Introduction to the scheme(योजना का परिचय)
मुख्यमंत्री सशक्त किसान योजना
Description(विवरण)
उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने और राज्य में प्रमुख फल फसलों के विपणन योग्य अधिशेष को बनाए रखने के साथ-साथ किसानों की आय को दोगुना करने के लिए, सरकार ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान बजट घोषणा के तहत अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों में क्षेत्रवार व्यवहार्य और आवश्यकता-आधारित बागवानी गतिविधियों को अपनाया है, जिसे 2021-22 तक लक्षित किया गया है।
Objective(उद्देश्य)
सरकारी योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के महिलाओं, सीमांत और छोटे किसानों की स्थिति को ऊपर उठाना है, ताकि स्वरोजगार सृजन और बागवानी गतिविधियों के व्यावसायीकरण के लिए उनकी आय को दोगुना किया जा सके, ताकि किसानों की तत्काल जरूरतों के अनुसार, विशिष्ट क्षेत्रों में उगाई जाने वाली उपयुक्त फसलों पर जिलावार गणना की जा सके।
important features(महत्वपूर्ण विशेषताएं)
• किसानों को चाय, रबर और दोहरी फसल के लिए प्रति हेक्टेयर इनपुट उपलब्ध कराए जाते हैं
• दोहरी फसल के अंतर्गत फसलों का चयन मृदा परीक्षण के आधार पर किया जाता है
Benefits of the scheme(योजना के लाभ)
1. इस योजना के अंतर्गत चाय और रबर बागानों के लिए राज्य सरकार द्वारा नकद सहायता प्रदान की जाएगी:
• चाय बागान के लिए प्रति हेक्टेयर ₹1.00 लाख
• रबर की खेती के लिए प्रति हेक्टेयर ₹80,000
2. पौधों और रोपण सामग्री का प्रावधान
3. बाड़ लगाने की सामग्री का प्रावधान – कांटेदार तार, कीलें, जीआई कोण पोस्ट, आदि।
4. चाय, रबर और दोहरी फसल की खेती के लिए उपकरण और औजार जैसे खुरपी, कुदाल, दाव और स्प्रेयर मशीन ।
5. भूमि विकास के लिए खेती सहायता – खाद और उर्वरक, पौध संरक्षण रसायन।
eligibility(पात्रता)
1. आवेदक/किसान अरुणाचल प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
2. आवेदक किसी भी क्षेत्र/खेत का प्रगतिशील कृषक होना चाहिए।
3. सभी श्रेणी के किसान इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के पात्र हैं।
application process(आवेदन प्रक्रिया)
चरण 01: आवेदक उपायुक्त (डीएडीएस) / जिला कृषि अधिकारी / निकटतम कृषि विकास अधिकारी / कृषि क्षेत्र सहायक से संपर्क कर सकता है।
चरण 02: निर्धारित प्रारूप में आवेदन विभिन्न मंडलों से ADAs/ADOs के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं।
चरण 03: आवेदक को संबंधित विभाग में आवेदन पत्र जमा करने से पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि भरी गई जानकारी सही होनी चाहिए।
चरण 04: लाभार्थियों का अंतिम चयन जिला कलेक्टर (डीसी) की अध्यक्षता में चयन समिति के माध्यम से किया जाता है।
Required Documents(आवश्यक दस्तावेज़)
- पहचान प्रमाण अर्थात आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि।
- अरुणाचल प्रदेश अनुसूचित जनजाति (एपीएसटी) प्रमाण पत्र की प्रति (यदि लागू हो)
- एलपीसी/भूमि आवंटन दस्तावेज/भूमि दस्तावेज जीबी/एचजीबी/पीआरआई द्वारा विधिवत प्रमाणित और स्थानीय जिला प्रशासन द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित
- हाल ही में खींची गई पासपोर्ट आकार की तस्वीर की तीन प्रतियां
- चाय/रबर के लिए प्रस्तावित भूमि का स्केच मानचित्र, जो GB/HGB/PRI द्वारा विधिवत् प्रमाणित हो तथा स्थानीय जिला प्रशासन द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो।
इस योजना का उद्देश्य क्या है?
इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के महिलाओं, सीमांत और छोटे किसानों की स्थिति को ऊपर उठाना है, ताकि स्वरोजगार सृजन और बागवानी गतिविधियों के व्यावसायीकरण के लिए उनकी आय को दोगुना किया जा सके, ताकि किसानों की तत्काल जरूरतों के अनुसार, विशिष्ट क्षेत्रों में उगाई जाने वाली उपयुक्त फसलों पर जिलावार गणना की जा सके।
किसानों को वित्तीय सहायता क्यों प्रदान की जाती है?
चाय, रबर और दोहरी फसल के लिए किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
किसानों को कितनी नकद/वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी?
चाय और रबर बागान के लिए किसानों को क्रमशः ₹1.00 लाख प्रति हेक्टेयर और ₹80,000 प्रति हेक्टेयर की नकद सहायता प्रदान की जाएगी।
क्या पौधों और रोपण सामग्री के लिए कोई प्रावधान है?
हां, इस योजना के अंतर्गत पौधों एवं रोपण सामग्री का प्रावधान है।
क्या इस योजना के अंतर्गत बाड़ लगाने की सामग्री का कोई प्रावधान है?
हां, यहां बाड़ लगाने के लिए कांटेदार तार, कीलें, जीआई एंगल पोस्ट आदि जैसी सामग्री का प्रावधान है।
क्या यह योजना भूमि विकास के लिए कोई कृषि सहायता प्रदान कर रही है?
हां, यह योजना भूमि विकास के लिए खेती सहायता प्रदान करती है – खाद, उर्वरक और पौध संरक्षण रसायन।
दोहरी फसल के लिए फसलों का चयन कैसे किया जाता है?
दोहरी फसल प्रणाली के अंतर्गत फसलों का चयन मृदा परीक्षण के आधार पर किया जाता है।
क्या यह योजना केवल अरुणाचल प्रदेश के किसानों के लिए है?
हां, किसान अरुणाचल प्रदेश के स्थायी निवासी होने चाहिए।
क्या यह योजना सभी प्रकार के किसानों के लिए है?
हां, सभी श्रेणी के किसान इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के पात्र हैं।
मैं इस योजना के अंतर्गत कैसे आवेदन कर सकता हूँ?
आवेदक उपायुक्त (डीएडीएस)/जिला कृषि अधिकारी/निकटतम कृषि विकास अधिकारी/कृषि क्षेत्र सहायक से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा, आवेदक अपने संबंधित जिले के सर्किल/ब्लॉक अधिकारी से भी संपर्क कर सकते हैं।
मैं आवेदन पत्र कहां से प्राप्त कर सकता हूं?
आवेदन विभिन्न मंडलों से एडीए/एडीओ के माध्यम से प्राप्त होते हैं।
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