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हिमायत-दीन दयाल उपाध्याय-ग्रामीण कौशल्या योजना

1.योजना का परिचय ( Introduction Of The Scheme ) : हिमायत-दीन दयाल उपाध्याय-ग्रामीण कौशल्या योजना

2.उद्देश्य ( objective ) :

हिमायत जम्मू और कश्मीर में बेरोजगार युवाओं के लिए प्लेसमेंट से जुड़ा कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम है और इसे हिमायत मिशन प्रबंधन इकाई, जम्मू और कश्मीर राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (जेकेएसआरएलएम), जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम 24 फरवरी, 2011 को माननीय प्रधान मंत्री को सौंपी गई डॉ. सी. रंगराजन समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों का परिणाम है, जिसमें स्कूल/कॉलेज छोड़ने वालों के लिए कौशल विकास की एक योजना का सुझाव दिया गया था।

युवाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रम – 

A)हिमायत – 2011 से कार्यान्वित किया जा रहा है। रिपोर्ट में युवाओं के कौशल में सुधार करके तथा प्लेसमेंट और स्वरोजगार के लिए सहायता प्रदान करके उनकी रोजगार क्षमता बढ़ाने का सुझाव दिया गया है।

B)युवाओं को 3 से 12 महीने की अवधि के लिए नि:शुल्क कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, जिसमें विभिन्न प्रकार के कौशल शामिल होंगे जिनकी बाजार में अच्छी मांग है। प्रशिक्षण के अंत में, युवाओं को नौकरी मिलने का आश्वासन दिया जाता है और प्लेसमेंट के बाद एक वर्ष तक उनकी स्थिति पर नज़र रखी जाती है।

3.मुख्य लाभ ( main benefits ) :

A.हिमायत का क्रियान्वयन परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों (पीआईए) के साथ साझेदारी में किया जाएगा, जो डीडीयू-जीकेवाई, ग्रामीण विकास और भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार अर्हता प्राप्त करते हैं।

हिमायत कार्यक्रम का लक्ष्य 1,49,180 युवाओं को प्रशिक्षित करना है, जिसमें प्रशिक्षित युवाओं में से कम से कम 70% को प्लेसमेंट का आश्वासन दिया गया है।

B.यह कार्यक्रम डीडीयू-जीकेवाई कार्यक्रम के अंतर्गत एक विशेष प्रावधान के रूप में भारत सरकार द्वारा 100 प्रतिशत वित्त पोषित है तथा बजट और प्रशिक्षित/नियुक्त किए जाने वाले युवाओं की संख्या पर कोई औपचारिक सीमा नहीं है।

प्रशिक्षण/प्लेसमेंट के बाद भी प्रशिक्षुओं को तकनीकी और वित्तीय सहायता उपलब्ध होगी।

C.परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों (पीआईए) के लिए कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण और नियुक्ति-पश्चात भत्ते (ट्रैकिंग सहित) के लिए उदार लागत का प्रावधान किया गया है।

D.हिमायत कार्यक्रम गरीबी के स्तर पर ध्यान दिए बिना शहरी और ग्रामीण दोनों आबादी को कवर करेगा।

E.प्रशिक्षण आवासीय और गैर-आवासीय दोनों होगा।

प्रारंभिक प्रवेश-स्तर का प्रशिक्षण कम से कम 3 महीने का दिया जाएगा और प्रशिक्षण पूरा होने पर प्रशिक्षुओं को कंपनियों में नियुक्त किया जाएगा।

F.प्रशिक्षण में कंप्यूटर-उन्मुख कौशल, सॉफ्ट स्किल और अंग्रेजी संचार कौशल के साथ-साथ विशेष नौकरी के लिए आवश्यक तकनीकी कौशल भी शामिल होंगे।

G.इसमें 40,000 युवा महिलाओं को कौशल प्रदान करने के लिए आरक्षण का प्रावधान है।

1000 युवाओं को विदेश में प्लेसमेंट के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा।

H.हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीएंडपीआर) को परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों के परियोजना प्रस्तावों के मूल्यांकन के लिए केंद्रीय तकनीकी सहायता एजेंसी (सीटीएसए) के रूप में नामित किया गया है।

I.प्रारंभिक प्रवेश-स्तर का प्रशिक्षण कम से कम 3 महीने का दिया जाएगा और प्रशिक्षण पूरा होने पर प्रशिक्षुओं को कंपनियों में नियुक्त किया जाएगा।

यदि किसी प्रशिक्षु को उपरोक्त सुविधाएं नहीं मिल रही हैं तो वह हिमायत हेल्पलाइन 01933-222364 पर कॉल कर सकता है।

4.लक्ष्यित दर्शक ( target audience ) :

लाभार्थी – युवा वर्ग

5.पात्रता मानदंड ( eligibility criteria ) :

1.आवेदक को कक्षा 8वीं उत्तीर्ण होना चाहिए।

2.आवेदक की आयु 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

3.महिला अभ्यर्थियों, पीवीटीजी, दिव्यांगजन, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों तथा अन्य विशेष समूहों आदि से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु सीमा 45 वर्ष होगी।

4.आवेदक जम्मू एवं कश्मीर राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।

6.आवश्यकताएँ ( requirements ) :

आवश्यक दस्तावेज

1.दो पासपोर्ट आकार के फोटो.

2.पहचान प्रमाण की फोटोकॉपी प्रमाणित की गई।

3.जिला रोजगार एवं परामर्श केंद्र पंजीकरण कार्ड की सत्यापित फोटोकॉपी।

4.राज्य विषय प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी सत्यापित की गई।

5.जन्मतिथि प्रमाण पत्र की सत्यापित फोटोकॉपी।

6.योग्यता प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी सत्यापित की गई।

7.पंजीकरण फार्म के साथ दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ पत्र संलग्न करें।

7.आवेदन प्रक्रिया ( application process ) :

ऑनलाइन

चरण 1: पर जाएँआधिकारिक वेबसाइटहिमायत के लिए अभी रजिस्टर करें पर क्लिक करें।

चरण 2: नए पंजीकरण के लिए, ‘उम्मीदवार पंजीकरण फॉर्म’ हिमायत की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध:

चरण 3: आवेदन पत्र भरें।

चरण 4: अनिवार्य फ़ील्ड हैं: उम्मीदवार का नाम, पिता या अभिभावक का नाम, लिंग, जन्म तिथि, जिला, ब्लॉक, स्थायी पता और ईमेल आईडी)।

चरण 5: गैर-अनिवार्य फ़ील्ड हैं आधार नंबर, राशन कार्ड नंबर, शैक्षिक योग्यता और रुचि वाले पाठ्यक्रम।

चरण 6: वह पाठ्यक्रम चुनें जिसमें आपकी रुचि हो।

चरण 7: अंत में, अपना आवेदन जमा करने के लिए “सबमिट” आइकन पर क्लिक करें।

8.वेबसाइट लिंक ( website link ) :

https://www.himayat.org/CandidateRegistrationNew.aspx

9.अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न ( FAQs ) :

Q.1- प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की अवधि क्या होगी? क्या सभी पाठ्यक्रमों के लिए अवधि समान होगी?

Ans.प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की अवधि 3 महीने से 12 महीने (576 घंटे से 2304 घंटे) तक होती है।

Q.2- मैं 24 वर्ष का हूँ और जम्मू-कश्मीर राज्य का निवासी हूँ। क्या मैं हिमायत योजना के लिए आवेदन करने के योग्य हूँ?

Ans.हां, चूंकि 15-35 वर्ष की आयु वर्ग के सभी आवेदक पात्र हैं, इसलिए आप इस योजना के लिए आवेदन करने के पात्र हैं।

Q.3- क्या नियुक्ति के बाद निपटान सहायता मिलेगी?

Ans.हां, पोस्ट प्लेसमेंट सेटलमेंट सहायता इस प्रकार होगी – 3 महीने का प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा करने वाले और सफलतापूर्वक नौकरी पाने वाले प्रत्येक प्रशिक्षु को छह महीने की अवधि के लिए 12000/- रुपये (@ 2000/- रुपये प्रति माह) की नकद राशि देय होगी। 6 महीने/9 महीने का प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा करने वाले प्रशिक्षुओं के लिए, पोस्ट प्लेसमेंट सेटलमेंट सहायता दो महीने की अवधि के लिए 2000/- रुपये (@ 1000/- रुपये प्रति माह) होगी। पोस्ट प्लेसमेंट सेटलमेंट सहायता वेतन पर्ची प्राप्त होने पर सीधे प्रशिक्षु के व्यक्तिगत बैंक खाते में जमा की जानी है।

Q.4- हिमायत आईडी कार्ड” क्या है?

Ans.हिमायत आईडी कार्ड से तात्पर्य मानकीकृत पहचान पत्र से है, जो हिमायत योजना के अंतर्गत नामांकित प्रत्येक प्रशिक्षु को पीआईए द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए।

Q.5- क्या प्रशिक्षुओं को यात्रा एवं भोजन भत्ता प्रदान किया जाएगा?

Ans.हां, हिमायत योजना के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रत्येक दिन के लिए ₹50 का यात्रा और भोजन भत्ता पाने का हकदार है। यह भत्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रत्येक 15 दिन पूरे होने पर प्रशिक्षु के बैंक खाते में जमा किया जाना है।

Q.6- इस योजना के प्रयोजन के लिए किसे “ड्रॉपआउट” माना जाएगा?

Ans.प्रशिक्षण बैच को बैच शुरू होने के 10वें दिन से पहले अंतिम रूप नहीं दिया जाएगा। पहले महीने के अंत में, जिस किसी की उपस्थिति 80% नहीं होगी, उसे ‘ड्रॉपआउट’ माना जाएगा और इसी तरह दूसरे महीने के अंत में, यदि किसी प्रशिक्षु की न्यूनतम 80% उपस्थिति नहीं होगी, तो उसे ड्रॉपआउट माना जाएगा।

Q.7- पीआईए बनने के लिए पात्रता मानदंड क्या है?

Ans.पीआईए बनने के लिए पात्रता मानदंड इस प्रकार हैं – 1. कोई भी संगठन जो भारत के प्रासंगिक कानूनों के तहत एक पंजीकृत कानूनी इकाई है, पात्रता की अन्य आवश्यक शर्तों के अधीन, डीडीयू-जीकेवाई के साथ पीआईए के रूप में साझेदारी कर सकता है। इनमें भारत के कंपनी अधिनियम 2013 (धारा 25 कंपनियों सहित), भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882, सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860, सहकारी समितियां अधिनियम 1912, राज्य सहकारी समितियां अधिनियम, राज्य ट्रस्ट अधिनियम, राज्य सोसायटी अधिनियम, बहु-राज्य सहकारी अधिनियम 2002, सीमित देयता भागीदारी अधिनियम 2000 और सरकारी एजेंसियों के तहत पंजीकृत संगठन शामिल हैं। वर्तमान में बिक्री साझेदारी फर्मों को डीडीयू-जीकेवाई के तहत पीआईए के रूप में पंजीकरण की अनुमति नहीं है। 3. पिछले तीन वित्तीय वर्षों में से कम से कम दो वर्षों में सकारात्मक निवल मूल्य, राष्ट्रीय कौशल विकास सहयोग (एनएसडीसी) भागीदारों पर यह शर्त लागू नहीं है। 4. टर्नओवर परियोजना लागत का कम से कम 25% होना आवश्यक है।

Q.8- प्रशिक्षण का अपेक्षित परिणाम क्या है?

Ans.अपेक्षित परिणाम यह है कि कम से कम 70% प्रशिक्षुओं को प्रवेश स्तर की सेवा/विनिर्माण क्षेत्र की नौकरियों में रखा जाएगा। ये प्लेसमेंट जम्मू और कश्मीर में और राज्य के बाहर होंगे। बुनियादी सेवाओं जैसे कि आवास ढूँढना, बैंक खाता खोलना आदि के लिए सहायता विशेष रूप से उनके गृह नगर/जिले से बाहर रखे गए प्रशिक्षुओं के लिए प्रदान की जाएगी। आगे के प्रशिक्षण और कौशल विकास के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। यदि आवश्यक हो तो रिफ्रेशर प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। एक पूर्व छात्र संघ बनाया जाएगा ताकि प्रशिक्षु संपर्क में रह सकें और अनुभव साझा कर सकें।

Q.9- मैं पंजीकरण फॉर्म का लिंक कहां पा सकता हूं?

Ans.हिमायत योजना के लिए आवेदन करने हेतु कृपया निम्नलिखित लिंक पर जाएं:

https://www.himayat.org/CandidateRegistrationNew.aspx

Q.10- मैं एचएमएमयू टीम से कैसे संपर्क करूं?

Ans.एचएमएमयू टीम के संपर्क विवरण का लिंक नीचे दिया गया है:

https://www.himayat.org/Contacts.aspx

Q.11- मैं शिकायत दर्ज कराना चाहता हूँ। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ?

Ans.आप नीचे दिए गए लिंक पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं: https://www.himayat.org/GrievanceRegistration.aspx अनिवार्य फ़ील्ड हैं: नाम, माता-पिता/अभिभावक का नाम, संपर्क नंबर, ईमेल आईडी, पता, जिला, ब्लॉक।

Q.12- हिमायत योजना के तहत कृषि-संबद्ध क्षेत्र के लिए कार्यसूची कहां मिल सकती है?

Ans.हिमायत योजना के अंतर्गत कृषि-संबद्ध क्षेत्र के लिए कार्यसूची का लिंक नीचे दिया गया है: 

http://himayat.jkedi.org/uploads/training/agriallied.pdf

Q.13- हिमायत योजना के तहत विनिर्माण/सेवा/हस्तशिल्प के लिए कार्यसूची कहां मिल सकती है?

Ans. हिमायत योजना के अंतर्गत विनिर्माण/सेवा/हस्तशिल्प हेतु कार्यसूची का लिंक नीचे दिया गया है: http://himayat.jkedi.org/uploads/training/services.pdf

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