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Subhadra Yojana(सुभद्रा योजना)

1.Introduction of the Scheme (योजना का परिचय)

सुभद्रा योजना 

    2. Objective(उद्देश्य)

    सुभद्रा” ओडिशा सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग की एक प्रमुख योजना है जिसका उद्देश्य वित्तीय सहायता, बढ़ी हुई डिजिटल साक्षरता और सामाजिक सुरक्षा जाल तक पहुँच के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाना है। यह योजना प्रत्यक्ष लाभ प्रदान करती है और डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहित करती है, जिसका उद्देश्य महिलाओं और उनके परिवारों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार करना है।

    3. Key Benefits(मुख्य लाभ)-

    • A.सुभद्रा कार्ड: सभी लाभार्थियों को पहचान और सशक्तिकरण बढ़ाने के लिए एक सुभद्रा कार्ड (एटीएम-सह-डेबिट कार्ड) दिया जाता है।
    • B.वित्तीय सहायता: पात्र लाभार्थियों को 5 वर्षों में कुल ₹50,000/- (वर्ष 2024-25 से 2028-29 के बीच ₹10,000/- वार्षिक) प्राप्त होंगे।
    • C डिजिटल लेनदेन प्रोत्साहन: प्रत्येक ग्राम पंचायत/शहरी स्थानीय निकाय में एक वर्ष में सबसे अधिक डिजिटल लेनदेन करने वाली शीर्ष 100 महिलाओं को अतिरिक्त ₹500/- मिलेंगे।

    4. Target Audience  Beneficiaries(लक्ष्यित दर्शक- लाभार्थी)-

    महिलाएं 

    5. Eligibility Criteria(पात्रता मानदंड)-

    • 1.आवेदक ओडिशा का निवासी होना चाहिए।
    • आवेदक को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2.(एनएफएसए)/राज्य खाद्य सुरक्षा योजना (एसएफएसएस) के अंतर्गत कवर होना चाहिए।
    • 3.एनएफएसए या एसएफएसएस कार्ड के बिना भी आवेदक सुभद्रा के तहत आवेदन कर सकता है, यदि उसकी पारिवारिक आय ₹2,50,000/- से अधिक नहीं है।
    • 4.आवेदक की आयु अर्हता तिथि को 21 वर्ष या उससे अधिक तथा 60 वर्ष से कम होनी चाहिए।
    • 5.किसी भी राज्य या केंद्र सरकार की योजना के तहत ₹1,500/- प्रति माह या उससे अधिक या ₹18,000/- प्रति वर्ष या उससे अधिक पेंशन, छात्रवृत्ति आदि जैसी वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले आवेदक अपात्र होंगे।
    • 6.आवेदक वर्तमान या पूर्व संसद सदस्य (एमपी) या विधान 7.सभा सदस्य (एमएलए) नहीं होना चाहिए।
    • 8.आवेदक आयकर दाता नहीं होना चाहिए।
    • 9.आवेदक किसी भी शहरी स्थानीय निकाय या पंचायती राज संस्था (वार्ड सदस्य/पार्षद को छोड़कर) में निर्वाचित जन प्रतिनिधि नहीं होना चाहिए।
    • 10.आवेदक को राज्य सरकार या भारत सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या बोर्ड या स्थानीय निकाय या सरकारी संगठन में नियमित या संविदा कर्मचारी के रूप में नियुक्त नहीं होना चाहिए या सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन प्राप्त नहीं करना चाहिए। हालाँकि, मानदेय पाने वाले सभी कर्मचारी जैसे आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सामुदायिक संसाधन व्यक्ति, मास्टर बुककीपर, आदि और आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से लगे सभी लोगों पर विचार किया जाएगा, यदि वे अन्यथा इस योजना के तहत पात्र हैं।
    • 11.आवेदक भारत सरकार या राज्य सरकार के किसी भी सरकारी विभाग या उपक्रम या बोर्ड या संगठन में निर्वाचित / मनोनीत / नियुक्त प्रतिनिधि नहीं होना चाहिए।
    • 12.ट्रैक्टर, मिनी ट्रक, छोटे वाणिज्यिक वाहन और अन्य समान हल्के माल वाहनों को छोड़कर 4 पहिया मोटर वाहन का मालिक।

    टिप्पणी:

    • वर्ष 2024-25 के लिए, यदि कोई महिला 01.07.2024 के पश्चात 21 वर्ष की आयु प्राप्त करती है, तो उसे योजना अवधि के शेष वर्षों के लिए 10,000 रुपये प्रति वर्ष मिलेंगे। वर्ष 2024-25 में, 01.07.2024 के पश्चात 60 वर्ष की आयु पूरी करने वाली महिलाओं को योजना अवधि के शेष वर्षों के लिए लाभ नहीं मिलेगा।

    6. Requirements Documents Required(आवश्यकताएँ- आवश्यक दस्तावेज)

    • A.आधार कार्ड की प्रति.
    • B.आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर,
    • C.बैंक खाता विवरण की प्रति (एकल धारक आधार-सक्षम और डीबीटी-सक्षम)।

    7. Application Process(आवेदन प्रक्रिया)-

    • चरण 1:इच्छुक आवेदक को स्थानीय आंगनवाड़ी केंद्रों, ब्लॉक कार्यालयों, शहरी स्थानीय निकाय कार्यालयों, मो सेवा केंद्रों, सामान्य सेवा केंद्रों आदि से आवेदन पत्र एकत्र करना चाहिए।
    • चरण 2:आवेदन पत्र में सभी अनिवार्य फ़ील्ड भरें, पासपोर्ट आकार की तस्वीर चिपकाएं (यदि आवश्यक हो तो हस्ताक्षरित), और सभी अनिवार्य दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न करें (यदि आवश्यक हो तो स्वयं सत्यापित करें)।
    • चरण 3: विधिवत भरे और हस्ताक्षरित आवेदन पत्र को दस्तावेजों के साथ निकटतम मो सेबा केंद्र / कॉमन सर्विस सेंटर में जमा करें।
    • चरण 4: संबंधित प्राधिकारी से रसीद या पावती का अनुरोध करें जिसके पास आवेदन जमा किया गया है। सुनिश्चित करें कि रसीद में आवश्यक विवरण जैसे कि आवेदन जमा करने की तिथि और समय, एक विशिष्ट पहचान संख्या (यदि लागू हो) शामिल हो।

    ई-केवाईसी प्रक्रिया

    • ई-केवाईसी का पसंदीदा तरीका चेहरा-प्रमाणीकरण होगा, जिसके माध्यम से लाभार्थी प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। सुभद्रा मोबाइल एप्लीकेशनअपना आधार नंबर प्रदान करके।

    8.  FAQs(सामान्य प्रश्न)-

    सुभद्रा योजना क्या है?

    सुभद्रा योजना क्या है?

    सुभद्रा योजना से क्या लाभ मिलते हैं?

    उत्तर :-लाभार्थियों को एक सुभद्रा कार्ड, पांच वर्षों तक ₹10,000/- की वार्षिक वित्तीय सहायता तथा डिजिटल लेनदेन के लिए पुरस्कार मिलता है।

    प्रत्येक वर्ष वित्तीय सहायता कब वितरित की जाएगी?

    उत्तर :-₹10,000/- की वार्षिक किस्त दो किस्तों में जमा की जाएगी: राखी पूर्णिमा पर 5,000 रुपये और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस (8 मार्च) पर 5,000 रुपये।

    सुभद्रा कार्ड क्या है?

    उत्तर :-सुभद्रा कार्ड एक एटीएम-सह-डेबिट कार्ड है जो सभी लाभार्थियों को पहचान की भावना पैदा करने और वित्तीय लेनदेन को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रदान किया जाता है।

    क्या अन्य योजनाओं से वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाली महिलाएं पात्र हैं?

    उत्तर :-नहीं, अन्य योजनाओं के तहत 1,500/- रुपये प्रति माह या इससे अधिक राशि प्राप्त करने वाली महिलाएं पात्र नहीं हैं।

     आवेदन पत्र कहां से प्राप्त कर सकता हूं?

    उत्तर :-फॉर्म आंगनवाड़ी केंद्रों, ब्लॉकों, मो सेबा केंद्रों और कॉमन सर्विस सेंटरों पर उपलब्ध हैं।

    यदि आवेदन में कोई विसंगति हो तो क्या होगा?

    उत्तर :-विसंगतियों के मामले में आधार में दी गई जानकारी को अंतिम माना जाएगा।

    क्या आवेदन पत्र के लिए कोई शुल्क है?

    उत्तर :-आवेदन पत्र निःशुल्क हैं तथा आवेदकों को किसी भी वितरण केन्द्र पर कोई शुल्क अदा करने की आवश्यकता नहीं है।

    क्या आवेदक को अपना आवेदन जमा करते समय सीएससी/एमएसके में शुल्क का भुगतान करना होगा?

    उत्तर :-नहीं, आवेदक को सीएससी/एमएसके में अपना आवेदन जमा करते समय कोई शुल्क नहीं देना होगा। यह निःशुल्क है।

    आवेदन प्रस्तुत करने पर क्या आवेदक को पावती रसीद मिलती है?

    उत्तर :-सीएससी/एमएसके कार्मिक द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन पत्र सफलतापूर्वक जमा करने पर, सिस्टम द्वारा उत्पन्न पावती रसीद मुद्रित की जाएगी तथा आवेदन की स्थिति पर नज़र रखने के लिए आवेदक को एक विशिष्ट आईडी के साथ प्रदान की जाएगी।

    यदि किसी आवेदक के आधार कार्ड में डेटा मेल नहीं खाता है तो उसे क्या करना चाहिए?

    उत्तर :-योजना के लिए आवेदन करने से पहले आवेदक को अपने आधार कार्ड में दी गई जानकारी सही करानी होगी।

    यदि किसी आवेदक के पास डीबीटी-सक्षम बैंक खाता नहीं है तो क्या होगा?

    उत्तर :-आवेदक को आधार-सक्षम और डीबीटी-सक्षम बैंक खाता खोलने और लिंक करने का अवसर दिया जाएगा।

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