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“माता शबरी महिला सशक्तिकरण योजना”

1. Introduction of the Scheme(योजना का परिचय)हिमाचल प्रदेश सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा “माता शबरी महिला सशक्तिकरण योजना” शुरू की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के परिवारों की महिलाओं को अनुदान प्रदान करना और उन्हें घरेलू उद्देश्यों के लिए जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करने और पर्यावरण में सुधार जैसे कार्यों से राहत दिलाना है।

2. Objectives (उद्देश्य)

इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के परिवारों की महिलाओं को अनुदान प्रदान कर सशक्त बनाना है। 

3. Key Benefits(मुख्य लाभ)

सब्सिडी: अधिकतम सब्सिडी राशि ₹1,300/- है।

नोट: सब्सिडी में एलपीजी कनेक्शन और स्टोव खरीदने की कुल लागत का 50% शामिल है।

4. Target Audience 

Beneficiaries(लक्ष्यित दर्शक:- लाभार्थी)

  • आवेदक महिला होनी चाहिए।
  • आवेदक गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) श्रेणी से संबंधित होना चाहिए।
  • आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति परिवार से संबंधित होना चाहिए।
  • आवेदक की पारिवारिक आय ₹35,000/- से अधिक नहीं होनी चाहिए।

5. Eligibility Criteria  (पात्रता मानदंड)

ऑफलाइन

चरण 1: इच्छुक आवेदक आवेदन पत्र डाउनलोड करें “फॉर्म-1”.

चरण 2: आवेदन पत्र में सभी अनिवार्य फ़ील्ड भरें, और सभी अनिवार्य दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न करें (यदि आवश्यक हो तो स्वयं सत्यापित करें)।

चरण 3: विधिवत भरे और हस्ताक्षरित आवेदन पत्र को दस्तावेजों के साथ बाल विकास परियोजना अधिकारी (सीडीपीओ) को जमा करें।

चरण 4: जिस बाल विकास परियोजना अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत किया गया है, उससे रसीद या पावती का अनुरोध करें। सुनिश्चित करें कि रसीद में आवश्यक विवरण जैसे कि आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि और समय, और एक विशिष्ट पहचान संख्या (यदि लागू हो) शामिल हो।

6. Requirements

Documents Required

(आवश्यकताएं/आवश्यक दस्तावेज)

  • पासपोर्ट आकार का फोटो.
  • जाति प्रमाण पत्र.
  • बीपीएल प्रमाण पत्र.
  • आय प्रमाण पत्र (सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी)
  • बैंक पासबुक.

7. Links to Official Sources (आधिकारिक स्रोतों के लिंक)

8. FAQs

     (महत्वपूर्ण प्रश्न)

प्रश्न: इस योजना के लिए कौन पात्र है?

उत्तर: बीपीएल परिवारों या 35,000 रुपये या उससे कम वार्षिक आय वाले परिवारों की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाएं पात्र हैं, बशर्ते उनके पास पहले से एलपीजी गैस कनेक्शन न हो।

प्रश्न:प्रत्येक वर्ष कितने लाभार्थियों का चयन किया जाता है?

उत्तर:प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से 75 लाभार्थियों का चयन किया जाता है, जिससे राज्य भर में कुल लाभार्थियों की संख्या 5,100 हो जाती है।

प्रश्न:क्या इस योजना के लिए आवेदन करने हेतु कोई शुल्क है?

उत्तर: नहीं, इस योजना के लिए आवेदन करने हेतु कोई शुल्क नहीं है।

प्रश्न:क्या मौजूदा एलपीजी कनेक्शन वाले परिवारों की महिलाएं आवेदन कर सकती हैं?

उत्तर: नहीं, यह योजना केवल उन परिवारों के लिए है जिनके पास एलपीजी कनेक्शन नहीं है।

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