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स्वर्ण जयंती आश्रय योजना – हिमाचल प्रदेश

1. योजना का परिचय (Introduction of the Scheme) हिमाचल प्रदेश सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने “स्वर्ण जयंती आश्रय योजना” शुरू की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के स्थायी निवासियों को मकान निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

2. उद्देश्य (Objectives)

हिमाचल प्रदेश के निवासियों को मकान निर्माण हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना।

3. मुख्य लाभ (Key Benefits)

नए मकान के निर्माण के लिए ₹1,50,000/- की आर्थिक सहायता।

4. लक्षित लाभार्थी (Target Audience/Beneficiaries)

यह योजना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित हिमाचल प्रदेश के स्थायी निवासियों के लिए है।

5. पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria)

आवेदक हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी हो।

आवेदक अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) या अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) से संबंधित हो।

आवेदक की वार्षिक आय ₹50,000/- से अधिक न हो।

आवेदक के पास स्वयं का मकान न हो।

मकान निर्माण के लिए भूमि आवेदक के नाम पर राजस्व रिकॉर्ड में हो।

6. आवेदन प्रक्रिया (Application Process)

ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया:

1. इच्छुक आवेदक आधिकारिक वेबसाइट से आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं।

2. आवेदन फॉर्म में सभी जानकारी भरें और आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करें।

3. विधिवत भरा हुआ फॉर्म जिला कल्याण अधिकारी/तहसील कल्याण अधिकारी को जमा करें।

4. आवेदन जमा करते समय रसीद या पावती अवश्य लें, जिसमें आवेदन की तारीख, समय और पहचान संख्या दर्ज हो।

7. आवश्यक दस्तावेज़ (Documents Required)

हिमाचली प्रमाण पत्र (कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा जारी)।

जाति प्रमाण पत्र।

वार्षिक आय प्रमाण पत्र।

भूमि से संबंधित ततीमा, जमाबंदी, और ग्राम सभा प्रस्ताव।

स्पॉट रिपोर्ट।

अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी)।

मकान का प्रस्ताव।

घर का फोटो (प्रधान द्वारा सत्यापित)।

8. वेबसाइट लिंक (Website Links)

आधिकारिक वेबसाइट से योजना की जानकारी और फॉर्म डाउनलोड करें।

9. आधिकारिक स्रोतों के लिंक (Links to Official Sources)

[अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक स्रोत देखें]

10. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

1. योजना का उद्देश्य क्या है?

मकान निर्माण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना।

2. कितनी वित्तीय सहायता दी जाती है?

नए मकान निर्माण के लिए ₹1,50,000/- की सहायता।

3. कौन पात्र है?

हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी वर्ग के स्थायी निवासी जिनके पास मकान निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध हो।

4. आवेदन के लिए कौन-कौन से दस्तावेज़ चाहिए?

जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, हिमाचली प्रमाण पत्र, भू-राजस्व रिकॉर्ड, ग्राम सभा प्रस्ताव।

5. कहां आवेदन करें?

पात्र व्यक्ति आवेदन पत्र ऑनलाइन या जिला/तहसील कल्याण अधिकारी के कार्यालय में जमा कर सकते हैं।

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