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मुख्यमंत्री विद्वा एवं एकल नारी आवास योजना

1. Introduction of the Scheme(योजना का परिचय)
हिमाचल प्रदेश सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने “मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना” की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर विधवाओं और एकल महिलाओं को आवास निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह सहायता केवल हिमाचल प्रदेश के स्थायी निवासियों के लिए उपलब्ध होगी, जिससे वे अपने लिए सुरक्षित और स्थायी घर बना सकें।

2. उद्देश्य

इस योजना के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर विधवाओं और एकल महिलाओं को आवास निर्माण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है, ताकि वे गरिमापूर्ण जीवन जी सकें।

3. प्रमुख लाभ

मकान निर्माण के लिए ₹1,50,000/- की आर्थिक सहायता दी जाएगी।

4. पात्रता मानदंड

आवेदक विधवा या 40 वर्ष से अधिक आयु की एकल महिला होनी चाहिए।

आवेदक हिमाचल प्रदेश की स्थायी निवासी होनी चाहिए।

आवेदक के पास कोई निजी मकान नहीं होना चाहिए, या मकान जीर्ण-शीर्ण अवस्था में होना चाहिए।

परिवार की वार्षिक आय ₹3,00,000/- से अधिक नहीं होनी चाहिए।

मकान निर्माण के लिए आवेदक के पास राजस्व अभिलेख में कम से कम 02 बिस्वा भूमि होनी चाहिए, या सरकार द्वारा भूमि प्रदान की गई हो।

आवेदक या उसके परिवार को पहले किसी सरकारी योजना के तहत मकान निर्माण हेतु सहायता प्राप्त नहीं हुई हो।

अनुदान राशि केवल 10 वर्षों में एक बार स्वीकृत की जाएगी, जब तक कि मकान प्राकृतिक आपदा के कारण नष्ट न हो।

प्राथमिकता क्रम:

प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित परिवार।

40% या उससे अधिक विकलांग महिलाएं।

अन्य पात्र महिलाएं।

5. आवेदन प्रक्रिया

ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया:

1. आवेदन पत्र डाउनलोड करें (अनुबंध-1)।

2. आवेदन पत्र को सही-सही भरें और आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।

3. भरे हुए आवेदन को मुख्यमंत्री कार्यालय या संबंधित विभाग में जमा करें।

4. आवेदन की रसीद प्राप्त करें, जिसमें आवेदन की तिथि, समय, और एक विशिष्ट पहचान संख्या हो।

अनुदान वितरण:

अनुदान राशि प्राप्त करने से पहले लाभार्थी को एक निर्धारित वचनबद्धता प्रपत्र भरकर जमा करना होगा।

6. आवश्यक दस्तावेज

1. विधवा/एकल महिला प्रमाण पत्र।

2. वार्षिक आय प्रमाण पत्र।

3. भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र।

4. अनापत्ति प्रमाण पत्र, यह सुनिश्चित करने के लिए कि अन्य विभाग से सहायता प्राप्त नहीं हुई है।

5. हिमाचल प्रदेश स्थायी निवासी प्रमाण पत्र।

6. आधार कार्ड की प्रति।

7. बैंक खाता पासबुक की प्रति।

8. वचनबद्धता प्रपत्र।

7. वेबसाइट लिंक

मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना

8. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

प्रश्न 1: इस योजना के लिए कौन पात्र है?

उत्तर: हिमाचल प्रदेश की स्थायी निवासी विधवाएं या 40 वर्ष से अधिक आयु की एकल महिलाएं, जो आय और आवास मानदंडों को पूरा करती हैं।

प्रश्न 2: योजना के लिए आय सीमा क्या है?

उत्तर: वार्षिक पारिवारिक आय ₹3,00,000/- से अधिक नहीं होनी चाहिए।

प्रश्न 3: पात्रता के लिए कितनी भूमि आवश्यक है?

उत्तर: कम से कम 02 बिस्वा भूमि होनी चाहिए या सरकार द्वारा आवंटित भूमि हो।

प्रश्न 4: अनुदान कितनी बार लिया जा सकता है?

उत्तर: अनुदान केवल 10 वर्षों में एक बार ही लिया जा सकता है, सिवाय प्राकृतिक आपदाओं के मामलों के।

प्रश्न 5: मकान का न्यूनतम प्लिंथ क्षेत्रफल क्या होना चाहिए?

उत्तर: मकान का न्यूनतम प्लिंथ क्षेत्रफल 180 वर्ग फुट होना चाहिए।

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