1.योजना का परिचय ( Introduction Of The Scheme ) : अंशदायी सामाजिक सुरक्षा योजना
2.उद्देश्य ( objective ) :
अंशदायी सामाजिक सुरक्षा योजना (CSSS)” जम्मू और कश्मीर सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा वित्तीय सहायता है। इस योजना का उद्देश्य सीमांत श्रमिकों को अंशदायी आधार पर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। योजना की अवधि 5 वर्ष या 10 वर्ष की अवधि के लिए होगी। लाभार्थी के लिए खोले गए बैंक खाते में राशि जमा की जाएगी, जो योजना की अवधि के लिए जिला समाज कल्याण अधिकारी (DSWO) के पास गिरवी रहेगी। योजना के पूरा होने पर, लाभार्थी के पास पूरी राशि निकालने या पेंशन योजना में फिर से निवेश करने का विकल्प होता है। इस योजना के तहत लाभार्थी का बीमा किया जाता है। आवेदक को आवेदन जमा करने के लिए संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी (DSWO) से संपर्क करना होगा। यह योजना केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर द्वारा 100% प्रायोजित है, और केवल केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के स्थायी निवासी ही इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
3.मुख्य लाभ ( main benefits ) :
A.इस प्रयोजन के लिए खोले गए संयुक्त खाते में राज्य द्वारा ₹ 300/- तथा लाभार्थी द्वारा ₹ 200/- का अंशदान 5 या 10 वर्षों तक प्रति तिमाही किया जाएगा।
B.यह राशि लाभार्थी के लिए खोले गए बैंक खाते में जमा की जाएगी, जो योजना की अवधि के लिए जिला समाज कल्याण अधिकारी (डीएसडब्ल्यूओ) के पास गिरवी रहेगी।
C.योजना पूरी होने पर लाभार्थी के पास पूरी राशि निकालने या पेंशन योजना में पुनः निवेश करने का विकल्प होता है।
D.इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी का बीमा किया जाता है।
4.लक्ष्यित दर्शक ( target audience ) :
लाभार्थी श्रमिक वर्ग
5.पात्रता मानदंड ( eligibility criteria ) :
•आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए।
•आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
•आवेदक सीमांत श्रमिक (कृषि एवं गैर-कृषि श्रमिक, ग्रामीण नाई, शिल्पकार, चरवाहा, लोहार, राजमिस्त्री, बुनकर, आदि) होना चाहिए।
•आवेदक की आय (सभी स्रोतों से) ₹ 48,000/- प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
•आवेदक जम्मू और कश्मीर संघ शासित प्रदेश का अधिवासी/स्थायी निवासी होना चाहिए।
•आवेदक या उसका जीवनसाथी किसी भी मौजूदा योजना का लाभार्थी नहीं होना चाहिए।
6.आवश्यकताएँ ( requirements ) :
आवश्यक दस्तावेज
•जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र का निवास प्रमाण।
•पहचान का सबूत।
•आयु का प्रमाण (स्कूल शिक्षा बोर्ड/अंतिम बार जिस शैक्षणिक संस्थान में अध्ययन किया था, या निरक्षर व्यक्तियों के मामले में ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया गया)।
•व्यवसाय और आय का प्रमाण पत्र (राजस्व विभाग से तहसीलदार के पद से नीचे नहीं या संबंधित पंचायत के सरपंच से संबंधित स्थानीय सरकारी निकाय के प्रशासक / अध्यक्ष से)।
•तीन पासपोर्ट आकार के फोटो।
•आधार कार्ड.
•स्वयं या अभिभावक के बैंक खाते का विवरण (बैंक का नाम, शाखा का नाम, पता, आईएफएससी, आदि)।
•जिला समाज कल्याण कार्यालय द्वारा अपेक्षित कोई अन्य दस्तावेज।
7.आवेदन प्रक्रिया ( application process ) :
ऑफलाइन
चरण 1: तहसील समाज कल्याण कार्यालय या जिला समाज कल्याण कार्यालय या नोडल बैंक पर जाएँ, और सीएसएसएस आवेदन पत्र के प्रारूप की हार्ड कॉपी का अनुरोध करें।
संबंधित प्राधिकरण से योजना की स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है।
चरण 2: आवेदन पत्र में सभी अनिवार्य फ़ील्ड भरें, पासपोर्ट आकार की तस्वीर (हस्ताक्षरित) चिपकाएं, और सभी (स्व-सत्यापित) अनिवार्य दस्तावेज़ संलग्न करें।
चरण 3: विधिवत भरे और हस्ताक्षरित आवेदन पत्र को दस्तावेजों के साथ जमा करें।जिला समाज कल्याण अधिकारी.
चरण 4: जिला समाज कल्याण कार्यालय से आवेदन पत्र के सफलतापूर्वक जमा होने की रसीद/पावती प्राप्त करें।
आवेदन-पश्चात की प्रक्रियाएँ
चरण 1: आवेदकों द्वारा विधिवत पूर्ण रूप से भरे गए आवेदन प्राप्त होने पर, आवेदनों को टीएसडब्ल्यूओ द्वारा समेकित किया जाएगा और जिला स्तरीय स्वीकृति समिति द्वारा अनुमोदन/स्वीकृति के लिए डीएसडब्ल्यूओ को भेजा जाएगा।
चरण 2: अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, डीएसडब्ल्यूओ लाभार्थी को योजना के सदस्य के रूप में स्वीकार करने के लिए जेएंडके बैंक की नामित नोडल शाखा को प्राधिकरण जारी करेगा।
चरण 3: संबंधित शाखा लाभार्थी के नाम पर एक आवर्ती सामाजिक सुरक्षा जमा खाता (इस उद्देश्य के लिए तैयार) खोलेगी, जिसमें राज्य और लाभार्थी द्वारा अंशदान किया जाएगा।
आवेदन की स्थिति जांचें
योजना की आवेदन स्थिति के बारे में जिला समाज कल्याण अधिकारी (डीएसडब्ल्यूओ) / उपायुक्त से संपर्क किया जा सकता है।
8.बहिष्कार ( not applicable ) :
आवेदक या उसके पति/पत्नी जो किसी मौजूदा योजना के लाभार्थी हैं, वे पात्र नहीं हैं।
9. वेवसाइट लिंक ( website link ) :
https://jksocialwelfare.nic.in
10.अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न ( FAQs ) :
Q.1 इस योजना के उद्देश्य क्या हैं?
Ans.इस योजना का उद्देश्य सीमांत श्रमिकों को अंशदायी आधार पर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।
Q.2 इस योजना की अवधि क्या होगी?
Ans.लाभार्थी के पास योजना की अवधि अर्थात 5 वर्ष या 10 वर्ष चुनने का विकल्प होगा।
Q.3 यह राशि किसके पास गिरवी रहेगी?
Ans.योजना की अवधि के लिए यह राशि जिला समाज कल्याण अधिकारी (डीएसडब्ल्यूओ) के पास जमा रहेगी।
Q.4 राशि के वितरण का तरीका क्या होगा?
Ans.यह राशि लाभार्थी के लिए खोले गए बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी।
Q.5 लाभार्थी को आवेदन प्रस्तुत करने के लिए किससे संपर्क करना चाहिए?
Ans.लाभार्थी को आवेदन प्रस्तुत करने के लिए संबंधित डीएसडब्ल्यूओ से संपर्क करना होगा।
Q.6 योजना पूरी होने पर लाभार्थी के पास क्या विकल्प होंगे?
Ans.योजना पूरी होने पर लाभार्थी के पास पूरी राशि निकालने या पेंशन योजना में पुनः निवेश करने का विकल्प होता है। इस योजना के तहत लाभार्थी का बीमा किया जाता है।
Q.7 संयुक्त खाते में राज्य और लाभार्थी का योगदान कितना होगा?
Ans.इस प्रयोजन के लिए खोले गए संयुक्त खाते में राज्य द्वारा ₹ 300/- तथा लाभार्थी द्वारा ₹ 200/- का अंशदान 5 या 10 वर्षों तक प्रति तिमाही किया जाएगा।
Q.8 मैं 14 वर्षीय स्कूली छात्र हूँ। क्या मैं इस योजना के लिए आवेदन करने के योग्य हूँ?
Ans.नहीं, पात्र होने के लिए आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष से कम होनी चाहिए।
Q.9 एक सीमांत कर्मचारी किस प्रकार के व्यवसाय कर सकता है?
Ans.सीमांत श्रमिक हो सकते हैं: कृषि और गैर-कृषि श्रमिक, ग्रामीण नाई, शिल्पकार, चरवाहा, लोहार, राजमिस्त्री, बुनकर, आदि)।
Q.10 क्या इस योजना के लिए कोई आय-संबंधी मानदंड है?
Ans.हां, आवेदक की आय (सभी स्रोतों से) ₹ 48,000/- प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
Q.11 यदि मैं पहले से ही पीएम मुद्रा योजना का लाभ उठा रहा हूं तो क्या मैं इस योजना के लिए आवेदन करने के योग्य हूं?
Ans.नहीं, आवेदक या उसका जीवनसाथी किसी भी मौजूदा योजना का लाभार्थी नहीं होना चाहिए।
Q.12 जम्मू और कश्मीर एक राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश?
Ans.जम्मू और कश्मीर भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है।
Q.13 TSWO का पूर्ण रूप क्या है?
Ans.टीएसडब्ल्यूओ का पूर्ण रूप “तहसील समाज कल्याण अधिकारी” है।
Q.14 DSWO का पूर्ण रूप क्या है?
Ans.डीएसडब्ल्यूओ का पूर्ण रूप “जिला समाज कल्याण अधिकारी” है।
Q.15 आय प्रमाण पत्र में क्या विवरण दर्शाना आवश्यक है?
Ans.आय प्रमाण पत्र में परिवार की सभी स्रोतों से मासिक आय का उल्लेख होना चाहिए।
Q.16 क्या इस योजना के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का आवासीय प्रमाण पत्र / अधिवास प्रमाण पत्र एक अनिवार्य दस्तावेज है?
Ans.हां, इस योजना के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का आवासीय प्रमाण पत्र / अधिवास प्रमाण पत्र एक अनिवार्य दस्तावेज है।
Q.17 यदि मैं पहले से ही इस योजना का लाभ उठा रहा हूं तो क्या मैं इस योजना के लिए पुनः आवेदन कर सकता हूं?
Ans.नहीं, यदि आपने पहले ही इस योजना का लाभ ले लिया है तो आप इस योजना के लिए पुनः आवेदन नहीं कर सकते।
Q.18 क्या यह केंद्र शासित प्रदेश द्वारा वित्तपोषित या केंद्र द्वारा वित्तपोषित योजना है?
Ans.यह 100% केन्द्र शासित प्रदेश द्वारा वित्तपोषित योजना है।
Q.19 क्या कोई आवेदन शुल्क है?
Ans.नहीं, सम्पूर्ण आवेदन प्रक्रिया पूर्णतः निःशुल्क है।
Q.20 क्या योजना के लाभ के वितरण में देरी के लिए कोई मुआवजा है?
Ans.नहीं, योजना के दिशा-निर्देशों में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है।
Q.21 मैं योजना के दिशा-निर्देशों का लिंक कहां पा सकता हूं?
Ans.योजना के दिशानिर्देश इस लिंक पर देखे जा सकते हैं –
https://jksabwdobcs.com/pdf/gov_schemes.pdf
Q.22 जम्मू और कश्मीर सरकार के समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट का लिंक क्या है?
Ans.जम्मू और कश्मीर सरकार के समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट का लिंक है:
https://jksocialwelfare.nic.in
Q.23 मैं आवेदन पत्र का प्रारूप कहां पा सकता हूं? क्या यह ऑनलाइन उपलब्ध है?
Ans.आपको जिला समाज कल्याण कार्यालय जाना होगा और संबंधित प्राधिकारी से योजना के लिए आवेदन पत्र के प्रारूप की हार्ड कॉपी मांगनी होगी।
Q.24 इस योजना का प्रबंधन कौन सा विभाग करता है?
Ans.इस योजना का प्रबंधन जम्मू और कश्मीर सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है।
Q.25 क्या यह योजना ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करती है?
Ans.नहीं, यह योजना केवल ऑफलाइन आवेदन स्वीकार करती है।
Q.26 क्या आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले सभी आवश्यक दस्तावेजों को स्वयं सत्यापित करना अनिवार्य है?
Ans.हां, आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले सभी आवश्यक दस्तावेज अनिवार्य रूप से स्व-सत्यापित होने चाहिए।
Q.27 क्या यह योजना “एक परिवार, एक लाभ” योजना है?
Ans.नहीं, योजना के दिशा-निर्देशों में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है।