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आर.एम.ई.डब्ल्यू.एफ – अभावग्रस्त भूतपूर्व सैनिकों के लिए वित्तीय सहायता

1. introduction of the scheme योजना का परिचय : आर.एम.ई.डब्ल्यू.एफ – अभावग्रस्त भूतपूर्व सैनिकों के लिए वित्तीय सहायता

      2. objective उद्देश्य :

      अत्यधिक निर्धनता में जीवन यापन करने वाले, हवलदार/समकक्ष स्तर तक वाले गैर-पेंशनभोगी भूतपूर्व सैनिकों तथा उनकी विधवाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना।

      हवलदार/समकक्ष स्तर तक के निराश्रित गैर-पेंशनभोगी भूतपूर्व सैनिकों एवं उनकी विधवाओं को राहत प्रदान इस अहेतुक सहायता अभावग्रस्तता अनुदान का उद्देश्य है।

      3. main benefits मुख्य लाभ :

      पात्र भूतपूर्व सैनिकों या उनकी विधवाओं को प्रति माह ₹4000/- की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

      4. target audience लक्ष्यित दर्शक :

      लाभार्थी : हवलदार/समकक्ष स्तर तक के निराश्रित गैर-पेंशनभोगी भूतपूर्व सैनिकों एवं उनकी विधवाएं

      5. eligibility criteria पात्रता मानदंड :

      योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्रता के मापदंड निम्नानुसार हैं:-

      एक गैर-पेंशनभोगी ई.एस.एम या उसकी विधवा होनी चाहिए।
      हवलदार / नौसेना / वायुसेना से समकक्ष एवं उससे कम रैंक होनी चाहिए।
      जिस वित्तीय वर्ष में आवेदन किया जा रहा है, उसमें 01 अप्रैल को ई.एस.एम./विधवा की आयु 65 वर्ष होनी चाहिए।
      अभावग्रस्तता अनुदान के लाभार्थी ई.एस.एम. की मृत्यु के पश्चात, उसकी विधवा, ई.एस.एम. की मृत्यु के समय से अभावग्रस्तता अनुदान के लिए पात्र होगी, उसकी आयु चाहे जो भी हो। अतः ऐसे मामलों में विधवा की आयु 65 वर्ष की होने की शर्त लागू नहीं होती है।

      6. requirements आवश्यकताएँ :

      आवश्यक दस्तावेज :

      ई.एस.एम. का सर्विस डॉक्यूमेंट/डिस्चार्ज बुक (डिस्चार्ज बुक के सभी पेजों को क्रमानुसार अपलोड करना अनिवार्य है, बिना कोई पेज छूटे और बिना किसी बदलाव के)।

      अपलोड किए गए पेज पढ़ने-योग्य स्थिति में होने चाहिए।

      डिस्चार्ज बुक में किसी भी प्रकार की कटिंग/ओवरराइटिंग न हो , डी.एस.डब्ल्यू.ओ. द्वारा प्रमाणित होने चाहिए।

      डी.एस.डब्ल्यू.ओ. को छोड़कर किसी अन्य प्राधिकरण के हस्ताक्षर या स्टाम्प होने पर प्रविष्टि को मान्यता नहीं दी जाएगी।

      सर्विस डॉक्यूमेंट / डिस्चार्ज बुक में जन्म तिथि उल्लिखित नहीं होने की स्थिति में आयु प्रमाण।

      क्षेत्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा जारी ई.एस.एम./विधवा का पहचान पत्र।

      बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ में बैंक खाता संख्या, आई.एफ.एस. कोड और खाताधारक का व्यक्तिगत विवरण नहीं होने की स्थिति में बैंक पास बुक का पहला पृष्ठ और एक कैंसिल चेक।

      आधार कार्ड की प्रति।

      गरीबी का प्रमाण पत्र (यह बताने के लिए कि आवेदक के पास आय का कोई स्रोत नहीं है) जो कि सरपंच / पटवारी / बी.डी.ओ. (राजस्व अधिकारी) द्वारा हस्ताक्षरित हो और जिस पर रबर स्टैंप और गोल मुहर लगी हुई हो।

      7. income limits आय सीमाएँ :

      8. application process आवेदन प्रक्रिया :

      पात्र भूतपूर्व सैनिक/विधवा 01 अप्रैल से 01 मार्च (प्रत्येक वर्ष) के बीच ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

      ऑनलाइन आवेदन के साथ सहायक दस्तावेजों की स्कैन की हुई प्रतियां अपलोड की जानी चाहिए।

      ऑनलाइन आवेदन सफलतापूर्वक जमा हो जाने के पश्चात, व्यक्ति को सिस्टम द्वारा निर्मित एक आवेदन संख्या दी जाएगी, जिसे उसे भविष्य के संदर्भ के लिए नोट करना होगा।

      इसके पश्चात, समस्त अपलोड किए गए दस्तावेजों एवं प्रमाणपत्रों को जेड.एस.डब्ल्यू.ओ द्वारा सत्यापित किया जाएगा। सत्यापन के दौरान, जेड.एस.डब्ल्यू.ओ आवेदक द्वारा अपलोड किया गया अभावग्रस्तता प्रमाणपत्र प्रमाणित करेगा।

      किसी अन्य स्रोत से आय/पेंशन नहीं है।

      उन्हें राज्य सरकार या किसी अन्य स्रोत से कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं जा रही है।

      पुष्टि करें कि आवेदक द्वारा ऑनलाइन प्रस्तुत की गई जानकारी, आवेदन के साथ में अपलोड किए गए मूल दस्तावेजों के अनुसार सही है।

      सत्यापन प्रक्रिया पूर्ण हो जाने पर, प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन को जेड.एस.डब्ल्यू.ओ द्वारा अनुशंसित किया जाता है।

      के.एस.बी सचिवालय में प्रोसेसिंग

      केन्द्रीय सैनिक बोर्ड के पास आवेदन पहुंच जाने के पश्चात, अनुभाग प्रभारी उसका सत्यापन करेगा और जे.डी (वेलफेयर) के अनुमोदन के लिए मुद्रित सूची अपलोड करेगा।
      तत्पश्चात इस प्रकार अनुमोदित आवेदन सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के लिए एक लॉट में, वरीय रूप से प्रत्येक तिमाही में प्रस्तुत किए जाते हैं।

      भुगतान की प्रक्रिया

      के.एस.बी के सचिव से अनुमोदन के पश्चात, आवेदन को वेलफेयर अनुभाग द्वारा भुगतान के लिए प्रोसेस किया जाएगा।
      वेलफेयर अनुभाग, भूतपूर्व सैनिक की सेवा संख्या, नाम, बैंकर का आई.एफ.एस कोड और बैंक खाता संख्या सत्यापित करेगा और अनुमोदित मामलों की सूची को, भुगतान के लिए लेखा अनुभाग को प्रेषित करेगा।
      उसके पश्चात लेखा अनुभाग लाभार्थियों को ई.सी.एस के माध्यम से लाभार्थियों को सीधे भुगतान के लिए सूची पर कार्यवाही करेगा, जैसा भी लागू हो।

      आवेदन की स्थिति को ट्रैक करना

      आवेदक को उसी पोर्टल पर पुनः विजिट करना होगा https://ksb.gov.in/index.htm
      पोर्टल के होमपेज पर “स्टेट्‌स ऑफ अप्लिकेशन” लिंक पर क्लिक करें।
      अब अपना डी.ए.के आई.डी और सत्यापन कोड भरें। “सर्च” बटन पर क्लिक करें

      अनुवर्ती अनुदान के लिए

      प्रारंभिक अभावग्रस्तता अनुदान प्रदान किए जाने के पश्चात अनुवर्ती वर्षों के लिए, लाभार्थी को वर्तमान वित्तीय वर्ष के 01 दिसंबर एवं 31 मार्च के बीच संबंधित जेड.एस.डब्ल्यू.ओ द्वारा विधिवत प्रतिहस्ताक्षरित जीवित होने का प्रमाण पत्र ऑनलाइन जमा करना होगा।
      संबंधित जेड.एस.डब्ल्यू.ओ के अलावा किसी अन्य व्यक्ति / प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया गया, जीवित होने का प्रमाण पत्र एवं जीवित होने का डिजिटल प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा।
      जीवित होने का प्रमाण पत्र केवल के एस बी वेबसाइट पर ऑनलाइन जमा करना स्वीकार किया जाएगा एवं किसी अन्य माध्यम से स्वीकार नहीं किया जाएगा।
      अभावग्रस्तता अनुदान के नवीनीकरण के लिए वित्तीय वर्ष के 01 मार्च के पश्चात किए गए ऑनलाइन आवेदन को वेबसाइट द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। लाभार्थी जिस वर्ष में ऊपर निर्दिष्ट अवधि के भीतर जीवित होने का प्रमाण पत्र अपलोड करने में विफल रहता है, उसे उस वर्ष के लिए अनुदान का भुगतान नहीं किया जाएगा।

      9. important time limits महत्वपूर्ण समय सीमाएँ :

      सिर्फ पात्र होना चाहिए

      10. website link वेबसाइट लिंक :

      https://ksb.gov.in/writereaddata/DownLoad/Penury_Certificate.pdf पर उपलब्ध है।

      11. update and changes अपडेट और परिवर्तन :

      समय समय पर अपडेट किया जाएगा

      12. recent announcements हाल की घोषणाएँ :

      निरंक

      13. schemes of the future भविष्य की योजनाएँ :

      सहायता

       14. official website link आधिकारिक स्रोतों के लिंक :

      https: //ksb.gov.in/writereaddata/DownLoad/Penury_Certificate.pdf पर उपलब्ध है।

      15. F&Qs अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न :

      क्या जितने भी अत्यधिक निर्धनता में जीवन यापन करने वाले, हवलदार/समकक्ष स्तर तक वाले गैर-पेंशनभोगी भूतपूर्व सैनिकों तथा उनकी विधवाएं हैं उन सभी को इस योजना का लाभ मिलेगा या कुछ लिमिट निर्धारित है ?

      कोई लिमिट नही पात्रता में आने वाले सभी के लिए यह योजना है

      16. general questions सामान्य प्रश्न :

      इस योजना के लिए आवेदन कब करना चाहिए?

      कभी भी कर सकते है ।

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