1. introduction of the scheme योजना का परिचय : अटल पेंशन योजना
अटल पेंशन योजना : अटल पेंशन योजना (ए.पी.वाई.) 18-40 आयु वर्ग के सभी बचत खाताधारकों के लिए वृद्धावस्था आय सुरक्षा योजना है। यह योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के बीच दीर्घायु जोखिमों को भी संबोधित करती है और श्रमिकों को उनकी सेवानिवृत्ति तक स्वेच्छा से बचत करने के लिए प्रोत्साहित करती है।
2. objective उद्देश्य :
अटल पेंशन योजना में शामिल होने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष है। सेवानिवृत्त होने और पेंशन शुरू होने की उम्र 60 साल होगी। इसलिए, अटल पेंशन योजना के तहत ग्राहक द्वारा योगदान की न्यूनतम अवधि 20 वर्ष या उससे अधिक होगी।
पात्र श्रेणी के तहत सभी बैंक खाताधारक खातों में ऑटो डेबिट सुविधा के साथ अटल पेंशन योजना में शामिल हो सकते हैं, जिससे योगदान संग्रह शुल्क में कमी आएगी। किसी भी देर से भुगतान के दंड से बचने के लिए ग्राहकों को निर्धारित देय तिथियों पर अपने बचत बैंक खातों में आवश्यक शेष राशि रखनी अनिवार्य है।
केंद्र सरकार भी कुल योगदान का 50% या 1000 रुपये प्रति वर्ष, जो भी कम हो, प्रत्येक पात्र ग्राहक के खाते में 5 साल की अवधि के लिए, यानी वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक, सह योगदान देगी। जो 1 जून, 2015 और 31 दिसंबर, 2015 की अवधि के बीच एन.पी.एस. में शामिल हुए हैं और जो किसी वैधानिक सामाजिक सुरक्षा योजना के सदस्य नहीं हैं और जो आयकर दाता नहीं हैं। हालांकि यह योजना इस तिथि के बाद भी जारी रहेगी लेकिन सरकारी सह-अंशदान उपलब्ध नहीं होगा।
3. main benefits मुख्य लाभ :
60 साल की उम्र तक पहुंचने पर सेवानिवृत्त होने पर ।
60 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर ग्राहक को निम्नलिखित तीन लाभ प्राप्त होंगे :
(i) न्यूनतम पेंशन राशि की गारंटी: अटल पेंशन योजना के तहत प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु के बाद मृत्यु तक 1000 रुपये प्रति माह या 2000 रुपये प्रति माह या 3000 रुपये प्रति माह या 4000 रुपये प्रति माह या 5000 रुपये प्रति माह की गारंटी न्यूनतम पेंशन प्राप्त होगी।.
(ii) जीवनसाथी को न्यूनतम पेंशन राशि की गारंटी : सब्सक्राइबर की मृत्यु के बाद, सब्सक्राइबर का पति या पत्नी की मृत्यु तक, सब्सक्राइबर के समान पेंशन राशि प्राप्त करने का हकदार होगा।
(iii) अभिदाता के नॉमिनी व्यक्ति को पेंशन राशि की वापसी: अभिदाता और पति या पत्नी दोनों की मृत्यु के बाद, अभिदाता का नॉमिनी 60 वर्ष की आयु तक संचित पेंशन धन प्राप्त करने का हकदार होगा।
अटल पेंशन योजना (ए.पी.वाई.) में योगदान धारा 80सी.सी.डी.(1) के तहत राष्ट्रीय पेंशन योजना (एन.पी.एस.) के समान कर लाभ के लिए पात्र है।
स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति (60 वर्ष की आयु से सेवानिवृत्त होना):
सब्सक्राइबर को केवल उसके द्वारा अटल पेंशन योजना में किए गए योगदान को उसके योगदान पर अर्जित शुद्ध वास्तविक अर्जित आय के साथ वापस किया जाएगा (खाता रखरखाव शुल्क काटने के बाद) ।
हालांकि, उन ग्राहकों के मामले में जो 31 मार्च 2016 से पहले योजना में शामिल हुए और सरकारी सह-अंशदान प्राप्त किया, उन्हें सरकारी सह-अंशदान और उस पर अर्जित आय प्राप्त नहीं होगी, यदि वह 60 वर्ष से पहले स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प चुनता है।
60 वर्ष से पहले मृत्यु होने पर :
विकल्प 1 : 60 वर्ष से पहले यदि ग्राहक की मृत्यु हो जाती है तो ऐसे में ग्राहक के अटल पेंशन योजना खाते में योगदान जारी रखने के लिए ग्राहक के पति या पत्नी के पास विकल्प उपलब्ध होगा, जिसे शेष निहित अवधि के लिए, मूल अवधि तक, पति या पत्नी के नाम पर रखा जा सकता है। यदि ग्राहक 60 वर्ष की आयु तक पहुंच गया होगा तो सब्सक्राइबर का/की पति/पत्नी उसकी मृत्यु तक सब्सक्राइबर के समान पेंशन राशि प्राप्त करने का हकदार होगा। ऐसा अटल पेंशन योजना खाता और पेंशन राशि अतिरिक्त होगी, भले ही पति या पत्नी के पास उसका अटल पेंशन योजना खाता और पेंशन राशि स्वयं के नाम पर हो ।
विकल्प 2: अटल पेंशन योजना के तहत अब तक की पूरी संचित राशि पति/पत्नी/नॉमिनी को वापस कर दी जाएगी
4. target audience लक्ष्यित दर्शक :
18 से 40 बर्ष के सभी खाता धारक ।
5. eligibility criteria पात्रता मानदंड :
शामिल होने की आयु और योगदान अवधि :
अटल पेंशन योजना में शामिल होने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष है। सेवानिवृत्त होने और पेंशन शुरू होने की उम्र 60 साल होगी। इसलिए, अटल पेंशन योजना के तहत ग्राहक द्वारा योगदान की न्यूनतम अवधि 20 वर्ष या उससे अधिक होगी।
पात्र श्रेणी के तहत सभी बैंक खाताधारक खातों में ऑटो डेबिट सुविधा के साथ अटल पेंशन योजना में शामिल हो सकते हैं, जिससे योगदान संग्रह शुल्क में कमी आएगी। किसी भी देर से भुगतान के दंड से बचने के लिए ग्राहकों को निर्धारित देय तिथियों पर अपने बचत बैंक खातों में आवश्यक शेष राशि रखनी अनिवार्य है।
केंद्र सरकार भी कुल योगदान का 50% या 1000 रुपये प्रति वर्ष, जो भी कम हो, प्रत्येक पात्र ग्राहक के खाते में 5 साल की अवधि के लिए, यानी वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक, सह योगदान देगी। जो 1 जून, 2015 और 31 दिसंबर, 2015 की अवधि के बीच एन.पी.एस. में शामिल हुए हैं और जो किसी वैधानिक सामाजिक सुरक्षा योजना के सदस्य नहीं हैं और जो आयकर दाता नहीं हैं। हालांकि यह योजना इस तिथि के बाद भी जारी रहेगी लेकिन सरकारी सह-अंशदान उपलब्ध नहीं होगा।
6. requirements आवश्यकताएँ :
आवश्यक दस्तावेज :
आधार कार्ड
सक्रिय बैंक/डाकघर बचत खाते का विवरण
7. income limits आय सीमाएँ :
Nill
8. application process आवेदन प्रक्रिया :
प्रक्रिया 1
कोई व्यक्ति अपने बैंक की नेट बैंकिंग सुविधा का उपयोग करके अटल पेंशन योजना खाता ऑनलाइन भी खोल सकता है.
आवेदक अपने इंटरनेट बैंकिंग खाते में लॉग इन कर सकता है और डैशबोर्ड पर अटल पेंशन योजना खोज सकता है।
ग्राहक को कुछ बुनियादी विवरण और नॉमिनी संबंधी विवरण भरने होंगे।
ग्राहक को खाते से प्रीमियम में स्वत: डेबिट कर लेने की सहमति देनी होगी और फॉर्म जमा करना होगा ।
प्रक्रिया 2
वेबसाइट पर जाएँ https://enps.nsdl.com/eNPS/NationalPensionSystem.html
और ‘अटल पेंशन योजना’ चुनें ।
‘अटल पेंशन योजना पंजीकरण’ चुनें
फॉर्म में मूल विवरण भरें।
एक व्यक्ति तीन विकल्पों के माध्यम से के.वाई.सी. पूरा कर सकता है–
ऑफ़लाइन के.वाई.सी. – जहां किसी को आधार कार्ड की एक्स.एम.एल. फाइल अपलोड करनी है ।
आधार – जहां आधार के साथ मोबाइल नंबर रजिस्टर पर ओ.टी.पी. सत्यापन के माध्यम से के.वाई.सी. किया जाता है ।
वर्चुअल आई.डी. – जहां के.वाई.सी. के लिए आधार वर्चुअल आई.डी. बनाई गई है ।
नागरिक तीन विकल्पों में से किसी एक को चुन सकते हैं।
एक बार मूल विवरण भरने के बाद, एक पावती संख्या मिल जाती है ।
नागरिक को व्यक्तिगत विवरण भरना होगा और 60 साल बाद पेंशन राशि तय करनी होगी। यहां के नागरिक को भी योजना के लिए योगदान की आवृत्ति तय करनी होगी।
एक बार जब नागरिक व्यक्तिगत विवरण के लिए ‘पुष्टि’ कर देता है, तो उसे नॉमिनी का विवरण भरना होगा ।
व्यक्तिगत और नॉमिनी के विवरण जमा करने के बाद, व्यक्ति को ई-साइन के लिए एन.एस.डी.एल. की वेबसाइट पर पुनर्निर्देशित किया जाता है ।
एक बार आधार कार्ड का ओ.टी.पी. सत्यापित होने के बाद नागरिक अटल पेंशन योजना में सफलतापूर्वक पंजीकृत हो जाता है
09. website link वेबसाइट लिंक :
https://enps.nsdl.com/eNPS/NationalPensionSystem.html
10. official website link आधिकारिक स्रोतों के लिंक :
https://enps.nsdl.com/eNPS/NationalPensionSystem.html
11. F&Qs अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न :
1.मुझे अपनी पेंशन कब मिलेगी?
पेंशन प्रारंभ होने की आयु 60 वर्ष होगी।
2.मैं एक स्वावलंबन ग्राहक हूँ । क्या मैं अब भी अटल पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकता हूँ ?
18-40 वर्ष के बीच की आयु वर्ग के सभी पंजीकृत स्वावलंबन ग्राहक स्वतः अटल पेंशन योजना में स्थानांतरित हो जाएंगे।
3.क्या योजना में शामिल होते समय नामांकन प्रस्तुत करना आवश्यक है?
हाँ। अटल पेंशन योजना खाते में नामित व्यक्ति का विवरण उपलब्ध कराना अनिवार्य है।
4.क्या डिफॉल्ट नामित व्यक्ति या रक्त संबंध का कोई प्रावधान है?
यदि ग्राहक अविवाहित है तो वे किसी अन्य व्यक्ति को नॉमिनी के रूप में नामांकित कर सकते हैं और उन्हें शादी के बाद अपने जीवनसाथी का विवरण देना होगा। यदि विवाहित है, तो जीवनसाथी डिफ़ॉल्ट नॉमिनी होगा। जीवनसाथी और नामित व्यक्तियों का आधार का विवरण प्रदान किया जा सकता है।
5.अंशदान में देरी होने पर क्या होगा?
यदि अटल पेंशन योजना का अंशदान नियत तिथि से अधिक विलंबित हो जाता है, तो विलंबित अवधि के लिए ग्राहक से अतिदेय ब्याज लिया जाएगा।
6.मुझे अपने अंशदान की स्थिति के बारे में पता कैसे चलेगा?
पीआरएएन के सक्रिय होने, खाते में शेष राशि, अंशदान क्रेडिट आदि के संबंध में ग्राहकों को समय-समय पर जानकारी उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस अलर्ट के माध्यम से एपीवाई के ग्राहकों को दी जाएगी या एनएसडीएल द्वारा लॉन्च किए गए मोबाइल/एपीवाई ऐप के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। ग्राहकों को उनके पंजीकृत पते पर वित्तीय वर्ष में एक बार खाते का भौतिक विवरण भी प्राप्त होगा।
7.क्या योजना में शामिल होने के लिए आधार संख्या अनिवार्य है?
कोई भी व्यक्ति जो एपीवाई के तहत इस तरह के लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र है, उसे आधार नंबर होने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा या आधार प्रमाणीकरण के तहत नामांकन कराना होगा।
8.क्या केंद्र/राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का कर्मचारी और/या एनपीएस ग्राहक एपीवाई की सदस्यता ले सकता है?
हां, 18 से 40 वर्ष के आयु वर्ग के भीतर का कोई भी भारतीय नागरिक, इस योजना के तहत भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत लाभों का लाभ उठाने के लिए, सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र में अपनी रोजगार की स्थिति होने के बावजूद भी एपीवाई योजना में शामिल हो सकता है। इसके अलावा, एक मौजूदा एनपीएस ग्राहक भी एपीवाई का ग्राहक बन सकता है, यदि वह इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत लाभों का लाभ उठाने के लिए बुनियादी पात्रता मानदंडों को पूरा करता है।
9.क्या मैं बचत बैंक खाते के बिना एपीवाई खाता खोल सकता हूं?
नहीं, बचत बैंक खाता / डाकघर एपीवाई में शामिल होने के लिए बचत बैंक खाता अनिवार्य है।
10.अगर मैंने 40 साल पूरे कर लिए हैं, तो क्या मैं अटल पेंशन योजना से जुड़ सकता हूं?
नहीं, वर्तमान में एक व्यक्ति जो 18 वर्ष से 39 वर्ष 364 दिनों के आयु वर्ग में है, वह अटल पेंशन योजना में शामिल हो सकता है।