योजना का परिचय 🙁 introduction of scheme)
विधवा/परित्यक्ता/एकल महिला पेंशन योजना हिमाचल प्रदेश सरकार के समाज कल्याण एवं अधिकारिता विभाग के अंतर्गत संचालित एक पहल है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है जो विधवा, परित्यक्ता या अविवाहित हैं। पात्र लाभार्थियों को 1,150/- रुपये प्रति माह की पेंशन दी जाती है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार करना है।
2. Objectives (उद्देश्य)
इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है जो विधवा, परित्यक्ता या अविवाहित हैं। पात्र लाभार्थियों को 1,150/- रुपये प्रति माह की पेंशन दी जाती है।
3. Key Benefits(मुख्य लाभ)
पात्र विधवाओं, परित्यक्त महिलाओं और अविवाहित महिलाओं को 1,150/- रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता।
पेंशन राशि लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे जमा की जाती है।
इस सहायता से महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार होता है और उनका वित्तीय बोझ कम होता है।
पात्र महिलाओं को सुरक्षा और सहायता का भरोसा प्रदान किया जाता है।
4. लक्षित दर्शक: लाभार्थी
- आवेदक विधवा, परित्यक्ता महिला या अविवाहित महिला होनी चाहिए।
- आवेदक हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
5. पात्रता मानदंड
आवेदक हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
आवेदक विधवा, परित्यक्ता महिला या अविवाहित महिला होनी चाहिए।
आवेदक की वार्षिक आय 35,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
6. आवश्यकताएं/आवश्यक दस्तावेज
- संबंधित ग्राम पंचायत से अनुशंसा पत्र।
- परिवार रजिस्टर की प्रमाणित प्रति।
- आधार कार्ड।
- बैंक खाता।
7. आवेदन करने की प्रकिया
ऑफलाइन आवेदन
पात्र महिलाएं योजना के लिए आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकती हैं या इसे संबंधित ग्राम पंचायत या खंड विकास कार्यालय से प्राप्त कर सकती हैं।
आवेदन पत्र में सभी व्यक्तिगत एवं आय से संबंधित जानकारी सही-सही भरें।
सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे आय प्रमाण पत्र, पहचान प्रमाण, आयु प्रमाण, और बैंक खाता विवरण संलग्न करें।
पूरा आवेदन पत्र आवश्यक दस्तावेजों के साथ संबंधित ग्राम पंचायत या खंड विकास कार्यालय में जमा कराएं।
8. वेबसाइट लिंक
9. आधिकारिक स्रोतों के लिंक
10. महत्वपूर्ण प्रश्न
1. इस योजना के तहत कितनी पेंशन दी जाती है?
योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 700 रुपये प्रति माह की पेंशन प्रदान की जाती है।
2. योजना के लिए कौन पात्र है?
विधवाएं, परित्यक्त महिलाएं और 45 वर्ष से अधिक आयु की अविवाहित महिलाएं जिनकी वार्षिक आय 35,000 रुपये से कम है, इस योजना के लिए पात्र मानी जाती हैं।
3. मैं योजना के लिए आवेदन कैसे कर सकती हूं?
पात्र महिलाएं आवेदन पत्र ग्राम पंचायत या खंड विकास कार्यालय से प्राप्त कर सकती हैं। आवेदन पत्र को सही-सही भरकर और आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर संबंधित कार्यालय में जमा करना होगा।
4. क्या आवेदन शुल्क लिया जाता है?
नहीं, इस योजना के लिए आवेदन निःशुल्क है।
5. पेंशन राशि कैसे वितरित की जाती है?
पेंशन राशि लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे स्थानांतरित की जाती है।