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“Assistance in case of accidents” scheme

1.Introduction of the scheme:-

“दुर्घटनाओं के मामले में सहायता”योजना

2.Objective-

ओडिशा के श्रम विभाग के भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड द्वारा “दुर्घटनाओं के मामले में सहायता” योजना, बोर्ड के पंजीकृत श्रमिकों के लिए एक कल्याणकारी योजना है। इस योजना के तहत, पंजीकृत सदस्य के नामित व्यक्ति को दुर्घटना की स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे सदस्य को स्थायी पूर्ण विकलांगता, एक अंग या आंख की हानि, या दो अंग या आंखें खोए बिना स्थायी विकलांगता का सामना करना पड़ता है।

3.main benefits-

दुर्घटना के कारण स्थायी पूर्ण विकलांगता: ₹1,50,000/-

एक अंग/आंख की हानि: ₹80,000/-

दो अंगों/आंखों की हानि के बिना स्थायी विकलांगता: ₹40,000/-

4.लक्ष्यित दर्शक:- लाभार्थी

नामित व्यक्ति

5.Eligibility Criteria-

भवन/निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकरण के लिए:

A.आवेदक ओडिशा का निवासी होना चाहिए।

B.आवेदक भवन/निर्माण श्रमिक होना चाहिए।

C.आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

D.आवेदक को किसी वर्ष में कम से कम 90 दिनों तक भवन एवं निर्माण कार्य में संलग्न होना चाहिए।

E.आवेदक किसी भी कानून के तहत स्थापित किसी अन्य कल्याण कोष का सदस्य नहीं होना चाहिए।

कल्याण योजना के आवेदन के लिए:

A.आवेदक ओडिशा भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के अंतर्गत मृतक पंजीकृत सदस्य का नामिती होना चाहिए।

B.सदस्य को स्थायी विकलांगता/एक अंग या आंख खोना/दुर्घटना के कारण दो अंगों या आंखों की हानि के बिना स्थायी विकलांगता होनी चाहिए।

6.requiremen-ts

आवश्यक दस्तावेज

A.भवन/निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकरण के लिए:

आधार लिंक्ड बैंक पासबुक फ्रंट पेज कॉपी (अनुमत फ़ाइल प्रकार: PNG, JPG, PDF. स्वीकृत आकार: 500 KB से कम).

B.पासपोर्ट आकार का फोटो (अनुमत प्रकार: PNG, JPG. स्वीकृत आकार: 500 KB से कम).

C.आधार कार्ड (अनुमत फ़ाइल प्रकार: PNG, JPG, PDF. स्वीकृत आकार: 500 KB से कम).

D.आवेदक के हस्ताक्षर (स्वीकृत प्रकार: PNG, JPG. स्वीकृत आकार: 500 KB से कम)

E.रोजगार प्रमाणपत्र (स्वीकृत फ़ाइल प्रकार: PNG, JPG, PDF. स्वीकृत आकार: 500 KB से कम).

कल्याण योजना के आवेदन के लिए:

A.संबंधित जिले के डीएलओ/एएलओ/आरएलआई द्वारा विधिवत सत्यापित लाभार्थी के पंजीकरण प्रमाणपत्र की फोटोकॉपी।

B.अद्यतन वार्षिक अंशदान रसीद की फोटोकॉपी, संबंधित जिले के डीएलओ/एएलओ/आरएलआई द्वारा सत्यापित की जाएगी।

C.अनिवार्यता प्रमाण पत्र पूर्ण रूप से भरा जाना चाहिए तथा उस पर सरकारी अस्पताल के सहायक सर्जन के पद से नीचे के व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर होना चाहिए।

D.सभी मूल बिलों का उपचार करने वाले डॉक्टर द्वारा सत्यापन किया जाना चाहिए तथा बिल के सामने की ओर मुहर लगाकर हस्ताक्षर किया जाना चाहिए।

E.अस्पताल से डॉक्टर द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित मूल ओपीडी रिपोर्ट/डिस्चार्ज प्रमाणपत्र।

F.दवाइयों, प्रयोगशाला परीक्षणों, जांचों, डॉक्टर के पास न जाने आदि की विस्तृत सूची।

G.क्या निर्माण श्रमिकों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) के अंतर्गत कवर किया गया है।

H.उपचार/भर्ती के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल से प्रवेश/ओपीडी उपचार के लिए रेफरल फॉर्म।

I.यदि लागू हो तो निकटवर्ती सरकारी अस्पताल में उपचार/भर्ती हेतु अनुपलब्धता प्रमाण पत्र।

J.बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की प्रतिलिपि जिसमें बैंक का नाम, आईएफएससी कोड और आवेदक का खाता संख्या स्पष्ट रूप से दिखाई दे तथा संबंधित k.डीएलओ/एएलओ/आरएलआई द्वारा सत्यापित हो।

नोट: मूल दस्तावेजों के खो जाने पर, शपथ-पत्र प्रस्तुत करने की शर्त पर, चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित फोटोकॉपी स्वीकार की जाएगी।

7.application process

ऑनलाइन

भवन/निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकरण प्रक्रिया:

चरण 1: बीओसीडब्ल्यू कल्याण बोर्ड के तहत लाभार्थी के रूप में पंजीकरण करने के लिए, आवेदक कार्यकर्ता को डाउनलोड करना चाहिएफॉर्म-XXVIIऔर सभी अनिवार्य दस्तावेज (यदि आवश्यक हो तो स्व-सत्यापित) संलग्न करें।

चरण 2: आवेदन आपके क्षेत्र के जिला श्रम अधिकारी (डीएलओ) / सहायक श्रम अधिकारी / ग्रामीण श्रम निरीक्षक को प्रस्तुत किया जाएगा।

कल्याण योजना की आवेदन प्रक्रिया:

चरण 1: पंजीकृत कर्मचारी को डाउनलोड करना चाहिएफॉर्म-XXXIVऔर सभी अनिवार्य दस्तावेज (यदि आवश्यक हो तो स्व-सत्यापित) संलग्न करें।

चरण 2: आवेदन आपके क्षेत्र के जिला श्रम अधिकारी (डीएलओ) / सहायक श्रम अधिकारी / ग्रामीण श्रम निरीक्षक को प्रस्तुत किया जाएगा।

8.website link-

https://nirmanshramik.odisha.gov.in/obocwwb/public/cwLogin

 9.आधिकारिक स्रोतों के लिंक

https://nirmanshramik.odisha.gov.in/obocwwb/public/cwLogin

10.Frequently Asked Questions

(प्रश्न -1)ओडिशा के भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के तहत लाभार्थी के रूप में पंजीकरण के लिए आयु की आवश्यकता क्या है?

उत्तर :-भवन निर्माण श्रमिक की आयु कम से कम 18 वर्ष तथा 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(प्रश्न -2)क्या लाभार्थी के रूप में पंजीकरण हेतु कोई न्यूनतम सेवा आवश्यकता है?

उत्तर :-हां, भवन निर्माण श्रमिक ने पिछले 12 महीनों में भवन निर्माण श्रमिक के रूप में 90 दिनों की सेवा पूरी कर ली होगी

(प्रश्न -3)कल्याण योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है?

उत्तर :-बोर्ड का कोई भी पंजीकृत श्रमिक कल्याण योजना के लिए आवेदन कर सकता है।

(प्रश्न -4)किसी श्रमिक को लाभार्थी के रूप में पंजीकृत करने की जिम्मेदारी किसकी है?

उत्तर :-जिला श्रम अधिकारी (डीएलओ)/सहायक श्रम अधिकारी/ग्रामीण श्रम निरीक्षक बोर्ड के अंतर्गत लाभार्थियों के पंजीकरण के लिए पंजीकरण अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं

(प्रश्न -5)बीओसीडब्ल्यू कल्याण बोर्ड के लाभार्थी के रूप में पंजीकरण के लिए कौन पात्र है?

उत्तर :-प्रत्येक भवन श्रमिक जो 18-60 वर्ष की आयु के बीच है और जो पिछले एक वर्ष के दौरान कम से कम 90 दिनों के लिए किसी भवन या अन्य निर्माण कार्य में लगा हुआ है, वह ओडिशा के बीओसीडब्ल्यू कल्याण बोर्ड के लाभार्थी के रूप में पंजीकरण के लिए पात्र है।

(प्रश्न 6) क्या ओडिया प्रवासी श्रमिकों को ओडिशा भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के तहत लाभार्थियों के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है?

उत्तर :-हां, अन्य राज्यों में भवन एवं अन्य निर्माण कार्यों में लगे ओडिया प्रवासी श्रमिकों को ओडिशा भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के तहत लाभार्थी के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है।

(प्रश्न -7)पंजीकरण हेतु आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है?

उत्तर :-बीओसीडब्ल्यू कल्याण बोर्ड के तहत लाभार्थी के रूप में पंजीकरण करने के लिए, आवेदक श्रमिक को फॉर्म-XXVII डाउनलोड करना चाहिए और सभी अनिवार्य दस्तावेज (यदि आवश्यक हो तो स्वयं प्रमाणित) और ₹20/- का शुल्क अपने क्षेत्र के जिला श्रम अधिकारी (डीएलओ)/सहायक श्रम अधिकारी/ग्रामीण श्रम निरीक्षकों के पास संलग्न करना चाहिए। वैकल्पिक रूप से, ओडिशा बीओसीडब्ल्यूडब्ल्यू बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट: https://nirmanshramik.odisha.gov.in/obocwwb/public/cwLogin के माध्यम से भी पंजीकरण किया जा सकता है

(प्रश्न -8)क्या बीओसीडब्ल्यू कल्याण बोर्ड के अंतर्गत लाभार्थी के रूप में ऑफलाइन मोड से पंजीकरण के लिए कोई विशिष्ट फॉर्म है?

उत्तर :-हां, पंजीकरण के लिए आवेदन फॉर्म-XXVII में किया जाना चाहिए। आप यह फॉर्म अपने क्षेत्र के जिला श्रम अधिकारी (डीएलओ)/सहायक श्रम अधिकारी/ग्रामीण श्रम निरीक्षकों से प्राप्त कर सकते हैं।

(प्रश्न -9)बीओसीडब्ल्यू कल्याण बोर्ड के लाभार्थी के रूप में पंजीकरण के लिए कौन पात्र है?

उत्तर :-हां, पंजीकरण के लिए आवेदन फॉर्म-XXVII में किया जाना चाहिए। आप यह फॉर्म अपने क्षेत्र के जिला श्रम अधिकारी (डीएलओ)/सहायक श्रम अधिकारी/ग्रामीण श्रम निरीक्षकों से प्राप्त कर सकते 

(प्रश्न -10)पंजीकरण प्रक्रिया से जुड़ी फीस कितनी है?

उत्तर :-पंजीकरण शुल्क ₹20/- है जो पंजीकरण के दौरान देय है।

(प्रश्न 11)आवेदन शुल्क का भुगतान करने के बाद क्या होगा?

उत्तर :-आपके द्वारा ₹20/- का आवेदन शुल्क जमा करने के बाद, पंजीकरण अधिकारी द्वारा आपके आवेदन की समीक्षा की जाएगी। आपके आवेदन को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का निर्णय आपके आवेदन की योग्यता के आधार पर लिया जाएगा

(प्रश्न 12)यह निर्णय कौन लेगा कि मेरा आवेदन स्वीकृत होगा या अस्वीकृत?

उत्तर :-पंजीकरण अधिकारी यह निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार है कि आपके आवेदन को उसकी योग्यता के आधार पर स्वीकृत किया जाएगा या अस्वीकृत किया जाएगा

(प्रश्न 13)क्या आवेदन शुल्क का भुगतान करने के बाद भी मेरा आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है?

उत्तर :-हां, अगर आपने आवेदन शुल्क का भुगतान कर दिया है तो भी आपका आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है। अंतिम निर्णय पंजीकरण अधिकारी द्वारा आपके आवेदन की योग्यता के आधार पर किया जाता है।

(प्रश्न 14)पंजीकरण के नवीकरण से जुड़ी फीस कितनी है?

उत्तर :-नवीनीकरण शुल्क ₹50/- है जो पंजीकरण की नवीनीकरण प्रक्रिया के दौरान देय है।

(प्रश्न 15)इस लाभ हेतु आवेदक को कौन से मानदंड पूरे करने होंगे?

उत्तर :-पंजीकृत सदस्य का नामित व्यक्ति इस लाभ के लिए पात्र होगा, यदि दुर्घटना के कारण सदस्य को पूर्णतः स्थायी विकलांगता, एक अंग या आंख की हानि, या दो अंग या आंख खोए बिना स्थायी विकलांगता का सामना करना पड़ता है।

(प्रश्न 16)इस योजना के अंतर्गत किस प्रकार की सहायता प्रदान की जाती है?

उत्तर :-इस योजना के अंतर्गत, बोर्ड सभी मामलों में दुर्घटना की स्थिति में स्थायी पूर्ण विकलांगता के लिए ₹1,50,000/-, एक अंग/आंख की हानि के लिए ₹80,000/- तथा दो अंगों/आंखों की हानि के बिना स्थायी विकलांगता के लिए ₹40,000/- प्रदान करेगा।

(प्रश्न 17)इस कल्याणकारी योजना के लिए आवेदन करने हेतु कौन सा फॉर्म भरना होगा?

उत्तर :-आवेदन निर्धारित फॉर्म-XXXIV में किया जाना चाहिए। फॉर्म https://bocboard.labdirodisha.gov.in/Building/homecontent/BeneficiaryForms/ACCIDENT%20Form.pdf  से डाउनलोड किया जा सकता है या आपके क्षेत्र के जिला श्रम अधिकारी (DLO)/सहायक श्रम अधिकारी/ग्रामीण श्रम निरीक्षकों से प्राप्त किया जा सकता है।

(प्रश्न 18)मैं इस कल्याणकारी योजना के लिए आवेदन कहां जमा करूं?

उत्तर :-आवेदन ऑनलाइन जमा किया जा सकता है: https://nirmanshramik.odisha.gov.in/obocwwb/public/cwLogin।
 वैकल्पिक रूप से, इस कल्याणकारी योजना के लिए ऑफ़लाइन आवेदन आपके क्षेत्र के जिला श्रम अधिकारी (डीएलओ) / सहायक श्रम अधिकारी / ग्रामीण श्रम निरीक्षकों को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

(प्रश्न 19)यदि आवेदन अस्वीकृत हो जाए तो क्या होगा?

उत्तर :-अस्वीकृति की स्थिति में, आवेदकों को बोर्ड को विधिवत सूचना देते हुए, ऐसी अस्वीकृति के बारे में सूचित किया जाएगा।

(प्रश्न 20)सहायता के लिए फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करने के क्या परिणाम होंगे?

उत्तर :-फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सहायता प्राप्त करने के मामले में, किसी भी सहायता के लिए जारी की गई राशि ओपीडीआर अधिनियम के प्रावधानों के तहत आवेदक से वसूल की जाएगी, और उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी।

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