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मुख्यमंत्री स्टार्टअप/नवाचार परियोजनाएं/नए उद्योग

1. योजना का परिचय (Introduction of the Scheme)

राज्य में ‘स्टार्टअप’ और ‘नवोन्मेषी परियोजनाओं’ को बढ़ावा देने के साथ ही शिक्षित युवाओं को नौकरी देने वाला बनाने हेतु “मुख्यमंत्री स्टार्टअप/नवोन्मेषी परियोजनाएं/नव उद्योग योजना” की शुरुआत की गई है। इस योजना का उद्देश्य उद्यमिता विकास के लिए युवाओं और संभावित निवेशकों को कौशल प्रदान करना और उन्हें समर्थन प्रदान करना है।

योजना के तहत स्टार्टअप्स को सफलता की राह पर ले जाने के लिए कई प्रोत्साहन दिए जाएंगे। साथ ही, इनक्यूबेशन सेंटर स्थापित कर क्षमता निर्माण, नेटवर्किंग, आवश्यक बुनियादी ढांचे की व्यवस्था और जागरूकता बढ़ाने की भी व्यवस्था की गई है। योजना का प्रमुख लक्ष्य स्वरोजगार एवं रोजगार के अवसरों का निर्माण, उद्यमियों की कुशलता में सुधार और उन्हें अपनी इकाई स्थापित करने में मार्गदर्शन देना है।

2. उद्देश्य (Objectives)

स्वरोजगार/रोजगार सृजन और आय वृद्धि को बढ़ावा देना।

स्टार्टअप्स के माध्यम से नवीन विचारों, उत्पादों और प्रक्रियाओं को व्यावसायीकरण में परिवर्तित करना।

राज्य में इनक्यूबेशन सेंटर की स्थापना।

उद्यमशीलता और नए उद्यमियों को मार्गदर्शन प्रदान करना।

उद्यमियों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने के लिए समर्थन प्रदान करना।

नवाचार और स्टार्टअप परियोजनाओं को सुविधाएं प्रदान करना।

इनक्यूबेशन स्थलों की स्थापना और विकास को सुगम बनाना।

स्टार्टअप्स को निवेश एवं पूंजी की सुविधा प्रदान करना।

मानव संसाधन को विकसित करना और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना।

3. मुख्य लाभ (Key Benefits)

अनुमोदित परियोजनाओं को प्रति माह ₹25,000 तक का निर्वाह भत्ता एक वर्ष तक दिया जाएगा।

इनक्यूबेशन सेंटर स्टार्टअप्स को मार्गदर्शन सेवाएं और निःशुल्क सुविधाएं प्रदान करेगा।

उत्पादों/सेवाओं के व्यावसायीकरण के लिए ₹10 लाख तक की सहायता दी जाएगी।

पेटेंट फाइलिंग के लिए लागत प्रतिपूर्ति: भारतीय पेटेंट के लिए अधिकतम ₹2 लाख और विदेशी पेटेंट के लिए ₹10 लाख तक की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

4. लक्ष्यित दर्शक – लाभार्थी (Target Audience – Beneficiaries)

राज्य में ‘स्टार्टअप’ और ‘नवोन्मेषी परियोजनाओं’ को बढ़ावा देने के साथ ही शिक्षित युवाओं को नौकरी देने वाला बनाने हेतु “मुख्यमंत्री स्टार्टअप/नवोन्मेषी परियोजनाएं/नव उद्योग योजना” की शुरुआत की गई है।

5. पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria)

स्टार्टअप/नए उद्योग: वे इकाइयां जो राज्य में सूक्ष्म/लघु श्रेणी में सेवा क्षेत्र में उद्यम स्थापित करने का प्रस्ताव करती हैं।

नवप्रवर्तन परियोजना: नई तकनीक/सेवाओं के साथ उत्पादों और प्रक्रियाओं में नवाचार।

इनक्यूबेटर: वह संगठन जो स्टार्टअप्स को व्यवसाय के संसाधन और सेवाएं प्रदान करता है।

मेजबान संस्थान: ऐसे प्रतिष्ठान जो राज्य में इनक्यूबेटर स्थापित करने में सक्रिय हैं।

6. आवश्यक दस्तावेज़ (Documents Required)

स्व-प्रमाणित दस्तावेज़ ऑनलाइन/मैन्युअल रूप से प्रस्तुत किए जाएंगे।

विभाग द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत करने के 15 दिनों के भीतर अनंतिम पंजीकरण जारी किया जाएगा।

7. आवेदन प्रक्रिया (Application Process)

आधिकारिक वेबसाइट: https://startuphimachal.hp.gov.in/ 

पंजीकरण के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरें।

ईमेल और पासवर्ड का उपयोग कर लॉग इन करें।

आवेदन प्रक्रिया पूरी करें।

8. वेबसाइट लिंक (Website Links)

https://startuphimachal.hp.gov.in

9. आधिकारिक स्रोतों के लिंक (Links to Official Sources)

https://startuphimachal.hp.gov.in

10. Income Limits

        (आय की सीमाएं)

Nill

11. Updates and Changes

          (अपडेट और परिर्वतन)

Nil

12. Recent Announcements

            (हाल की घोषणाएं)

कोई भी नई जानकारी आने पर वेब साइट पर अपलोड कर दिया जाएगा।

13. Future Plans

     (भविष्य की योजनाएं)

14. महत्वपूर्ण प्रश्न (FAQs)

1. कौन पात्र हैं?

सभी स्टार्टअप्स/नवोन्मेषी परियोजनाएं इस योजना के लिए पात्र हैं।

2. आवेदन के लिए आधिकारिक वेबसाइट क्या है?

https://startuphimachal.hp.gov.in

3. प्रस्तुत करने के लिए कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं?

स्व-प्रमाणित दस्तावेज़ आवश्यक हैं।

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