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एक साथ उठो योजना

1.योजना का परिचय ( Introduction Of The Scheme ) : एक साथ उठो योजना

2.उद्देश्य ( objective ) :

एक साथ उठो योजना का उद्देश्य गतिशील और प्रेरित युवाओं को रणनीतिक और वित्तीय सहायता प्रदान करके जम्मू-कश्मीर में समुदाय उन्मुख उद्यमिता को शुरू करना और विकसित करना है। कार्यक्रम का उद्देश्य समुदाय आधारित उद्यमिता को बढ़ावा देना है ताकि रोजगार, आय पैदा हो और जम्मू-कश्मीर के नए युग के युवा उद्यमियों के बीच सामाजिक सेवा की भावना को बढ़ावा मिले।

उद्देश्य :

A.जम्मू और कश्मीर में समुदाय उन्मुख उद्यमिता विकसित करना।

B.युवाओं के लिए आजीविका कार्यक्रम को सामान्य रूप से समाज के सामाजिक-आर्थिक विकास के साथ एकीकृत करना;

C.आदर्श समुदायोन्मुख उद्यम स्थापित करने के लिए युवाओं को आवश्यक सहायता एवं वित्तीय सहायता प्रदान करना;

D.समाज की सामूहिक समृद्धि के साथ एकीकृत आर्थिक इकाइयां स्थापित करने के लिए जम्मू और कश्मीर के गतिशील और प्रेरित युवाओं को अंत-से-अंत (उत्पादन से विपणन तक) रणनीतिक समर्थन प्रदान करना;

E.सभी हितधारकों के साथ समन्वित कार्रवाई के माध्यम से संसाधनों और विशेषज्ञता को एकत्रित करना;

F.एकीकृत एवं प्रक्षेपी विकास मॉडल पर आधारित ‘एक साथ उठो’ की नई अवधारणा को प्रस्तुत करना

G.यह कार्यक्रम जम्मू-कश्मीर में सामुदायिक उद्यमिता को विकसित करने और स्थानीय सामाजिक क्षेत्रों के समावेशी विकास के साथ युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने की एक पहल है। कार्यक्रम के तहत शामिल की जाने वाली गतिविधियों की सूची सांकेतिक (संपूर्ण नहीं) इस प्रकार है:

1.यंत्रीकृत डेयरी इकाइयाँ।

2.स्वचालित भेड़ फार्म.

3.विभागीय स्टोर।

4.स्वदेशी कच्चा माल आधारित विनिर्माण इकाइयाँ।

5.पर्यटक सर्किटों में सड़क किनारे सुविधाएं एवं सुविधा केन्द्र।

6.ध्वनि एवं प्रकाश मनोरंजक सुविधाएं।

7.स्मार्ट शिक्षण- सीखने की सुविधाएं।

8.खुदरा खाद्य/गैर-खाद्य उत्पादों के लिए आपूर्ति और वितरण नेटवर्क।

9.वाणिज्यिक प्रशिक्षण संस्थान.

10.आत्मनिर्भरता एवं समावेशी सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक/आश्वस्त करने वाली कोई अन्य गतिविधि।

3.मुख्य लाभ ( main benefits ) :

1.20 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता, जिसमें मिशन यूथ द्वारा प्रदान की गई अग्रिम सब्सिडी (न्यूनतम 2.5 लाख रुपये या परियोजना लागत का 10%) और बैंक द्वारा प्रदान किया गया ऋण (परियोजना लागत का 70% 17.50 लाख रुपये तक) शामिल है।

2.परियोजना की शेष लागत, जो परियोजना लागत के 20% से कम नहीं होगी, लाभार्थी युवा समूह द्वारा योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए मार्जिन मनी के रूप में स्व-वित्तपोषित/स्व-व्यवस्थित की जाएगी।

3.योजना के अंतर्गत पुनर्भुगतान के लिए प्रदान की जाने वाली विशेष सब्सिडी प्रति मामले कुल ₹ 5.0 लाख तक सीमित होगी;

4.लक्ष्यित दर्शक ( target audience ) :

लाभार्थी : युवा वर्ग

5.पात्रता मानदंड ( eligibility criteria ) :

1.जम्मू-कश्मीर का कोई भी निवासी अनिवार्य रूप से मिशन यूथ, जम्मू-कश्मीर के साथ पंजीकृत है।

2.इस योजना के अंतर्गत केवल न्यूनतम 3 युवा सदस्यों वाले युवा समूह ही वित्तीय सहायता के लिए पात्र होंगे;

3.वित्तीय सहायता केवल उन युवा समूहों को दी जाएगी जिनके सभी सदस्य 18 से 35 वर्ष की आयु के हों और जिनकी न्यूनतम योग्यता 12वीं कक्षा हो। बशर्ते कि सीईओ मिशन यूथ उचित औचित्य के आधार पर, मामले दर मामले के आधार पर योग्य उम्मीदवारों के लिए शैक्षिक योग्यता मानदंडों में छूट देने के लिए सक्षम होंगे।

4.स्वयं सहायता समूह/पंजीकृत सोसायटी/पंजीकृत ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।

5.समूह के किसी भी सदस्य ने सरकार की किसी भी स्वरोजगार या समान योजना के अंतर्गत लाभ नहीं लिया होगा।

6.समूह के सभी सदस्यों का चरित्र पूर्ववृत्त पुलिस द्वारा प्रमाणित होना चाहिए।

7.आवेदक किसी भी बैंक/वित्तीय संस्थान का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए।

8.सरकारी प्रायोजित योजना के अंतर्गत लाभार्थियों द्वारा प्राप्त ऋण सुविधा पात्र नहीं है।

9.लाभार्थी बेरोजगार होना चाहिए। सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित होना चाहिए।

6.आवश्यकताएँ ( requirements ) :

आवश्यक दस्तावेज:

1.निवास प्रमाण पत्र/राशन कार्ड।

2.आधार कार्ड.

3.सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म तिथि प्रमाण पत्र।

4.मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र।

5.बेरोजगारी प्रमाण पत्र (बेरोजगारी प्रमाण पत्र केवल तभी आवश्यक है जब आप नया व्यवसाय शुरू करने के लिए आवेदन कर रहे हों)।

6.वित्तपोषित किये जाने वाले कार्यकलाप की परियोजना रिपोर्ट।

7.आवेदन प्रक्रिया ( application process ) :

ऑनलाइन

1.मिशन यूथ प्रत्येक वर्ष की चौथी तिमाही के दौरान इच्छुक युवाओं से प्रस्ताव आमंत्रित करेगा।

2.आवेदकों को अपने आधार के साथ लॉग इन करना होगा।पोर्टल.

3.पोर्टल पर आवश्यक जानकारी भरें।

4.मूल्यांकन प्रक्रिया प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत तक पूरी कर ली जाएगी और चयनित प्रस्तावों की सूची प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह में अधिसूचित की जाएगी।

5.चयनित युवा समूहों को आवश्यक परामर्श प्रदान किया जाएगा और परामर्श के बाद चयनित युवा समूह प्रस्तावित गतिविधि के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल करते हुए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) प्रस्तुत करेंगे।

6.प्रस्तुत डीपीआर का मूल्यांकन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मिशन यूथ द्वारा गठित तकनीकी समिति द्वारा किया जाएगा।

7.तकनीकी समिति द्वारा उपयुक्त पाई गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता हेतु विचार किया जाएगा।

8.संबंधित युवा समूहों को इच्छित हस्तक्षेपों के प्रभावी निष्पादन को सुगम बनाने के लिए पूर्व-स्वीकृति प्रशिक्षण दिया जाएगा।

8.वेबसाइट लिंक ( website link ) :

https://jkgss.jk.gov.in/gssjk/citizen/initApp/30

9.आधिकारिक स्रोतों के लिंक ( official website link ) :

https://jkgss.jk.gov.in/gssjk/citizen/initApp/30

10. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न ( FAQs ) :

Q.1 इस योजना का उद्देश्य क्या है?

Ans.यह कार्यक्रम जम्मू-कश्मीर में समुदाय-उन्मुख उद्यमिता को शुरू करने और विकसित करने पर केंद्रित है।

Q.2 राइज़ टुगेदर योजना के लिए कौन पात्र है?

Ans.जम्मू-कश्मीर का कोई भी निवासी, अनिवार्य रूप से मिशन यूथ, जम्मू-कश्मीर के साथ पंजीकृत। केवल न्यूनतम 3 युवा सदस्यों वाले युवा समूह ही इस योजना के तहत वित्तीय सहायता के लिए पात्र होंगे।

Q.3 योजना का उद्देश्य क्या है?

Ans.जम्मू-कश्मीर में समुदायोन्मुख उद्यमिता का विकास करना। एकीकृत एवं परियोजनाबद्ध विकास मॉडल के आधार पर ‘एक साथ उठो’ की नई अवधारणा को प्रस्तुत करना।

Q.4 इस योजना के अंतर्गत कौन-कौन सी गतिविधियां शामिल हैं?

Ans.कोई भी गतिविधि जो आवश्यक रूप से आत्मनिर्भरता और समावेशी सामाजिक विकास को बढ़ावा देने का आश्वासन देती हो।

Q.5 इस योजना के लिए आवेदन करने की पात्रता क्या है?

Ans.जम्मू-कश्मीर का कोई भी निवासी, जो अनिवार्य रूप से मिशन यूथ, जम्मू-कश्मीर के साथ पंजीकृत हो। केवल न्यूनतम 3 युवा सदस्यों वाले युवा समूह ही इस योजना के तहत वित्तीय सहायता के लिए पात्र होंगे, जिनकी आयु 18 से 35 वर्ष होगी और जिनकी न्यूनतम योग्यता 12वीं कक्षा होगी।

Q.6 योजना का वित्तपोषण पैटर्न क्या है?

Ans.इस योजना के अंतर्गत, पात्र युवा समूहों को कार्यक्रम के तहत मिशन युवा द्वारा प्रदान की गई अग्रिम सब्सिडी घटक सहित ₹ 20.00 लाख तक की वित्तीय सहायता प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की जाएगी। कार्यक्रम के तहत वित्तीय सहायता परियोजना योजना और प्रस्तुत अनुमान के आधार पर परियोजना लागत के 80% की सीमा तक दी जाएगी, जो अधिकतम ₹ 20.0 लाख तक होगी।

Q.7 इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने हेतु न्यूनतम आयु क्या है?

Ans.न्यूनतम आयु 18 वर्ष है।

Q.8 इस योजना के लिए आवेदन करने की अधिकतम आयु क्या है?

Ans.अधिकतम आयु 35 वर्ष है।

Q.9 क्या अन्य राज्य के व्यक्ति इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं?

Ans.नहीं।

Q.10 इस योजना के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है?

Ans. न्यूनतम योग्यता 10+2 होनी चाहिए।

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