Scheme details(योजना का विवरण):-
विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए राज्य कार्यक्रम एक राज्य क्षेत्र की चल रही योजना है जिसे विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के तहत राज्य के विकलांग व्यक्तियों के कल्याण और पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के लिए लागू किया गया है। विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए राज्य कार्यक्रम (एसपीआरपीडी) जिसे पहले विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीआरपीडी) के रूप में जाना जाता था, को वर्ष 2001-2002 में राज्य में शुरू किया गया था और इसे भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा प्रायोजित किया गया था। वर्ष 2005-06 के दौरान, इस योजना को राज्य सरकार को हस्तांतरित कर दिया गया था और इसे राज्य क्षेत्र की चल रही योजना के रूप में लागू किया गया था।
Objective(उद्देश्य):-
राज्य के दिव्यांग व्यक्तियों को कल्याण एवं पुनर्वास सेवाएं प्रदान करना, जो कि पीडब्ल्यूडी अधिनियम, 1995 के अंतर्गत अनिवार्य है।
important features(महत्वपूर्ण विशेषताएं):-
- इस योजना के अंतर्गत, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा जनजातीय कार्य विभाग, अरुणाचल प्रदेश सरकार, राज्य दिव्यांगजन कार्यक्रम (एसपीआरपीडी) के अंतर्गत सहायता उपकरण उपलब्ध करा रही है।
- समय-समय पर जिला स्तर पर निदान शिविर एवं निःशुल्क सहायक उपकरण वितरण का आयोजन करना।
- विभाग ने वर्ष 2013-14 के दौरान एसडीआरसी में एक फिजियोथेरेपी इकाई भी स्थापित की, जहां जरूरतमंद मरीजों को मुफ्त उपचार/थेरेपी दी जाती है।
- विकलांगता की रोकथाम, शीघ्र पहचान और हस्तक्षेप के लिए, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग और जनजातीय मामलों के विभाग, अरुणाचल प्रदेश सरकार ने 539 समुदाय आधारित पुनर्वास कार्यकर्ताओं (सीबीआरडब्ल्यूएस) को प्रशिक्षित किया था और जागरूकता पैदा करने और विकलांगता की रोकथाम के लिए विकलांग व्यक्तियों के घर-घर जाकर सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करने के लिए जमीनी स्तर पर उन्हें लगाया था।
Benefits of the scheme(योजना के लाभ):-
1.इस योजना के तहत, राज्य सरकार दिव्यांग व्यक्तियों को ट्राइसाइकिल, व्हीलचेयर, बैसाखी, चलने की छड़ियां, ब्लाइंड स्टिक, रोलेटर और श्रवण यंत्र जैसे सहायक उपकरण प्रदान करेगी।
2. राज्य सरकार समय-समय पर जिला स्तर पर निदान शिविर-सह-सहायक उपकरण वितरण का आयोजन करेगी।
3. राज्य सरकार ने वर्ष 2013-14 के दौरान एसडीआरसी में एक फिजियोथेरेपी इकाई भी स्थापित की, जहां जरूरतमंद मरीजों को मुफ्त उपचार/थेरेपी दी जाती है।
Eligibility(पात्रता):-
1. आवेदक अरुणाचल प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
2. 100% विकलांगता वाला आवेदक इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए पात्र है।
application process(आवेदन प्रक्रिया):-
चरण 01: इस योजना का लाभ लेने के लिए, आवेदक को राज्य विकलांगता पुनर्वास केंद्र (एसडीआरसी) या सामाजिक न्याय और अधिकारिता और जनजातीय मामलों के निदेशालय, अरुणाचल प्रदेश सरकार का दौरा करना होगा।
चरण 02: निर्धारित प्रारूप में आवेदन संबंधित कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।
चरण 03: आवेदक को आवेदन पत्र को पूरी तरह से भरना होगा और सभी संबंधित दस्तावेज संलग्न करने होंगे। इसके बाद, आवेदक आवेदन पत्र को संबंधित कार्यालय में जमा कर सकता है।
चरण 04: सफल सत्यापन के बाद आवेदक योजना का लाभ उठा सकता है।
Required Documents(आवश्यक दस्तावेज़):-
जिन विकलांग व्यक्तियों को सहायक उपकरण और उपचार/चिकित्सा की आवश्यकता है, उन्हें निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता हो सकती है:
A.विकलांगता प्रमाण पत्र
B.डॉक्टर का पर्चा/पर्ची
C.मोबाइल नहीं है।
D.सादे कागज़ पर आवेदन
E.फोटोग्राफ 2 प्रतियां (पूर्ण आकार)
F.पहचान प्रमाण
इस योजना का उद्देश्य क्या है?
इस योजना का उद्देश्य राज्य के दिव्यांग व्यक्तियों को कल्याण एवं पुनर्वास सेवाएं प्रदान करना है, जो कि पीडब्ल्यूडी अधिनियम, 1995 के तहत अनिवार्य है।
यह योजना किस विभाग द्वारा शुरू की गई?
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा जनजातीय कार्य विभाग, अरुणाचल प्रदेश सरकार
पात्र लोगों को कौन-कौन सी सहायताएं एवं उपकरण उपलब्ध कराए जाते हैं?
इस योजना के अंतर्गत दिव्यांग व्यक्तियों को सहायक उपकरण जैसे ट्राइसाइकिल, व्हीलचेयर, बैसाखी, चलने की छड़ियां, ब्लाइंड स्टिक, रोलेटर और श्रवण यंत्र उपलब्ध कराए जाते हैं।
क्या पात्र लाभार्थी को कोई वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी?
नहीं, लाभार्थी को कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जाती है।
क्या राज्य सरकार इस योजना के अंतर्गत कोई शिविर आयोजित करेगी?
हां, राज्य सरकार समय-समय पर जिला स्तर पर निदान शिविर-सह-सहायक उपकरण एवं सहायता उपकरणों का निःशुल्क वितरण आयोजित करेगी।
क्या राज्य सरकार द्वारा कोई फिजियोथेरेपी इकाई स्थापित की गई थी?
हां, राज्य सरकार ने वर्ष 2013-14 के दौरान एसडीआरसी में एक फिजियोथेरेपी इकाई की स्थापना की, जहां जरूरतमंद मरीजों को मुफ्त उपचार/थेरेपी दी जाती है।
इस योजना के अंतर्गत कौन पात्र है?
100% विकलांगता वाला व्यक्ति इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए पात्र है।
क्या यह योजना केवल अरुणाचल प्रदेश के निवासियों के लिए है?
हां, आवेदक अरुणाचल प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
राज्य सरकार ने समुदाय आधारित पुनर्वास कार्यकर्ताओं (सीबीआरडब्ल्यूएस) को प्रशिक्षित क्यों किया?
विकलांगता की रोकथाम, शीघ्र पहचान और हस्तक्षेप के लिए राज्य सरकार ने समुदाय आधारित पुनर्वास कार्यकर्ताओं (सीबीआरडब्ल्यूएस) को प्रशिक्षित किया।
समुदाय आधारित पुनर्वास कार्यकर्ता किस प्रकार सहायता कर रहे हैं?
समुदाय आधारित पुनर्वास कार्यकर्ता विकलांगता की रोकथाम और जागरूकता पैदा करने के लिए घर-घर जाकर विकलांग व्यक्तियों का सर्वेक्षण करने के लिए जमीनी स्तर पर कार्यरत हैं।
क्या आवेदक के लिए कोई आयु मानदंड है?
नहीं, आवेदक के लिए कोई आयु मानदंड नहीं है।
मैं इस योजना का लाभ कैसे उठा सकता हूं?
आवेदक को निकटतम राज्य विकलांगता पुनर्वास केंद्र (एसडीआरसी) या सामाजिक न्याय और अधिकारिता एवं जनजातीय मामलों के निदेशालय, अरुणाचल प्रदेश सरकार का दौरा करना होगा।