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इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विशेष योग्यता पेंशन योजना

1. योजना का परिचय (Introduction of the Scheme):भारत सरकार ने विशेष योग्यता वाले नागरिकों के कल्याण के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की है। योजना का मुख्य उद्देश्य 80% या उससे अधिक विकलांगता वाले, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह सहायता 18 से 79 वर्ष की आयु के व्यक्तियों के लिए है। योजना विशेष रूप से सम्मानजनक और स्वतंत्र जीवन जीने के लिए आर्थिक सहयोग देने पर केंद्रित है।

80% या अधिक विकलांगता वाले पात्र व्यक्ति 300 रुपये मासिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

राज्य सरकार 1000 रुपये अतिरिक्त सहायता प्रदान करती है, जिससे कुल पेंशन राशि 1300 रुपये प्रति माह हो जाती है।

40-69% विकलांगता वाले व्यक्ति, जिनकी वार्षिक आय 35000 रुपये से अधिक नहीं है, उन्हें 750 रुपये प्रतिमाह का विकलांगता राहत भत्ता मिलता है।

70% से अधिक विकलांगता वाले व्यक्ति, जो सरकारी/अर्ध-सरकारी/निगम/बोर्ड में कार्यरत नहीं हैं, को आय सीमा की बाध्यता के बिना 1300 रुपये प्रतिमाह मिलते हैं

मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को बिना आय सीमा के विकलांगता राहत प्रदान की जाती है।

2. उद्देश्य (Objectives):

इस योजना का उद्देश्य उन लोगों को वित्तीय सहायता देना है जिनकी विकलांगता 80% या उससे अधिक है और जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं।

3. मुख्य लाभ (Key Benefits):

80% या उससे अधिक विकलांगता वाले पात्र व्यक्तियों को भारत सरकार 300 रुपये मासिक प्रदान करती है।

राज्य सरकार 1000 रुपये मासिक की अतिरिक्त सहायता देती है, जिससे कुल पेंशन 1300 रुपये हो जाती है।

40-69% विकलांगता वाले, वार्षिक आय 35000 रुपये से कम वाले व्यक्तियों को 750 रुपये प्रतिमाह का विकलांगता भत्ता मिलता है।

70% से अधिक विकलांगता वाले व्यक्ति, जो सरकारी या अन्य संस्थानों में कार्यरत नहीं हैं, बिना आय सीमा के 1300 रुपये प्रतिमाह के पात्र होते हैं।

मानसिक विकलांगता वाले व्यक्तियों को बिना किसी आय सीमा के सहायता दी जाती है।

4. लक्ष्यित दर्शक: लाभार्थी (Target Audience/Beneficiaries)

इस योजना के पात्र व्यक्ति वे हैं:

  • जिनकी विकलांगता 80% या अधिक हो।
  • जिनकी आयु 18 से 79 वर्ष के बीच हो।
  • जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हों।

5. पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria):

  • आवेदक भारत का नागरिक हो।
  • आयु 18 से 79 वर्ष के बीच हो।
  • विकलांगता 80% या उससे अधिक हो।
  • आवेदक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करता हो।
  • आवेदक के पास बैंक खाता होना अनिवार्य है।

6. आवश्यक दस्तावेज (Documents Required):

80% या उससे अधिक विकलांगता का प्रमाण पत्र।

  • बीपीएल प्रमाण पत्र।
  • परिवार रजिस्टर की प्रति।
  • बैंक खाता विवरण।
  • आधार कार्ड।

7. आवेदन प्रक्रिया (Application Process)

ऑफलाइन प्रक्रिया:

  • निकटतम समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में जाएं।
  •  आवेदन पत्र में सभी आवश्यक जानकारी भरें।
  • आवेदन पत्र समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में जमा करें।
  •  सभी प्रासंगिक दस्तावेज आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें।

9. आधिकारिक स्रोतों के लिंक (Links to Official Sources):

योजना के विवरण और अन्य जानकारी के लिए आधिकारिक स्रोतों पर जाएं।

10. महत्वपूर्ण प्रश्न (FAQs):

1. राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना के लिए कौन पात्र है?

जिन व्यक्तियों की विकलांगता 80% या उससे अधिक हो, जिनकी आयु 18 से 79 वर्ष हो और जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हों, वे पात्र हैं।

2. योजना के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है?

पात्र व्यक्तियों को 300 रुपये भारत सरकार और 1000 रुपये राज्य सरकार द्वारा कुल 1300 रुपये मासिक पेंशन दी जाती है।

3. विकलांगता राहत भत्ता क्या है?

यह 40-69% विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए 750 रुपये प्रतिमाह का भत्ता है, जिनकी वार्षिक आय 35000 रुपये से अधिक नहीं है।

4. क्या मानसिक विकलांग व्यक्ति इसके पात्र हैं?

हां, मानसिक विकलांग व्यक्ति बिना किसी आय सीमा के पात्र हैं।

5. क्या आवेदन शुल्क है?

नहीं, इस योजना के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं लिया जाता।

 

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