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death benefit plan(मृत्यु लाभ योजना)

Introduction to the scheme(योजना का परिचय)

अरुणाचल प्रदेश सरकार के श्रम एवं रोजगार विभाग द्वारा अरुणाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (APB&OCWWB) के पंजीकृत श्रमिकों के लिए “मृत्यु लाभ योजना” योजना शुरू की गई थी। राज्य सरकार ने APB&OCWWB के माध्यम से इस योजना का प्रस्ताव रखा है और इसे उन परिवारों के लिए लागू किया है जो घर के कमाने वाले की मृत्यु के कारण आर्थिक नुकसान से पीड़ित हैं और जिन्होंने अपना नाम श्रम कल्याण बोर्ड में पंजीकृत कराया है।

Objective(उद्देश्य)

इस तरह के आर्थिक नुकसान को कम करने के लिए सरकार ने सामान्य मृत्यु और दुर्घटना के कारण मृत्यु के लिए मृत्यु लाभ योजना शुरू की है।

Benefits of the scheme(योजना के लाभ) 

  1. सामान्य मृत्यु की स्थिति में पंजीकृत श्रमिक के नामिती को ₹50,000/- की नकद सहायता प्रदान की जाती है।
  2. केवल आकस्मिक मृत्यु की स्थिति में पंजीकृत श्रमिक के नामिती को ₹1,00,000/- की नकद सहायता प्रदान की जाती है।

Scheme Eligibility(योजना के पात्रता) 

1. आवेदक अरुणाचल प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।

2. आवेदक उस मृतक श्रमिक का पारिवारिक सदस्य होना चाहिए जो भवन एवं अन्य निर्माण कार्यों में कार्यरत था।

3. मृतक श्रमिक को श्रम कल्याण बोर्ड (एपीबी और ओसीडब्ल्यूडब्ल्यूबी) में पंजीकृत होना चाहिए।

4. मृत कर्मचारी की मृत्यु के समय सक्रिय सदस्यता होनी चाहिए।

5. नामिती/आश्रित का नाम मृत्यु से पहले उसके पंजीकरण कार्ड पर दर्ज होना चाहिए।

application process(आवेदन प्रक्रिया) 

चरण 01: इस योजना का लाभ लेने के लिए, आवेदक को सभी प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ जिला / उप-मंडल, एपीबी और ओसीडब्ल्यूडब्ल्यूबी के निकटतम पंजीकृत कार्यालय का दौरा करना होगा।

चरण 02: निर्धारित प्रारूप में आवेदन संबंधित कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है

चरण 03: आवेदक को आवेदन पत्र को पूरी तरह से भरना होगा और सभी संबंधित दस्तावेज संलग्न करने होंगे। इसके बाद, आवेदक आवेदन पत्र को संबंधित कार्यालय में जमा कर सकता है।

चरण 04: सफल सत्यापन के बाद आवेदक योजना का लाभ उठा सकता है। 

Required Documents(आवश्यक दस्तावेज़) 

  1. पहचान प्रमाण अर्थात आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि।
  2. कार्यकर्ता के पंजीकरण कार्ड की मूल प्रति के साथ-साथ ज़ेरॉक्स प्रति भी
  3. मृत्यु प्रमाण पत्र
  4. बैंक खाता संख्या/पासबुक का प्रथम पृष्ठ
  5. पासपोर्ट आकार की तस्वीरें
  6. निवास प्रमाण पत्र

Official sources and references(आधिकारिक स्रोत और संदर्भ) 

आधिकारिक वेबसाइट 

https://tawang.nic.in/labour-welfare-board

दिशा निर्देश 

https://ahvdd.arunachal.gov.in/pdf/eBook/Government%20Scheme%20Handbook.pdf

 

इस योजना का उद्देश्य क्या है?

इस योजना का उद्देश्य ऐसे आर्थिक नुकसान को कम करना है, सरकार ने सामान्य मृत्यु और दुर्घटना के कारण मृत्यु के लिए मृत्यु लाभ योजना शुरू की है।

यह योजना किस विभाग द्वारा शुरू की गई?

श्रम और रोजगार विभाग, अरुणाचल प्रदेश सरकार

APB&OCWWB का पूर्ण रूप क्या है?

अरुणाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड

सामान्य मृत्यु की स्थिति में नामिती को कितनी नकद सहायता दी जाएगी?

सामान्य मृत्यु की स्थिति में पंजीकृत श्रमिक के नामिती को ₹50,000/- की नकद सहायता प्रदान की जाएगी।

आकस्मिक मृत्यु की स्थिति में नामिती को कितनी नकद सहायता दी जाएगी?

केवल आकस्मिक मृत्यु की स्थिति में पंजीकृत श्रमिक के नामिती को ₹1,00,000/- की नकद सहायता प्रदान की जाएगी।

इस योजना के अंतर्गत कौन पात्र है?

एपीबीएंडओसीडब्ल्यूडब्ल्यूबी के तहत पंजीकृत श्रमिकों के परिवार के सदस्य, जो घर के कमाने वाले सदस्य की मृत्यु के कारण हुई आर्थिक क्षति से पीड़ित हैं, इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र हैं।

क्या बोर्ड के अंतर्गत पंजीकृत होना अनिवार्य था?

हां, मजदूर/कर्मचारी को बोर्ड के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए।

क्या कोई व्यक्ति भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है, यदि उसकी मृत्यु से पहले ही कर्मचारी/श्रमिक की सदस्यता समाप्त हो गई हो?

नहीं, उसकी सदस्यता मृत्यु के समय भी सक्रिय रहेगी।

क्या नामांकित व्यक्ति का नाम पंजीकरण कार्ड पर होना आवश्यक है?

नामिती/आश्रित का नाम मृत्यु से पहले उसके पंजीकरण कार्ड पर दर्ज होना चाहिए।

मैं इस योजना का लाभ कैसे उठा सकता हूं?

बोर्ड के अंतर्गत पंजीकरण के लिए आवेदक को जिला/उप-मंडल, एपीबी&ओसीडब्ल्यूडब्ल्यूबी के निकटतम पंजीकृत कार्यालय में जाना होगा।

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