1.Introduction to the scheme–
ओडिशा श्रमजीवी पत्रकार कल्याण योजना
2.Objective–
ओडिशा सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा “ओडिशा श्रमजीवी पत्रकार कल्याण योजना” योजना शुरू की गई थी। इस योजना के तहत, श्रमजीवी पत्रकार की मृत्यु होने पर उसके कानूनी उत्तराधिकारी को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, तथा स्थायी रूप से अक्षम होने की स्थिति में भी। श्रमजीवी पत्रकार की मृत्यु होने पर, उसकी विधवा को एक निश्चित राशि दी जा सकती है, तथा मृतक की विधवा के न रहने की स्थिति में, नाबालिग बच्चों को भी समान रूप से राशि दी जा सकती है। यदि मृतक विवाहित नहीं था या उसकी विधवा या बच्चे जीवित नहीं हैं, तो ऐसी अनुग्रह राशि उसके पिता या माता के पक्ष में स्वीकृत की जा सकती है। ऐसे मामले में पात्र आवेदक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से वित्तीय सहायता के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
3.main benefits-
इस योजना के अंतर्गत, पत्रकार की मृत्यु होने पर उसके कानूनी उत्तराधिकारी को ₹4,00,000/- की अनुग्रह राशि तथा स्थायी रूप से अक्षम होने की स्थिति में ₹2,00,000/- की अनुग्रह राशि प्रदान की जाती है।
4.target audience-
लाभार्थी*पत्रकार की मृत्यु के मामले में, उसके कानूनी उत्तराधिकारियों को 4 लाख रुपये की अनुग्रह राशि और स्थायी विकलांगता के मामले में 2 लाख रुपये दिए जाते हैं
5.Eligibility Criteria-
A.पत्रकार ओडिशा में कार्यरत होना चाहिए।
B.पत्रकार ओडिशा के I&PR विभाग में पंजीकृत मीडिया हाउस के लिए काम कर रहा होना चाहिए।
C.आवेदक कार्यरत पत्रकार की मृत्यु या स्थायी अक्षमता की स्थिति में उसका कानूनी उत्तराधिकारी होना चाहिए।
नोट: “स्थायी अक्षमता” का अर्थ है दुर्घटना, बीमारी या किसी अन्य कारण से अक्षमता जो कार्यरत पत्रकार को इस तरह से काम करने के लिए पूरी तरह से अयोग्य बनाती है।
6.Required Documents
1. आधार कार्ड
2. फोटो
3. आय प्रमाण पत्र
4. मान्यता प्राप्त पत्रकार के लिए मान्यता कार्ड की प्रति
5. मृत्यु प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
6. कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
7. मीडिया कार्ड की प्रति
8. बैंक पासबुक का फ्रंट पेज अपलोड करें
9. कोई अन्य दस्तावेज, जैसा आवश्यक हो
7.application process-
चरण 01: ओडिशा वर्किंग जर्नलिस्ट वेलफेयर स्कीम एप्लीकेशन के आधिकारिक वेब पोर्टल पर जाएं। यानी https://owjws.odisha.gov.in/
चरण 02: पेज के नीचे पाए गए ‘वित्तीय सहायता के लिए आवेदन करें’ पर क्लिक करें।
चरण 03: एक नया पेज दिखाई देता है ‘कार्यरत पत्रकार की मृत्यु के मामले में वित्तीय सहायता के लिए आवेदन’।
चरण 04: पत्रकार को सभी अनिवार्य विवरण भरने होंगे।
चरण 05: सफलतापूर्वक फॉर्म जमा करने पर एक आवेदन संख्या उत्पन्न होती है जिसका उपयोग पत्रकार आगे के संदर्भ के लिए कर सकते हैं। यानी आवेदन की स्थिति के लिए।
चरण 06: आवेदक को आवेदन के सफल जमा करने के बारे में संबंधित पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक एसएमएस प्राप्त होगा।
चरण 07: आवेदक संबंधित पंजीकृत मोबाइल नंबर देकर आवेदन में लॉगिन कर सकता है।
चरण 08: मोबाइल नंबर देने के बाद, पत्रकार को मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा। ओटीपी के सफलतापूर्वक जमा होने पर, आवेदक आवेदन में लॉगिन करने में सक्षम होगा।
चरण 09: पेज पर आवेदक आवेदन की स्थिति देख सकेगा।
8.Website Link:-
9.Official Sources Links:-
10. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न:-
(प्रश्न -1) ओडिशा वर्किंग जर्नलिस्ट वेलफेयर स्कीम’ क्या है?
उत्तर:- ‘ओडिशा वर्किंग जर्नलिस्ट वेलफेयर स्कीम’ ओडिशा सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा शुरू की गई एक पहल है। इस योजना का उद्देश्य पत्रकार की मृत्यु या स्थायी रूप से अक्षम होने की स्थिति में उसके कानूनी उत्तराधिकारी को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
(प्रश्न- 2) इस योजना का लाभ उठाने के लिए कौन पात्र है?
उत्तर::- यह योजना ओडिशा में कार्यरत पत्रकारों के कानूनी उत्तराधिकारियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई है, जो पत्रकार की मृत्यु या स्थायी अक्षमता के कारण वित्तीय चुनौतियों का सामना करते हैं।
(प्रश्न -3) इस योजना के तहत पत्रकार की मृत्यु होने पर कितनी अनुग्रह राशि दी जाती है?
उत्तर :- किसी कार्यरत पत्रकार की मृत्यु होने पर, इस योजना के तहत मृतक पत्रकार के कानूनी उत्तराधिकारी को ₹4,00,000/- की अनुग्रह राशि दी जाती है।
(प्रश्न -4) किसी पत्रकार के स्थायी रूप से अक्षम हो जाने की स्थिति में इस योजना के तहत कितनी अनुग्रह राशि दी जाती है?
उत्तर :- किसी कार्यरत पत्रकार के स्थायी रूप से अक्षम हो जाने की स्थिति में, अनुग्रह राशि योजना के तहत मृतक पत्रकार के कानूनी उत्तराधिकारी को ₹2,00,000/- की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
(प्रश्न -5) पत्रकार की मृत्यु या स्थायी अक्षमता की स्थिति में लाभ के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
उत्तर:- योजना के तहत लाभ का दावा करने के लिए आवेदक को कार्यरत पत्रकार का कानूनी उत्तराधिकारी होना चाहिए। पत्रकार की मृत्यु या स्थायी अक्षमता की स्थिति में, कानूनी उत्तराधिकारी वित्तीय सहायता के लिए आवेदन कर सकता है।
(प्रश्न -6) योजना के तहत “स्थायी अक्षमता” को कैसे परिभाषित किया गया है?
उत्तर:-“स्थायी अक्षमता” से तात्पर्य ऐसी स्थिति से है, जिसमें कोई कार्यरत पत्रकार दुर्घटना, बीमारी या किसी अन्य कारण से पेशे के लिए पूरी तरह से अयोग्य हो जाता है।
(प्रश्न -7) ओडिशा वर्किंग जर्नलिस्ट वेलफेयर स्कीम के बारे में मुझे और जानकारी कहां मिल सकती है?
उत्तर :- विस्तृत जानकारी के लिए, व्यक्ति ओडिशा सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से संपर्क कर सकते हैं।
(प्रश्न-8) योजना के तहत आवेदन कैसे करें?
उत्तर :- पात्र आवेदकों को “ओडिशा वर्किंग जर्नलिस्ट वेलफेयर स्कीम एप्लीकेशन” के आधिकारिक वेब पोर्टल पर जाकर आवेदन करना होगा। यानी https://owjws.odisha.gov.in/