/- प्रदान किए जाते हैं।

C.स्थायी आंशिक विकलांगता के मामले में जहां विकलांगता 50% से कम है, ₹10,000/- प्रदान किए जाते हैं।

target audience(लक्ष्यित दर्शक):- लाभार्थी अपंजीकृत भवन एवं निर्माण श्रमिकों के आश्रित जिनकी निर्माण स्थल या संबंधित परियोजना में दुर्घटना में मृत्यु हो गई हो।

Eligibility Criteria(पात्रता मानदंड):-A.अपंजीकृत श्रमिक की आकस्मिक मृत्यु के लिए पात्रताः

1. आवेदक मृतक अपंजीकृत श्रमिक पर आश्रित होना चाहिए।

2. श्रमिक को आंध्र प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड में अपंजीकृत होना चाहिए।

3. श्रमिक की मृत्यु रोजगार के दौरान किसी निर्माण स्थल या संबंधित परियोजना में दुर्घटना में हुई होगी।

B.स्थायी विकलांगता के लिए पात्रता:

1. निर्माण स्थल पर दुर्घटना के कारण श्रमिक को स्थायी विकलांगता होनी चाहिए।

2. श्रमिक की विकलांगता 50% या उससे अधिक होनी चाहिए।

C. स्थायी आंशिक विकलांगता के लिए पात्रताः

1. निर्माण स्थल पर दुर्घटना के कारण श्रमिक को स्थायी आंशिक विकलांगता होनी चाहिए।

2. श्रमिक की विकलांगता 50% या उससे कम होनी चाहिए।

Required Documents(आवश्यक दस्तावेज)

.पासपोर्ट आकार का फोटो

.आवेदक का राशन कार्ड

.आवेदक का आधार कार्ड

.अग्रिम स्टाम्प रसीद

.बैंक पास बुक का प्रथम पृष्ठ

घातक दुर्घटना:

.मृत्यु प्रमाण पत्र।

.एफआईआर कॉपी

.पोस्टमार्टम रिपोर्ट

विकलांगता:

.एफआईआर कॉपी

.विकलांगता प्रमाण पत्र

income limits(आय सीमाएँ):–नहीं, इस योजना के लिए कोई आय मानदंड नहीं है।

application process(आवेदन प्रक्रिया)

चरण 1: इच्छुक आवेदक वेबसाइट पर जाएं। आधिकारिक वेबसाइटऔर “पर क्लिक करेंडाउनलोड” मेनू विकल्पों के शीर्ष पर

चरण-2: अब योजना के नाम के अनुरूप डाउनलोड बटन पर क्लिक करें।

चरण-3: आवेदन पत्र में सभी अनिवार्य फील्ड भरें, और सभी अनिवार्य दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न करें (यदि आवश्यक हो तो स्वयं सत्यापित करें)।

चरण-4: विधिवत भरे हुए और हस्ताक्षरित आवेदन पत्र को दस्तावेजों के साथ श्रम विभाग में संबंधित अधिकारी को जमा करें।

चरण-5: जिस संबंधित अधिकारी के पास आवेदन जमा किया गया है, उससे रसीद या पावती मांगें। सुनिश्चित करें कि रसीद में आवश्यक विवरण जैसे कि आवेदन जमा करने की तिथि और समय, और एक विशिष्ट पहचान संख्या (यदि लागू हो) शामिल हो।

website link(वेबसाइट लिंक)

https://tbocwwb.telangana.gov.in/index.html

Links to official sources(आधिकारिक स्रोतों के लिंक)

https://tbocwwb.telangana.gov.in/index.html

इस योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता के लिए कौन पात्र है?

अपंजीकृत भवन एवं निर्माण श्रमिकों के आश्रित जिनकी निर्माण स्थल या संबंधित परियोजना में दुर्घटना में मृत्यु हो गई हो।

आकस्मिक मृत्यु पर कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है?

मृतक अपंजीकृत श्रमिक के आश्रितों को ₹50,000 प्रदान किए जाते हैं।

इस योजना के लिए आवेदन करने हेतु कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं?

एफआईआर, पंचनामा रिपोर्ट, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट (मृत्यु के मामले में), विकलांगता प्रमाण पत्र और बैंक खाता विवरण।

वित्तीय सहायता कैसे वितरित की जाती है?

वित्तीय सहायता मृतक श्रमिक के आश्रितों के बैंक खाते में सीधे वितरित की जाती है।

दुर्घटना होने के तुरंत बाद क्या किया जाना चाहिए?

घटना की सूचना पुलिस को दें, एफआईआर दर्ज कराएं और दावे के लिए सभी आवश्यक दस्तावेज एकत्र करें।

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