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कृषि-चिकित्‍सालय और कृषि-व्यवसाय केंद्र योजना

1. introduction of the scheme योजना का परिचय : कृषि-चिकित्‍सालय और कृषि-व्यवसाय केंद्र योजना

2. objective उद्देश्य :

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा 2002 में एक कल्याणकारी योजना शुरू की गई थी। ए.सी. और ए.बी.सी. का उद्देश्य किसानों को कृषि-उद्यमी, स्थानीय जरूरतों और किसानों के लक्षित समूह की सामर्थ्य का मॉडल पर भुगतान के आधार पर या व्यवसाय के अनुसार मुफ्त में विस्तार और अन्य सेवाएं प्रदान करके सार्वजनिक विस्तार के प्रयासों को पूरक बनाना है। ए.सी. और ए.बी.सी. बेरोजगार कृषि स्नातकों, कृषि डिप्लोमा धारकों, कृषि में इंटरमीडिएट और कृषि से संबंधित पाठ्यक्रमों में पीजी के साथ जैविक विज्ञान स्नातकों के लिए लाभकारी स्वरोजगार के अवसर देता है।

नाबार्ड इस योजना के लिए एक सब्सिडी चैनलाइजिंग एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है।

इस कार्यक्रम के लिए प्रतिबद्ध, सरकार अब कृषि में स्नातकों को या बागवानी, रेशम उत्पादन, पशु चिकित्सा विज्ञान, वानिकी, डेयरी, पोल्ट्री फार्मिंग, मत्स्य पालन आदि जैसे कृषि से संबद्ध किसी भी विषय में स्टार्ट-अप प्रशिक्षण प्रदान कर रही है। प्रशिक्षण पूरा करने वाले उद्यमों के लिए विशेष स्टार्ट-अप ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं।

3. main benefits मुख्य लाभ :

कृषि चिकित्‍सक –

कृषि चिकित्‍सालयों की परिकल्पना किसानों को फसलों/जानवरों की उत्पादकता बढ़ाने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए विभिन्न पहलुओं पर विशेषज्ञ सलाह और सेवाएं प्रदान करने के लिए की गई है। कृषि-चिकित्‍सालय निम्नलिखित क्षेत्रों में सहायता प्रदान करते हैं:

  1. मृदा स्वास्थ्य
  2. फसल संबंधी प्रथाएं
  3. पौधों की सुरक्षा
  4. कटाई के बाद प्रौद्योगिकी पशुओं के लिए नैदानिक सेवाएं, बाजार में विभिन्न फसलों के चारा और चारा प्रबंधन मूल्य आदि के लिए फसल बीमा होता है।

कृषि-व्यवसाय केंद्र –

कृषि-व्यवसाय केंद्र प्रशिक्षित कृषि पेशेवरों द्वारा स्थापित कृषि-उद्यमों की व्यावसायिक इकाइयाँ हैं। इन उपक्रमों में कृषि उपकरणों के रखरखाव और कस्टम हायरिंग, इनपुट की बिक्री, और कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में अन्य सेवाएं शामिल हो सकती हैं, जिसमें फसल के बाद प्रबंधन और आय सृजन और उद्यमिता विकास के लिए बाजार लिंकेज शामिल हैं।

4. target audience लक्ष्यित दर्शक :

लाभार्थी : कृषि चिकित्‍सक ।

5. eligibility criteria पात्रता मानदंड :

  1. आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  2. आवेदक को निम्नलिखित में से एक के रूप में अर्हता प्राप्त करनी चाहिए-
    • आई.सी.ए.आर. / यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त एस.ए.यू. / केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालयों / विश्वविद्यालयों से कृषि और संबद्ध विषयों में स्नातक। अन्य एजेंसियों द्वारा प्रस्तावित कृषि और संबद्ध विषयों में डिग्री को भी राज्य सरकार की सिफारिश पर कृषि और सहकारिता विभाग, भारत सरकार के अनुमोदन के अधीन माना जाता है।
    • राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, राज्य कृषि और संबद्ध विभागों और राज्य तकनीकी शिक्षा विभाग से कृषि और संबद्ध विषयों में डिप्लोमा (कम से कम 50% अंकों के साथ) / स्नातकोत्तर डिप्लोमा धारक।
      अन्य एजेंसियों द्वारा प्रस्तावित कृषि और संबद्ध विषयों में डिप्लोमा भी राज्य सरकार की सिफारिश पर कृषि और सहकारिता विभाग, भारत सरकार के अनुमोदन के अधीन माना जाता है।
  3. कृषि और संबद्ध विषयों में स्नातकोत्तर के साथ जैविक विज्ञान स्नातक।
  4. यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त डिग्री पाठ्यक्रमों में कृषि और संबद्ध विषयों में पाठ्यक्रम सामग्री का 60 प्रतिशत से अधिक हो।
  5. मान्यता प्राप्त कॉलेजों और विश्वविद्यालयों से जीव विज्ञान में बी.एससी. के बाद कृषि और संबद्ध विषयों में 60 प्रतिशत से अधिक पाठ्यक्रम सामग्री के साथ डिप्लोमा/स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम।
  6. कम से कम 55% अंकों के साथ इंटरमीडिएट (यानी बारहवीं) स्तर पर कृषि से संबंधित पाठ्यक्रम।

6. requirements आवश्यकताएँ :

आवश्यक दस्तावेज :

  1. आवेदक का आधार नंबर
  2. आवेदक की ईमेल आईडी
  3. आवेदक की नवीनतम शैक्षिक योग्यता को प्रमाणित करने वाले दस्तावेज
  4. आवेदक के बैंक खाते का विवरण
  5. आवेदक का फोटो

जब तक आधार संख्या निर्दिष्ट नहीं हो जाती, तब तक आवेदन करने के इच्छुक व्यक्ति निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत करके योजना का लाभ उठा सकते हैं।

आधार नामांकन पर्ची / आधार नामांकन के लिए अनुरोध की प्रति / मतदाता पहचान पत्र / पी.ए.एन. / पासपोर्ट / राशन कार्ड / कर्मचारी की सरकारी आईडी / बैंक या डाकघर की पासबुक / मनरेगा कार्ड / किसान का पासपोर्ट आकार का फोटो / ड्राइविंग लाइसेंस / राज्य / केंद्रशासित प्रदेश द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज।

7. income limits आय सीमाएँ :

कोई आय सीमा निर्धारण नही ।

8. application process आवेदन प्रक्रिया :

पहला चरण: इच्छुक आवेदक को योजना के लिए आवेदन करने के लिए निम्नलिखित लिंक पर जाना होगा –

https://acabcmis.gov.in/ApplicantReg.aspx

दूसरा चरण: अनिवार्य क्षेत्रों को सही ढंग से भरें। उक्त प्रारूप और आकार में आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें ।

तीसरा चरण: आवेदन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए “सबमिट” पर क्लिक करें।

आवेदक इस लिंक पर जाकर अपने आवेदन की स्थिति की जांच कर सकता है –

https://acabcmis.gov.in/ApplicationStatus_new.aspx

9. important time limits महत्वपूर्ण समय सीमाएँ :

निरंक ।

10. website link वेबसाइट लिंक :

https://acabcmis.gov.in/ApplicantReg.aspx

11. update and changes अपडेट और परिवर्तन :

वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी ।

12. recent announcements हाल की घोषणाएँ :

निरंक ।

13. schemes of the future भविष्य की योजनाएँ :

योजना का विस्तार किया जाना है ।

 14. official website link आधिकारिक स्रोतों के लिंक :

https://acabcmis.gov.in/ApplicantReg.aspx

15. F&Qs अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न :

16. general questions सामान्य प्रश्न :

इस योजना का लाभ कौन ले सकता है?

कोई भी पात्र योग्यता रखने वाला इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है ।

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